Yogi Yojana |
Posted: 25 Jul 2020 08:38 PM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना (CG Saur Sujala Yojana) 2020 के बारे में बतायंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम दरों पर सोलर पंप दिया जाए ताकि किसान अपनी पैदावार को बढ़ा सके ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि यदि हमारा किसान कमजोर रहेगा तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। इस योजना के तहत किसानो को कम कीमत पर सोलर पंप प्रदान करके फसलों की सिंचाई से जुडी हुई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसलिए किसानो को ऊपर उठाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। आइए इस योजना से जुड़े लाभ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन की पात्रता, दस्तावेजों की सूची की जानकारी हम आपको बताते हैं। सीजी सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य रियायती दरों (subsidized rates) पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है | इस योजना से न केवल किसान अपनी भूमि पर खेती करने के लिए अधिक सक्षम होंगे बल्कि इस योजना के तहत ग्रामीण छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। सौर सुजला योजना के तहत सरकार क्रमश: 3HP और 5HP क्षमता वाले सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों (Solar Irrigation Pumps) को किसानों को वितरित करेगी। सौर सुजला योजना के तहत अगले दो साल में छत्तीसगढ़ में लगभग 51000 किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा जहां बिजली अभी तक नहीं पहुँची है। छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना (CG Saur Sujala Yojana) 2020सौर सुजला योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग (Energy Dept.) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (CREDA) द्वारा लागू किया जाएगा | इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के भीतर लगभग 11000 सौर पंप (Solar Irrigation Pumps) राज्य के कई क्षेत्रों में किसानों को वितरित किये गए थे, अब लक्ष्य 51,000 किसानों को लाभान्वित करने का है। सौर सुजला योजना के तहत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार के कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा किया जाएगा | किसान जो पहले से ही बोरवेल (Borewell) या पंप योजना (Pump Scheme ) के तहत लाभान्वित है वो भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।इस योजना के तहत कृषि और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने का उद्देश्य है। सरकार 3HP और 5 HP श्रमता वाले और 3.5 लाख से 4.5 लाख रूपये मूल्य के सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप किसानों को बाँट रही है। 31 मार्च 2020 से किसानों को रियायती दरों पर पंप उपलब्ध करायें जा रहे हैं। सौर सुजला योजना से छत्तीसगढ़ में अगले दो सालों में 51,000 किसान लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना ऑफलाइन पंजीकरण / आवेदन कैसे करेआपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आपको दिए गए चरणों के द्वारा ऑफलाइन मोड में आवदेन कर सकते है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि विभाग (Agriculture Department) मुख्य पंजीयन प्राधिकरण (Registering Authority) है | किसान आवेदन करने के लिए मुक्त है पर रियायती दरों में सोलर पंप बांटने के लिए योग्य पात्रों को चयन कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा किया जायेगा | इस योजना के लिए आवेदन पत्र ब्लॉक कार्यालयों और कृषि कार्यालयों में उपलब्ध है | इसके बाद आपको वहाँ से आवदेन फॉर्म लेना है। इस आवेदन फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण दर्ज करके अपने आवश्यक दस्तावेज से जोड़ कर देना है। आवेदन को ठीक से भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल कृषि कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा | इस योजना के लिए आवेदन शुल्क भी है | आवेदन प्राप्त होने के बाद CREDA (Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा जांच की जाती है की आवेदक इस योजना के लिए योग्य पात्र है या नही | यदि आवेदक इस योजना का पात्र होगा तो सौर सिंचाई पंप रियायती दर पर किसानों को दे दिया जायेगा। जब एक बार आप फॉर्म जमा करेंगे,कृषि विभाग आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए उनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर देगा।छत्तीसगढ़ सौर सुजाला योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें ऑनलाइनआपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने कि स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सौर सुजला योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का सीधा लिंक है - http://www.creda.in/credaapp/download_link/form.pdf. सौर सुजाला योजना आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:- इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई व्यक्तिगत जानकारी का प्रिंट निकलवा ले और विवरण दर्ज पूरा भरना होगा। इसके बाद ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करवाना है जैसा ऊपर समझा दिया गया है। इस प्रकार आपका छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के अंतर्गत पंजीकरण / आवेदन सफल हो जाएगा। सौर सुजला योजना पात्रता मानदंडइस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा। छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के तहत छोटे, मध्यम, बड़े किसान इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।