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Sunday, August 23, 2020

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राजस्थान विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र, स्टेटस, लाभार्थी सूची | Rajasthan Disabled (Handicapped) Pension Scheme Online Registration / Application Form, Status, Pensioners List at rajssp.raj.nic.in

Posted: 23 Aug 2020 06:21 AM PDT

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। इस दिव्यांगजन पेंशन योजना 2020 के तहत किसी भी आयु वाले अपंग व्यक्ति जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, उन्हें सरकारी पेंशन दी जाएगी। शारीरिक रूप से अपंग महिलाओं व पुरुषों को 750 रुपये से 1500 रुपये (विकलांगता के आधार पर) मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। राजस्थान डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ फॉर्मेट में विकलांग पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते है। साथ ही दिव्यांगजन पेंशन योजना पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को राजस्थान की सामाजिक न्याय पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और दिव्यांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए।

राजस्थान  में विकलांग पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि इसके सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल हाँ या ना में जवाब प्रस्तुत करना होगा तथा बायोमेट्रिक आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र में समाहित घोषणा को ही आय प्रमाण पत्र के रूप में मान लिया जाएगा। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Rajasthan Viklang Pension Scheme Application / Registration Form PDF) डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। 

इस पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना स्थिति और पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको राजस्थान विकलांगता पेंशन स्कीम (Rajasthan Disabled Pension Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।  

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र 2020 (Rajasthan Disabled Pension Scheme)

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना एक दिव्यांगजन पेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत किसी भी शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को विशेष योग्यजन सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस दिव्यांग पेंशन स्कीम में आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना भत्ता दर 750 रुपये से 1,500 रुपये प्रति महीना है। आइये देखते हैं की राजस्थान दिव्यांग सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है।     

राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना 2020 एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड

सभी उम्मीदवार जो विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, वे अब दिव्यांगजन पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते है। राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना 2020 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सीधा इस लिंक पर क्लिक करें - http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/DownloadAppForm.aspx?File=111. इस लिंक पर क्लिक करने से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में किसी भी आयु वाले विकलांग लोगों को 750 रुपये से 1500 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाएं।  
 

राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

जिस भी व्यक्ति को राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उनके लिए यह सुविधा किसी भी ई-मित्र कियोस्क / राजीव गाँधी सेवा केंद्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी 1 (SSP 1) में rajssp पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदक को भामाशाह क्रमांक / भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक को उपलब्ध करना / भरना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण / OTP के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जाएगा। 

इसके अतिरिक्त वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए - https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=288  

राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन योजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड  

यदि कोई भी व्यक्ति दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहता है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-   
  • व्यक्ति राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या  उससे अधिक हो।   
  • आवेदक की आय सभी स्रोतों 60,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • प्राकृतिक रूप से बोने - जिनकी ऊंचाई 3 फ़ीट 6 इंच से कम है, अब आवेदन कर सकते हैं। 
  • हिजडापन से ग्रसित लोग भी विकलांग पेंशन योजना राजस्थान में आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया चार पहिया का मालिक है इस पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • विकलांग व्यक्ति अगर किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।   
बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। 

राजस्थान विकलांग पेंशन स्कीम प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ

राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि इस प्रकार है:-
  • 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को 750 रुपये। 
  • 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1,000 रुपये।
  • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1,250 रुपये।
  • कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1,500 रुपये।
ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर DBT माध्यम से की जाएगी। इस विकलांग-जनों को आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से विकलांग लोगो को आर्थिक मदद मिलेगी। इस पेंशन योजना से विकलांग-जनों का जीवन आसानी से गुजरेगा, उन्हें अपने किसी भी सामान के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 
        

राजस्थान अपंगता पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

राजस्थान अपंगता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 
1) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से राजस्थान  का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
  • राशन कार्ड  
  • वोटर कार्ड
  • वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • बिजली / पानी का बिल 
  • घर या जमीन के कागज़
  • LIC पालिसी की कॉपी
  • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
  • राजस्थान  का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र 
2) आधार कार्ड
3) भामाशाह कार्ड
4) निःशक्तता प्रमाण पत्र
5) पासपोर्ट साइज फोटो
6) अन्य दस्तावेज : आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी 

फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, राजीव गाँधी सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद विकलांग पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।
         

राजस्थान दिव्यांग पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस (अपंगता पेंशन आवेदन की स्तिथि)

उम्मीदवार अब विकलांग पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते है और दिव्यांगजन पेंशन की स्तिथि (मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन लाभार्थी विवरण) का पता भी कर सकते है:-

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाए।
  • मुख्यपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें जिससे एक नयी विंडो खुलेगी जो इस प्रकार दिखाई देगी:-
  • इस पेज पर "pensioner online status" लिंक पर क्लिक करें, जिससे राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन योजना ऑनलाइन पेंशनर एप्लीकेशन स्टेटस (आवेदन की स्तिथि) का पेज खुल जाएगा।
  • अंत में उम्मीदवार विकलांग पेंशन लाभार्थी की स्तिथि प्रदर्शित करने के लिए "एप्लीकेशन नंबर" डाल कर "Show Status" पर क्लिक कर सकते है। इससे अपंग पेंशन योजना के आवेदन की स्तिथि पता लग जाएगी। 
पंजीकृत लाभार्थी निःशक्तता पेंशन योजना लाभार्थी सूची  2020 में अपना नाम भी देख सकते है। 

राजस्थान निःशक्तता पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2020

पंजीकृत पेंशनभोगी जाँच कर सकते है की उनका नाम विकलांग पेंशन योजना 2020 के लाभार्थियों की सूची में है या नहीं। लोग अब राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पड़ताल कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाएं। होमपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें। अगले पेज पर "Beneficiary Report" लिंक पर क्लिक करें। नई विंडो में लाभार्थियों की राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन योजना सूची 2020 इस प्रकार दिखाई देगी:-

यहाँ पर Rajasthan Handicapped Pension Scheme List of beneficiaries (beneficiary report) पेज पर अपना नाम खोज सकते हैं।


राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से राज्य के विकलांग लोगो को लाभ मिलेगा, क्योकि विकलांग व्यक्ति अपने घर वालो पर ही निर्भर होता है, वह अपना काम-काज भी नहीं कर पाता। विकलांग लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने में भी असमर्थ होते है जिससे उनका जीवन बहुत गरीबी से गुजरता है। ऐसे लोगो के जीवन में सुधार करने के लिए Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा हर महीने 750 रुपए देकर आर्थिक मदद की जाएगी, ताकि वह अपना खर्चा खुद कर सके और किसी पर भी निर्भर नहीं रहे । इस योजना का लाभ शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, दोनों ही तरह के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके लिए विकलांग व्यक्ति को कम से कम 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा तभी विकलांग व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठा सकते है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगो को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह किसी पर भी बोझ न बन सके, अपना खुद का गुजारा खुशी से कर सके और समाज में सम्मान के साथ रह सके। राजस्थान सरकार द्वारा 750 रूपये अधिक रकम तो होती नहीं है लेकिन फिर भी विकलांग लोग इससे अपनी निजी वस्तुएं तो खरीद ही सकता है। छोटी-छोटी चीजों के लिए किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए ही शुरू की है ताकि वह खुश रह सके। इस योजना का लाभ उन लोगो को मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग है, प्राकृतिक रूप से बोने हैं या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं।

[Apply] RTE Gujarat Admission 2020-21 Online Application Form / Date / School List / Registration Status / Admit Card / Documents at rte.orpgujarat.com

