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Thursday, July 9, 2020

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हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म | Haryana Mahila Samridhi Yojana Registration /Application Form 2020 at saralharyana.gov.in [Apply Online]

Posted: 09 Jul 2020 07:23 AM PDT

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको हरियाणा सरकार की महिला समृद्धि योजना के बारे में बताएंगे। हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म saralharyana.gov.in या  www.hsfdc.org.in के माध्यम से भर सकते हैं। इस योजना से अनुसूचित जाति की महिला आवेदकों को 5% ब्याज दर पर 60,000 रूपये तक का ऋण मिल सकता है। राज्य सरकार अब MSY योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म अंत्योदय सरल पोर्टल पर आमंत्रित कर रही है। तो आइए हम योजना में क्या पात्रता मानदंड, लाभार्थियों, विज्ञापन और इस योजना से जुडी पूरी जानकारी आपको देते हैं।

हम आपको बताने जा रहे है कि हरियाणा महिला समृद्धि योजना क्या है? आप किस प्रकार हरियाणा महिला समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने महिलाओं की समृद्धि के लिए हरियाणा में इस योजना को लांच किया है। यह MSY योजना अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के लोग विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अंत्योदय सरल पोर्टल पर महिला समृद्धि योजना रेजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरकर SC श्रेणी के लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। 

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 02.01.1971 को पंजीकृत कंपनी है। 51% राज्य सरकार के स्वामित्व वाला निगम है और इसमें भारत की सरकार का 49% हिस्सा है।  साथियों, आज हम आपको इस आर्टिकल में हरियाणा सरकार महिला समृद्धि योजना 2020 की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे है।

हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र  

यहां पूर्ण महिला समृद्धि योजना MSY (महिला समृद्धि योजना) ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया दिखाई गयी है। 
 

MSY रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म

जिस भी व्यक्ति को 60,000 रुपये तक का ऋण 5% ब्याज दर पर चाहिए, वह अब MSY ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, प्रक्रिया नीचे देखें:-
  • सबसे पहले अन्तोदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं। 
  • मुख्यपेज पर, "New User ? Register Here" पर क्लिक करे। यहां पर दिए गए लॉगिन सेक्शन के तहत नए उपयोगकर्ता रजिस्टर लिंक मौजूद है:-
  • इस लिंक पर क्लिक करने पर हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा:-
  • तदनुसार, पंजीकरण करे और फिर लॉगिन "आईडी" और "पासवर्ड" का उपयोग करके लॉगिन करे। फिर नई विंडो में "Apply For Services" पर क्लिक करे और फिर "View All Available Servicesलिंक पर क्लिक करे। अगली विंडो में सर्च बॉक्स में "Mahila Samridhi" टाइप करे।
  • इसके बाद HSFDC विभाग द्वारा "Application for Mahila Samridhi Yojana(for Self Employment Income Generating Schemes only for Female Beneficiaries)" सर्विस का चयन करे।
  • फिर हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / आवेदन फॉर्म दिखाई देगा जैसा यहाँ दिखाया गया है:-
  • यहां आवेदक अपने  विवरणों को सटीक रूप से दर्ज कर सकते है और आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरे हुए MSY आवेदन पत्र को जमा कर सकते है। 
महत्वपूर्ण नोट:- लोग MSY विज्ञापन जारी होने के 45 दिनों तक http://hsfdc.org.in/ पर भी महिला समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
 

हरियाणा में महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता मानदंड

केवल वही महिला आवेदक जो MSY पात्रता मानदंड को पूरा करती है, वे महिला समृद्धि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है:-
  • आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • महिला अनुसूचित जाति से संबंध रखती हो। 
  • आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
  • ग्रामीण / शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
जो महिलाएं BPL श्रेणी में आती हो, उन्हें महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 10,000 रूपये तक की अतिरिक्त अनुदान राशि दी जाएगी।
 

हरियाणा महिला समृद्धि योजना आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची

हरियाणा महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर कर रियायती दर पर ऋण पाने के लिए निमिन्लिखित दस्तावेज जरुरी हैं:-  
  1. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र  
  2. आधार कार्ड 
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. पहचान पत्र 
  5. बैंक अकाउंट पासबुक 
  6. मोबाइल नंबर 
  7. पासपोर्ट साइज फोटो 
इन सभी प्रमाण पत्र के बिना ऋण नहीं दिया जायेगा, हालाँकि अगर आपके पास इनमे से कोई कागजात नहीं हैं तो आप कोई और तरीके से भी अपनी जाति, निवास, पहचान सत्यापित कर सकते हैं।           

