क्रांतिदूत |
- टीकाकरण हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का सर्वे 30 अप्रैल तक
- कल इन फीडरों पर बंद रहेगा विद्युत प्रवाह
- कई बीमारियों से ग्रसित 73 साल के बांझल ने जीती कोरोना की जंग
- 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित, धारा 144 के तहत आदेश जारी
| टीकाकरण हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का सर्वे 30 अप्रैल तक Posted: 26 Apr 2021 06:43 AM PDT
शिवपुरी, 26 अप्रैल 2021/ कोविड-19 टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का सर्वे नामजद किए जाने हेतु किया जाना है। यह सर्वे कार्य 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु किए जा रहे सर्वे कार्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की प्रत्येक ग्राम, वार्ड से जानकारी एकत्रित कर व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा और संक्रमित व्यक्तियों का इलाज कराया जाएगा। इस कार्य के लिए वार्डवार सर्वे टीम बनाई गई है। जिसमें बी.एल.ओ., आंगनवाडी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव एवं आशा कार्यकर्ता के साथ-साथ ग्राम कोटवार, पटवारी एवं पुलिस बीट गार्ड भी साथ रहेंगे। |
| कल इन फीडरों पर बंद रहेगा विद्युत प्रवाह Posted: 26 Apr 2021 06:39 AM PDT
शिवपुरी, 26 अप्रैल 2021/ 11 के.व्ही. सिटी फीडर एवं 33 के.व्ही. परिच्छा फीडर पर 27 अप्रैल को आवश्यक रख-रखाव के कार्य किए जाने के कारण विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। उक्त 11 के.व्ही. सिटी फीडर के बंद रहने से प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक फिजिकल रोड, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, दो बत्ती चौराहा, माधवचैक, शंकर कालोनी के आसपास क्षेत्र प्रभारी रहेंगे। इसी प्रकार 33 के.व्ही. परिच्छा फीडर के बंद रहने से प्रातः 10 बजे से अपराह्न 05 बजे तक 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र परिच्छा, राठखेड़ा एवं चकराना से जुड़े समस्त क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। |
| कई बीमारियों से ग्रसित 73 साल के बांझल ने जीती कोरोना की जंग Posted: 26 Apr 2021 06:36 AM PDT
कोरोना महामारी से प्रतिदिन बडी संख्या में लोग जीत दर्ज कराकर सकुशल अपने घर की ओर लौट रहे है। उनमें से ही कई बीमारियों से ग्रसित 73 वर्षीय एम.के.बांझल ने 12 दिन के चिकित्सकीय उपचार के बाद कोरोना को मात देकर जीत हासिल की है । उल्लेउखनीय है कि शिवपुरी जिले में प्रतिदिन औसतन डेढ सैकडा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे है । इनमें से कई रोगी चिकित्सकीय उपचार के बाद कोरोना पर विजय प्राप्त् कर रहे है । आंकडों की माने तो जिले में अब तक लगभग 5401 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसमें से कई रोगी ऐसे है जो पूर्व से कई बीमारियों से ग्रसित रहे है । शिवपुरी निवासी 73 वर्षीय एम.के.बांझल हैं जो पूर्व से लकवा, मधुमेह, अस्थमा सहित हाइपर टेंशन जैसी बीमारी से ग्रसित है। श्री बांझल की तबीयत अचानक बेहद खराब होने पर उनके पुत्र संजीव बांझल ने उन्हें जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। जिस पर डॉ शर्मा के द्वारा परीक्षण किया जाकर उनका आक्सीजन लेबल एसपीओ टू कम होने के कारण तत्काल आक्सीजन दी गई और कोरोना के लक्षण के चलते कोरोना की जॉच करायी गयी । रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ट्रामा सेंटर से कोरोना आईसीयू में स्थानांतरित किया गया । जहॉ चिकित्सकों द्वारा उपचार प्रारंभ कर 12 दिवस तक ऑक्सीजन सपोर्ट के माध्याम से उपचार किया गया । जिससे उनकी सांसों की डोर चलती रही । श्री बांझल को 13 वे दिन पूर्ण स्वस्थ्य होने पर डिसचार्ज किया गया। जिस समय वह डिसचार्ज होकर अपने घर जा रहे थे।तब उनके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी। अपने स्वस्थ्य होने पर श्री बांझल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ए.एल. शर्मा सहित जिला अस्पताल के सिविल सर्जन एवं चिकित्सकीय स्टाफ का आभार व्यक्त किया। श्री एम के बांझल से अधिक सन्तुष्टि और कृतज्ञता के भाव उनके पुत्र संजीव वांझल के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी सभी का कोटी कोटी आभार व्यक्त किया। |
| 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित, धारा 144 के तहत आदेश जारी Posted: 26 Apr 2021 06:32 AM PDT
शिवपुरी, 26 अप्रैल 2021/ कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है। जिसके तहत संपूर्ण जिले में आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। 28 अप्रैल से वैवाहिक कार्यक्रम स्थगित किये गए हैं एवं पूर्व से जारी अनुमतियां निरस्त की जाती हैं। जारी आदेश के तहत ग्राम पंचायतों की सीमाबंदी की जाकर एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिला शिवपुरी सीमांतर्गत रेेेड जोन से यलो जोन और यलो जोन से रेड ज़ोन में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रेड जोन की सतत् निगरानी संबंधित क्षेत्र के वार्ड प्रभारी, पंचायत सचिव, एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा की जाएगी। रेड जोन बड़ा कन्टेंमेंट एरिया रहेगा तथा रेड जोन में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनावश्यक आवागमन को बंद करने के लिए कुछ चिन्हांकित सड़कों पर यातायात अस्थाई रूप से बंद किया जाएगा। उक्त मार्गो का चिन्हांकन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं यातायात प्रभारी करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं महामारी अधिनियम 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। |
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