Posted: 23 Aug 2020 06:23 AM PDT

All the candidates who are waiting for RTE Gujarat 2020-2021 Admission to start, there is good news. The state govt. of Gujarat is going to invite RTE Gujarat Admission 2020-21 Online Application Form at rte.orpgujarat.com official website. The RTE Gujarat online form filling start date for admissions in private / govt. schools is 20 August 2020. All the poor students will now get 25% reservation in private schools against seats reserved for them under RTE Act, 2009 quota in Gujarat. Before knowing how to apply online for RTE Gujarat, check start & last dates to fill online application / registration form, school list and required documents in this article.
After filling the RTE Gujarat Admission 2020-2021 Online Registration Form, candidates can even check other details. This includes how to print apply online form, check application status and download admit card for RTE Gujarat Admissions. The state govt. will open window for RTE Gujarat 2020 21 admission under Gujarat Primary Education Act for admissions in primary classes.  
The RTE Gujarat Admission 2020-21 application forms are also available in PDF format in Gujarati and English language. In order to understand the RTE Gujarat Admission online application form filling process, see the process below. Also check the complete details, guidelines and other details here.

RTE Gujarat Admission 2020-21 Online Application / Registration Form

All the applicants who are willing to take admissions under RTE Gujarat seats reservation quota can check the apply online process here:-
  • Visit the official RTE Gujarat Portal at https://rte.orpgujarat.com/
  • At the homepage, click at the "Apply Online" tab present in the main menu. The RTE Gujarat admission online application lines are not opened yet. As soon as it will open, we will update the apply online link to make registration for RTE Gujarat Admissions 2020 here.
  • Afterwards, the RTE Gujarat Admission 2020-21 online application form will appear as shown below:-


  • Here applicants will have to enter all the necessary details accurately and submit the complete RTE Gujarat Admission Online Application form. 

People can even check the entire RTE Gujarat User Manual for instructions using the link here:-
https://rte.orpgujarat.com/Content/Docs/UserManual/RTE_UserManual.pdf

The apply online process is expected to remain similar as the previous year RTE Gujarat admissions i.e for academic year 2019-2020. Applicants can take a printout of the completed application form by clicking at the "Print Application" link at the homepage of RTE Gujarat Portal.

RTE Gujarat Admission 2020-21 Apply Form English PDF Download

The applicants can download the RTE Gujarat Admission 2020-21 Application Form in PDF Format in English Language through the link below:-

The RTE Gujarat 2020-21 Admission Application Form PDF will appear as shown below:-
This application form is available in English format and can even be obtained from the school premises. But as of now, this RTE Gujarat 2020-21 Admission Application Form is only for checking the application format.

RTE Gujarat Admission 2020-21 Registration Form PDF Download in Gujarati

Applicants can now even download the RTE Gujarat Admission 2020-21 Registration Form in PDF format in Gujarati Language using the link below:-

The RTE Gujarat Admission 2020-21 Application Form Gujarati PDF will appear as shown below:-
This application form format can be checked in Gujarati language for poor people who knows their native gujarati language very well.

Gujarat RTE Admission 2020-21 Start / Last Date

The online application process starting and end date for RTE Gujarat Admissions have been released. The RTE Gujarat Admission online application form filling process will start from 20 August 2020. For the current academic year, there is a delay in the time schedule as of previous year due to Coronavirus (COVID-19) pandemic outbreak.

RTE Gujarat Admission School List 2020-21 

The entire RTE Gujarat Admission School List 2020-21 where 25% seats are reserved under RTE quota can be checked using the link:-

This is the common school list released at the rte.orpgujarat.com portal for easy access to applicants. The RTE Gujarat Admission 2020-21 School List will appear as below:-
This list has 2 sections - the first one is to find school manually by selecting district, block, ward and name of school as mentioned in no. 1 of figure. The second one is the complete list of schools eligible for providing admissions under RTE Act in Gujarat. The complete list is available online in the form of pages where applicants can manually search schools. Also check the receiving center list for applications at the rte.orpgujarat.com homepage.

RTE Gujarat Admission 2020-21 Eligibility Criteria 

Applicants must fulfill the following eligibility criteria for becoming eligible for RTE Gujarat Admission 2020-21:-
a) SC / ST Candidates - The annual income of the parents of the candidates from all sources must not exceed Rs. 2 Lakh.
b) OBC Candidates - Annual income of the parents of the candidates must not exceed Rs. 1 lakh.
c) General Category - The total income of the parents must not exceed Rs. 68,000 in case of General candidates.