महिला समृद्धि योजना के लिए लाभार्थी

अनुसूचित जाति (SC) से तालुक रखने वाली महिलाएं पात्रता मानदंड की पूर्ति के बाद काम ब्याज पर ऋण ले सकती है। ये ऋण महिला समृद्धि योजना के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जा सकते है। 
  • ब्यूटी पार्लर 
  • बुटीक 
  • कॉस्मेटिक शॉप   
  • डेयरी फार्मिंग  
  • चूड़ी की दुकान 
  • कपड़ो की दुकान 
  • मोची का कार्य  
  • सिलाई (दर्जी) की दुकान  
  • चाय की दुकान 
  • पापड़ बनाना  
  • टोकरी बनाना 
  • बिंदी की दुकान 
  • खिलौनों की दुकान 
  • कपडे ड्राईक्लीन की दुकान
  • फल व सब्जी विक्रेता
  • बिजली कार्य की दुकान   
  • घड़ी की दुकान 
इन सभी व्यवसायों के लिए लोन लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना होगा की कोई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय के लिए भी ऋण मिल सकता है।   

हरियाणा महिला समृद्धि योजना का विज्ञापन

हरियाणा महिला समृद्धि योजना को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को खुद का अपना काम स्थापित करने के लिए यह योजना  निर्माण किया है। राज्य सरकार इस MSY योजना में ब्याज की प्रतिवर्ष केवल 5% की दर से 60,000 रूपये तक का ऋण प्रदान करेगी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम  (HSFDC) विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए विज्ञापन जारी किया गया है:-   

इस योजना के अलावा राज्य सरकार ने एक नई सूक्ष्म ऋण योजना / माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस स्कीम भी शुरू की है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के काम करना है। 

हरियाणा महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य

जैसे की आप जानते है कि राज्य में बहुत सी ऐसी महिलाएं है जो अपना खुद का काम करना चाहती है, लेकिन आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण अपना खुद का कामकाज शुरू नहीं कर पाती। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा महिला समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें 60,000 रूपये का लोन 5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है।    

इस योजना के जरिये अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर ओर मेहनती बनाना है ताकि वह खुद का काम करके अपना और अपने परिवार को खुशहाल बना सके। इस योजना से वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके।

HSFDC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक - http://hsfdc.org.in/scheme.php
महिला समृद्धि योजना की पूरी जानकारी के लिए, क्लिक करें - http://hsfdc.org.in/detail.php 

राजस्थान पालनहार योजना पंजीकरण फॉर्म, आवेदन की स्तिथि, पेमेंट स्टेटस, लाभार्थी सूची | Rajasthan Palanhar Yojana Registration Form, Application / Payment Status, List at palanhaar.rajasthan.gov.in

Posted: 08 Jul 2020 06:35 PM PDT

** मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान पालनहार योजना के बारे में बताएंगे। हम आपको बताते है कि इस योजना में राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ, तलाकशुदा औरतों के बच्चे व एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए पालनहार योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री पालनहार योजना राजस्थान के तहत असहाय व असमर्थ माता-पिता के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है। यहां आपको राजस्थान पालनहार योजना से जुडी सभी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। आइए हम आपको राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, योग्यता क्या होनी चाहिए? अनुदान कितना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें, राजस्थान पालनहार योजना से संबंधित जानकारी हम आपको देते है।


अनाथ बच्‍चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्‍यवस्‍था संस्‍थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्‍तेदार/परिचित व्‍यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्‍छुक व्‍यक्ति को पालनहार बनाकर राज्‍य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्‍त्र एवं अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है। पालनहार योजना राजस्थान का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचने के लिए किया गया है। इस प्रकार राज्‍य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्‍पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।


राजस्थान पालनहार योजना (Rajasthan Palanhar Yojana) 2020

राजस्थान पालनहार योजना की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में हम आपको अब बताते हैं।

     

राजस्थान पालनहार योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड

पालनहार योजना एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड करने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गयी है:-  

  • पालनहार योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पर जाना होगा। 
  • इस पेज पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का एप्लीकेशन फॉर्म PDF फाइल को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक सबसे अंत में दिया गया है। 
  • राजस्थान मुख्यमंत्री पालनहार योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहाँ पर दिया गया है - https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/palanhar_form_2013.pdf
  • राजस्थान पालनहार योजना एप्लीकेशन (आवेदन) फॉर्म पीडीऍफ़ कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
  • पालनहार एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि भरनी होगी। 
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा। 
इसके बाद आवेदन फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।  

राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

राजस्थान पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गयी है:-

  • सबसे पहले पालनहार स्कीम के आधिकारिक पोर्टल http://palanhaar.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।
  • इस पोर्टल पर जाकर "Register" लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://sso.rajasthan.gov.in/register?RU=PALANHAAR पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद राजस्थान के SSO ID पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, पालनहार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
  • पंजीकरण पूरा करने के बाद लॉगिन करना होगा, मुख्यमंत्री पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
  • लॉगिन करने के बाद पालनहार योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरके सबमिट करने पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।   
सामाजिक कल्याण विभाग की पालनहार स्कीम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब ई-मित्र किओस्क के माध्यम से कर सकते हैं।

राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चों की सूची

दिनांक 08.02.2005 से लागू यह योजना आरम्‍भ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्‍चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय-समय पर संशोधन कर निम्‍नांकित श्रेणियों को भी जोडा गया है:-

