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| Posted: 12 Jul 2020 07:56 AM PDT आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-2021 (RTE Rajasthan Admission 2020-21) ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया rte.raj.nic.in पर शुरू हो चुकी है। **मेरे प्यारे साथियों** आज हम राजस्थान के छात्रों और छात्राओं के लिए आरटीई राजस्थान 2020 प्रवेश रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बताएंगे। सभी इच्छुक उम्मीदवार जो आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 25% आरक्षित सीटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते है वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें की आरटीई प्रवेश के अंतर्गत सभी प्राइवेट / सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीट रिज़र्व होती है और प्रवेश निःशुल्क होता है। रटे राजस्थान एडमिशन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म 9 जुलाई 2020 (शुरुआत तारीख) और 24 जुलाई 2020 (अंतिम तिथि) के बीच कर सकते हैं। आइए हम आपको आरटीई राजस्थान एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में जैसे कि स्कूल लिस्ट, योग्यता, पंजीकरण, दस्तावेजों की सूची, महत्वपूर्ण जानकारी देते है। आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020 आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है। Right to Education एक तरह की सरकारी योजना है, जो बच्चों को पढ़ाई प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। राजस्थान की राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत छात्रों को आरटीई राजस्थान ऑनलाइन प्रवेश 2020-2021 की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित कर रही है। इस अधिनियम में राजस्थान के कई शहरो में स्थित प्रतिष्ठित स्कूलों में बच्ची को प्रवेश पाने के लिए 25 %आरक्षण का कोटा है। RTE Rajasthan Admission Online Registration / Application Form 2020 की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी जाएगी। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट rte.raj.nic.in पर सत्र 2020-21 दिशा निर्देश, आरटीइ टाईम फ्रेम, छात्र ऑनलाइन आवेदन व अन्य जानकारी उपलब्ध है। आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-2021 के लिए स्कूल की तरफ से किये जाने वाले ऑनलाइन पंजीकरण खत्म हो गए है और छात्रों के पंजीकरण शुरू हो चुके है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 जुलाई 2020 से पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आरटीई राजस्थान प्रवेश के लिए ऑनलइन आवेदन कर सकते है। आरटीई राजस्थान प्रवेश 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्मRTE Online Admission Form 2020 -21 में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेप्स नीचे दिए गए है:-
इसके अलावा उम्मीदवार नीचे दिए लिंक के माध्यम से RTE Rajasthan Application Form Format Download कर सकते है - https://rte.raj.nic.in/Home/DownloadApplicationForm.aspx आरटीई राजस्थान के तहत कौन से बालक निःशुल्क स्कूली शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं (आवेदन पात्रता)1) दुर्बल वर्ग - ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है । 2) असुविधाग्रस्त समूह -
3) बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। आरटीई राजस्थान एडमिशन पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज1) दुर्बल वर्ग
2) असुविधाग्रस्त समूह
शिक्षा का अधिकार-आरटीई अधिनियम,2009 का मुख्य उद्देश्य 14 साल से कम आयु के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। वे छात्र जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है,केंद्र सरकार छात्रों के लिए कक्षा 8वी तक अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 25 %सीटें आरक्षित करती है। आरटीई प्रवेश 2020-21 राजस्थान - स्कूलों की सूचीउम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्कूल की सूची ऑनलाइन भी देख सकते है। स्कूल की डिटेल देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक क्लिक कर सकते है - https://rte.raj.nic.in/Home/SearchSchoolDetails.aspx इस लिंक पर क्लिक करने के बाद School List Page for RTE Rajasthan Admission 2020 21 खुल जायेगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यहां पर उम्मीदवारो को जिला, ग्राम, वार्ड, ब्लॉक चुन कर "खोजे" बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद स्कूलों की सूची उसके सामने आ जाएगी। राजस्थान रटे एडमिशन टाइम फ्रेमआरटीई राजस्थान एडमिशन टाइम फ्रेम देखने के लिए http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/TimeFrame.aspx लिंक पर जाएं:- आरटीइ राजस्थान सत्र 2020-21 दिशा निर्देश - https://rte.raj.nic.in/Home/RTEDishaNirdesh2020_21.aspx आर.टी.ई. राजस्थान एडमिशन उद्देश्यनि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। आर. टी. ई. आवेदन प्रक्रियाअभिभावक सत्र 2020-21 में केवल आरटीइ पोर्टल / राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन ही दे सकते है । इस प्रक्रिया में अभिभावक कैचमेंट एरिया के विद्यालयों की सूचि में से अधिकतम पन्दरह (15) विद्यालयों का चयन कर सकतें हैं । एक ही विद्यालय में एक से अधिक बार आवेदन करने पर केंद्रीकृत लॉटरी प्रकिया द्वारा अलॉट अधिकतम मान्यता क्रमांक ही प्रवेश के लिए मान्य होगा । आवेदन की अंतिम तिथि 24-जुलाई-2020 है। आर. टी. ई. चयन प्रक्रिया (केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया)इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं। पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है। इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है। इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है। केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है। विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है। ऑनलाइन लॉटरी दिनांक 30-जुलाई-2020 को है। ज्यादा जानकारी के लिए http://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/PrivateSchoolPortal.aspx आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। |
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