RTE Gujarat Admission 2020-21 Application Status

The RTE Gujarat Admission 2020-21 application status can be checked at the official website by clicking at the Application Status link at the homepage. The Application Status page will appear as shown below:-
Here candidates can enter their application number and date of birth to check their RTE Gujarat Admission 2020-21 Registration / Application Status.  

RTE Gujarat Admission 2020-21 Required Documents 

Here is the complete list of documents and supporting certificates required for RTE Gujarat Admission 2020-21:-

NoDocumentsCertificates
1Address ProofAny one of the following - Aadhaar Card / Passport / Electricity Bill / Water Bill / Election Card / Driving Licence / Ration Card / Notarised Rent Agreement.
2Parent's Caste CertificateAny one of the following - Certificate obtained from Mamlatdar, Social Welfare Officer, Taluka Development Officer or Competent Officer Certificate.
3Birth CertificateAny one of the following - Certificate from Gram Panchayat, Nagar Palika, Maha Nagar Palika Birth Certificate / Hospital Register Certificate /Anganvadi, Balvadi Register Certificate / Parent or Guardian's Notorized Affidavit.
4Recent PhotographLatest Passport size colour photograph.
5Parent's Income CertificateIn case of old income certificate - Mamlatdar, Taluka Development Officer or Competent Officer Certificate. For New income certificate - only E-dhara center / Jan Seva kendra income certificate will be valid.
6BPL CertificateParents who are in 0 to 20 score (points) of BPL category should get the certificates from following offices - (1) For Rural area: Certificate of Taluka Development Officer or Director, District Rural Development Agency. (2) For Urban area: (a) For Municipal Corporation: Deputy Municipal commissioner or competent officer authorized by municipal corporation. (b) For Municipality: Certificate of Chief Officer of Municipality. (c) For Notified area: Certificate of Chief Executive Officer or Administrative Officer. In all those urban (city) areas, where beneficiary list is unavailable for the BPL 0 to 20 score, beneficiary will have to produce a BPL certificate specifying the BPL no under the BPL list issued by a competent authority. BPL ration card is not valid proof for BPL category.
7NDNTMamlatdar, Social Welfare Officer, Taluka Development Officer or Competent Officer Certificate.
8Orphan CertificateCertificate of Child Welfare Committee (CWC) of the concerned district.
9Child in Need of Care and ProtectionCertificate of Child Welfare Committee (CWC) of concerned district.
10Children belonging to Child care InstitutionCertificate of Child Welfare Committee (CWC) of concerned district.
11Child Labour / Children of Migrating LabourersCertificate of Child Welfare Committee (CWC) of concerned district or Labour & Employment Department Certificate.
12Mentally Challenged Child Cerebral PalsyCivil Surgeon Certificate.
13CWSNCivil Surgeon certificate (minimum 40%).
14HIV affected ChildrenCivil Surgeon Certificate.
15Children of Martyred SoldiersCertificate of authorized person of related department.
16Child Aadhar cardCopy of Child Aadhaar Card
17Parent's Aadhaar CardCopy of Parent's Aadhar Card
18Bank DetailsChild or parent's passbook copy
This list of required documents for RTE Gujarat Admission 2020-21 can also checked using the link - https://rte.orpgujarat.com/CmsPage/Details/1

RTE Gujarat Admission 2020-21 Admit Card Download

The simplified application process for RTE Gujarat 2020-21 admissions can be checked here:-
After completion of the complete RTE Gujarat Admission process, candidates can download RTE Gujarat Admission Admit Card. This can be done by clicking at the 'Admit Card' link on the official website of RTE Gujarat Admission 2020-21.

References

Applicants can download Parents User Manual at official website rte.orpgujarat.com. In case of any query, contact the RTE Gujarat Admission Helpline number at 079-39276000 which is available on working days b/w 11 a.m to 5 p.m.

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