  1. अनाथ बच्चे
  2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
  3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
  4. पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान
  5. एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान
  6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान
  7. विकलांग माता-पिता की संतान
  8. तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला की संतान
ऐसे सभी बच्चे जो उपर्युक्त केटेगरी में आते हों, उन सभी को पालनहार योजना का लाभ मिल सकता है।


पालनहार योजना 2020 में दी जाने वाली अनुदान राशि

इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे और पात्र बच्चे को 5 साल की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 साल के होने तक 1000 रूपये की दर से हर माह अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 

बच्चो को उनके कपड़ों,जूते, स्वेटर व अन्य आवश्यक कार्य के लिए 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है। 

पालनहार परिवार को उक्‍त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्‍बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्‍वीकृत किया जाता है।


पालनहार योजना राजस्थान 2020 की पात्रता

पालनहार योजनान्‍तर्गत अनाथ बच्‍चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है। 

  • पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
  • इस योजना के तहत आवेदक राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। 
  • ऐसे अनाथ बच्चों को 2 साल की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र पर तथा 6 साल की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।

इन सभी पात्रताओं को पूरे करने वाले लोग ही पालनहार बन पाएंगे और अनाथ / शोषित बच्चों का जीवन संवार पाएंगे।


श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेजों की सूची 

यहाँ पर पालनहार योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए श्रेणी वार दस्तावेजों की पूरी सूची दी गयी हैं:- 

  • अनाथ बच्चे : माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी। 
  • मृत्यु दंड / आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे : दंडादेश की प्रति
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे : विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति 
  • पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे : पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति 
  • एड्स पीड़ित माता / पिता के बच्चे : ए आर टी (कला केंद्र) द्वारा जारी ए आर डी डॉयरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी 
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे : सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रति 
  • विशेष योग्यजन माता -पिता के तीन बच्चे : 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति 
  • तलाकशुदा /परित्यक्तता महिला के बच्चे : तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन आदेश के प्रति। 

इन सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा, ताकि एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी हो सके।

 

पालनहार के दस्तावेज

पालनहार के इन सभी दस्तावेजों दस्तावेजों की जरुरत भी पड़ेगी, इन सभी कागज़ात को फॉर्म के साथ देने पर ही पालनहार बना जा सकता है:- 

  • पालनहार का आधार कार्ड 
  • भामाशाह कार्ड 
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • राशन कार्ड 
  • पहचान पत्र 
  • बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यान्तर होने का प्रमाण पत्र 
  • बच्चे का आधार कार्ड 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

राजस्थान पालनहार पोर्टल इनफार्मेशन - https://palanhaar.rajasthan.gov.in/information.html

आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) / लाभार्थी सूची (लिस्ट)

पालनहार योजना के आवेदक स्वयं के आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) / लाभार्थी सूची (लिस्ट)  देख सकते हैं जन सूचना पोर्टल पर इस लिंक द्वारा:- 


पालनहार योजना आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) / लाभार्थी सूची (लिस्ट) का पेज इस प्रकार दिखाई देगा:-
 

इस पेज पर आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) के लिए "Know Your Application Status" or लाभार्थी सूची (लिस्ट) "Beneficiaries List" ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।


पालनहार योजना पेमेंट स्टेटस

पालनहार योजना के पेमेंट की स्तिथि को जानने के लिए लोग निचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:-
 

राजस्थान पालनहार योजना के मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ's) 

सवाल - पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर - पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

सवाल - भामाशाह में अपडेट करने के बाद भी 'oops bank details not update' संदेश आ रहा है, तो क्या करें ?
उत्तर - कृपया थोड़ा रुकें। भामाशाह में अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है । इससे पहले राजस्थान पालनहार पोर्टल पर कोशिश अपने भामाशाह की जाँच करें, या बदलाव को प्रतिबिंबित नहीं मिलता.

सवाल - योजनान्तर्गत क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक है ?
उत्तर - पालनहार योजना में पालनहार का भामाशाह कार्ड, बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं मूल निवास हेतु मूलनिवास/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आवश्यक दस्तावेज है तथा श्रेणीवार दस्तावेज विभागीय वेबसाईट (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।

सवाल - आवेदन में आक्षेप के क्या कारण है, को चैक करने के लिये क्या करें ?
उत्तर - पालनहार योजना में आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर देखें।

सवाल - पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है ?
उत्तर - पालनहार योजना के भुगतान की जानकारी हेतु संबंधित ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा पालनहार पोर्टल (https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx) पर देखें।

सवाल - ईमित्र बंद हो जाने की स्थिति में क्या किया जावे ?
उत्तर - पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

राजस्थान पालनहार योजना के मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न - https://palanhaar.rajasthan.gov.in/faq.html 
पालनहार स्कीम की गाइडलाइन्स लिंक - https://www.sje.rajasthan.gov.in/Default.aspx?PageID=349
पालनहार योजना स्टेटस - sje.rajasthan.gov.in/Palanhaar_Status.aspx
 

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