बेसिक शिक्षा न्यूज़ । Basic Shiksha News | |
- SCOUT, GUIDE : 15 से 25 वर्ष के स्काउट/गाइड, रोवर/रेंजर और यूनिट लीडर का नाम भारत सरकार के पोर्टल पर भेजने के सम्बन्ध में
- ADD SCHOOL, HIGHCOURT : मान्यता प्राप्त अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
- SUPREME COURT : 69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता जल्द होगा साफ़, 15 को होगी अहम सुनवाई
| Posted: 12 Jul 2020 11:41 AM PDT |
| Posted: 12 Jul 2020 11:32 AM PDT ADD SCHOOL, HIGHCOURT : मान्यता प्राप्त अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विभिन्न मान्यता प्राप्त अनुदानित बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति की एसआईटी जांच पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल तथा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने गोंडा जिले के 28 अनुदानित बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। याची का कहना है कि पूरे प्रदेश के विभिन्न बेसिक स्कूलों में भी शिक्षकों की अनियमित तथा अवैध नियुक्ति हुई हैं। इनकी भी एसआईटी जांच कराई जानी चाहिए। याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर तथा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। |
| SUPREME COURT : 69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता जल्द होगा साफ़, 15 को होगी अहम सुनवाई Posted: 12 Jul 2020 11:28 AM PDT SUPREME COURT : 69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता जल्द होगा साफ़, 15 को होगी अहम सुनवाई नई दिल्ली । डेढ़ साल से विवादों के भंवर में फंसी 69000 शिक्षक भर्ती की राह जल्द आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 की जगह 15 जुलाई को करने जा रहा है। पिछले दिनों शीर्ष कोर्ट ने भर्ती से जुड़ी अन्य याचिकाओं की सुनवाई में जिस तरह से टिप्पणियां की हैं, उससे स्पष्ट है कि शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भले ही लंबे अंतराल पर लगाई है लेकिन, फैसले में अधिक वक्त नहीं लगेगा। जिला आवंटन पा चुके अभ्यर्थी एक माह से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से विवादों का अंत नहीं हो रहा। पहले यह भर्ती कटऑफ अंक को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही। फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसिलिंग रोकनी पड़ी। शिक्षामित्रों के चयन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने 37339 पद भरने पर रोक लगा रखी है। हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्थगनादेश जारी किया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तीन जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों का यूजीसी के विशेषज्ञों से परीक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर 12 जून को दो जजों की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद का अंत कर दिया है। लेकिन, नौ जून को शीर्ष कोर्ट के आदेश की वजह से यह भर्ती अधर में है। सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने दो जजों की पीठ के आदेश को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं की। पिछले दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने किसी मामले में अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी है, बल्कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी जरूर की थी कि वह अगली तारीख पर सुनवाई करके फैसला देगा। बीच में मॉडिफिकेशन याचिका आदि पर सुनवाई नहीं होगी। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट का 12 जून का आदेश आने के बाद शीर्ष कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करके सुनवाई का अनुरोध किया था, सरकार का कहना था कि नौ जून का आदेश उसे बिना सुने किया गया है। इसकी सुनवाई पहले 14 जुलाई को होनी थी लेकिन, कोर्ट ने उसे एक दिन और आगे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया है। इसका फैसला आने के बाद काउंसिलिंग कराकर नियुक्तियां होंगी। |
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