छत्तीसगढ़ सोलर पंप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचीइस योजना के लिए कृषि विभाग (Agriculture Department) आवेदक से आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। लाभार्थी का नाम व पता उचित दस्तावेज जैसे पहचान के सबूत (Identity Proof) और पते के सबूत (Address Proof) के साथ एकत्रित करना। इस योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर (Aadhar Number) अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते (Bank Accounts) की जानकारी आवश्यक होती है। आवेदक को अपनी किसी एक बचत बैंक खाते (Saving Bank Accounts) की जानकारी प्रदान करनी होगी। आवेदक को अपना Mobile Number भी अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। लाभार्थियों को SMS के माध्यम से परियोजना के बारे में update करते रहा जायेगा। सौर सुजला योजना के तहत वितरित सोलर पम्पों के प्रकारमोदी सरकार ने सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) के तहत लाभार्थियों को 2 तरह के सोलर पंप वितरित किये जायेंगे। इन सोलर पम्पों की क्षमता और विन्यास (Capacity and Configuration) अलग -2 होगा। इनमे से पहला सोलर पंप 3HP का है। यह छोटे पैमाने के किसानों के लिए उनकी सिंचाई गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा सोलर पंप 5HP का है जिसकी क्षमता अधिक है और यह ज्यादा पानी को पंप (pump) कर सकता है। यह माध्यम से उच्च पैमाने के किसानों के लिए उनकी सिंचाई गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये दोनों ही सोलर पंप (Solar Pump)अत्यधिक कुशल हैं और CREDA (Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा इन पम्पों के installation और maintenance में Technical Support दिया जाता है। सौर सुजला योजना के तहत सोलर पम्पों की रियायती दरेंवर्तमान में 5HP सोलर पंप (Solar Pump) की बाजार में कीमत 4.5 लाख है। सौर सुजला योजना (Saur Sujala Yojana) के तहत ये सोलर पंप (Solar Pump) किसानों को रियायती दरों (subsidized rates) पर उपलब्ध कराये जायेंगे। 5HP सोलर पंप (Solar Pump) की रियायती कीमत लगभग 10,000- 20,000 होगी जो इस समय निश्चित नही है। वहीँ काम क्षमता वाले 3HP सोलर पंप (Solar Pump) की बाजार में कीमत 3.5 लाख है। ये सोलर पंप (Solar Pump) योजना के तहत योग्य किसानों को 7,000- 18,000 की रियायती कीमत पर प्रदान किये जायेंगे। इसलिए यह पम्पों पर एक भारी छूट है अन्यथा गरीब किसानों के लिए unaffordable होता। सौर सुजला योजना का लाभछत्तीसगढ़ में किसानों के लिए सावर ऊर्जा से सिंचाई पंपो का लाभ मिलेगा। सरकार ने किसानों को 3HP और 5MP के 5 लाख रूपये वाले सौर पंप किसानों को वितरित किये जाएंगे।
इस योजना में वितरण 31 मार्च से खुलने के साथ 2020 तक किया जाएगा। इससे लगभग 51,000 हजार किसानों को फायदा मिलेगा। |
Posted: 25 Jul 2020 06:44 PM PDT **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल (http://103.94.204.46:8080/) के बारे में बताएंगे। यह पोर्टल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना (शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना) के लिए 2 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। यह पोर्टल मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण लेने के लिए पंजीकरण / आवेदन करने में सहायक होगा। अब म.प्र के शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज के 10,000 रूपये का बैंक लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आइए इस एमपी शहरी असंगठित कामगार सेतु पोर्टल से जुडी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे। जैसे कि MP Mukhyamantri Urban Street Vendor Loan Scheme ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना, पात्रता और लाभार्थी सूची, सर्वे रिपोर्ट यहाँ Shehri Kamgar Setu Portal पर देखें। मध्यप्रदेश सरकार के पथ विक्रेताओं को अपने व्यापार को आगे के लिए ऋण देने की पहल की है। अब 10 हजार तक के ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना शुरू कर दी है। इस योजना में बैंको से ब्याज के बिना 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी शहरी सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है। ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यहां तक कि लाभार्थियों बैंको से किसी भी प्रकार की संपाश्विक जमानत राशि देने की जरूरत नहीं है। शहर के इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस ऋण योजना की पूरी जानकारी इस पोस्ट में नीचे दी गयी है। इस आर्टिकल से पथ विक्रेता जान सकेंगे की एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र कैसे भरना है। साथ ही कौन से पथ विक्रेता इस एक वर्ष के बिना ब्याज के लोन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म शहरी कामगार सेतु पोर्टल पर भर सकते हैं। यहाँ तक की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के आवश्यक दस्तावेजों की सूची व अन्य जानकारी भी उपलब्ध है। मध्यप्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल - म. प्र मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण / आवेदन पत्रमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 जुलाई 2020 को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "एमपी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी)" और "शहरी कामगार सेतु पोर्टल" लॉन्च किया। सम्मेलन में शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के उद्घाटन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और शहरी विकास मंत्री और अन्य उपस्थित थे। आइये अब शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया देखते हैं।एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म 2020मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। कामगार सेतु पोर्टल पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के लिए आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। MP Mukhyamantri Urban Street Vendor Loan Scheme Online Registration / Application Form भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:-
पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे। एमपी मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के लिए पात्रता मानदंडप्रत्येक आवेदक को एमपी मुख्य मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
इस एमपी शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेता कौन कौन से व्यवसाएँ करने वाले होंगे, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गयी है। म.प्र मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना के विषय मेंदीनदयाल अन्त्योदेय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" के स्थान पर 12वी पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन" अक्टूबर 2013 से लागू की गई थी। स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर शहरी जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है। इन्हे रेहड़ी वाला, साईकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामो से जाना जाता है। इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी , ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि विक्रय किये है | इन व्यवसायी द्वारा शहरी क्षेत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का उद्देश्यभारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन" का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी। योजना का लाभ केवल शहरी क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर लोन योजना लाभार्थी सूची - कौन कर सकते हैं आवेदनमध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता लोन योजना लाभार्थी सूची इस प्रकार है:-
मध्य प्रदेश शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्रीजो भी पथ विक्रेता इस शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना के तहत लोन पाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखना होगा:-
ये सभी अभिलेख/ सामग्री की जानकारी शहरी असंगठित कामगार सेतु पोर्टल पर म.प्र मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होगी। मध्य प्रदेश सरकार इस जानकारी के सत्यापित होने पर ही बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना पंजीकरण / आवेदन करते समय इस जानकारी लेने का मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना में भ्रष्टाचार ना हो और जिन पथ विक्रेता को इस ऋण की आवश्यकता है, उन्हें सीधा ऋण मिल जाए। शहरी पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर ऋण मिलने में कितना समय लगेगाइस मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना (शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना) के अंदर 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। मामलों को "पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)" के आधार पर निपटाया जाएगा। योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा, एमपी कियोस्क के माध्यम से भी आवदेन जमा किया जा सकता है जो बिलकुल निशुल्क होगा। किसी भी गारंटी, फीस और सिक्योरिटी डिपोसिट देने की आवश्यकता नहीं हैमध्यप्रदेश राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क, बैंक गारंटी और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियो को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। सभी पंजीकृत शहरी पथ विक्रेता आवेदकों को लोन देने के लिए बैंक को गारंटी म.प्र राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। |
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