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Tuesday, August 31, 2021

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UP Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana Online Application / Registration Form 2021 | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र

Posted: 31 Aug 2021 05:50 AM PDT

श्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र आमंत्रित कर रही है। प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। अगर आप भी यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है तो इस आर्टिकल को पढ़ते रहिये। यहाँ पर हम आपको इस उ.प्र सीएम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण (loan) कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही इस योजना की पात्रता, उद्देश्य, जरुरी दस्तावेज, आवेदन की स्तिथि कैसे जांचे और आधिकारिक पोर्टल के बारे में भी बताएंगे।

यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2021

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र अब आधिकारिक वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi पर मांगे जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु Rs. 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु Rs. 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यूपी राज्य सरकार द्वारा 25% मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रूपये 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रूपये 2.50 लाख है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रिया

मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
  • सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi/login/registration_login
  • इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना लॉगिन पेज खुल जाएगा:-
  • इस पेज पर "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें जिससे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा:-
  • यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने पर आवेदन / पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी आवेदकों को उनकी ई मेल ID पर अधिसूचना दे दी जाएगी।

पूरी प्रक्रिया विस्तारपूर्वक जानने के लिए http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/UPDI_applicant_Instructions.pdf लिंक पर क्लिक करें। 

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक का प्रथम पेज
  • बैंक अकाउंट नंबर
 

यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए जरुरी पात्रता शर्तें 

जो भी आवेदक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन / पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें इन पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:-
  • आवेदक उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • आवेदक की न्यनू तम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नही होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
  • आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तो को पूर्ण किये जानेके सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पात्रता जानने का सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mysy.pdf

यूपी सीएम युवा स्वरोजग़ार योजना के आवेदन की स्तिथि 


जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आवेदन की स्तिथि देखना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
  • सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi/login/registration_login
  • इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना आवेदन की स्तिथि खोजने का पेज खुल जाएगा:-
  • यहाँ पर आवेदक अपने एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या डालकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आवेदन की स्तिथि जांच सकते हैं।   

योगी आदित्यनाथ सरकार की अन्य ऋण योजनाओं की सूची

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी अन्य ऋण योजनाओ की सूची इस प्रकार है:-    

एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना

योजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।

  • योजनान्तर्गत रु० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 25 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 50 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। 

Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_mm.pdf

एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।

प्रशिक्षण

  • योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं अनावासीय होगा |
  • प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु. 200/- मानदेय के रूप में दिया जाएगा |

प्रशिक्षार्थी की पात्रता

  • आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
  • प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी |
  • आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो |
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा | परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।

Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_toolkit.pdf

हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0

यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र मे परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से करना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है| Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/Hastshilp.pdf

अनु0 जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/sc_st.pdf

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में चार माह की अवधि का होगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी लिए जाएंगे।अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/OBC.pdf

एक जनपद एक उत्पाद - विपणन प्रोत्साहन योजना, उ0प्र0

राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता प्रदान की है|ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के मकसद से 'एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन' योजना शुरू की गई थी। इसके तहत प्रदेश में लगने वाले मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75 फीसद (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75 फीसद (अधिकतम 75 सौ रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड एसी अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है। Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mda.pdf

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उ0प्र0

योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है| योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा| सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित ,आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी|आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए| आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए|

आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए|योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है। Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/vssy.pdf

उत्तर प्रदेश की सभी स्वरोजगार योजनाओं की ज्यादा जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं। 

उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना - युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोज़गार के लिए 25 KW क्षमता के सोलर पावर प्लांट | Uttarakhand Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2021

Posted: 31 Aug 2021 05:49 AM PDT

** मेरे प्यारे साथियों ** आज हम आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड राज्य के युवाओं, प्रवासियों और किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए " मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शासनादेश " जारी कर दिया गया है। इसमें 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार का लक्ष्य रखा गया है। 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण, अनुदान आदि लाभ दरन्य किए जाएंगे। 

उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021 

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति और वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास के लिए प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों और कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से निम्ननाधीन संस्थाओं के सिद्धांतों के अधीन मुख्यमंत्री सौर स्वावलंबन योजना संचालित किए जाने की श्री। राज्यपाल महोदय सहकार स्वीकृति प्रदान करते हैं।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य निमिन्लिखित हैं: -
  • प्रदेश के बेरोजगारों, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो COVID-19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं और लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्टार पर स्व-रोज़गार के अवसर सुलभ बनाने।
  • पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।
  • ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है, पर सोलर पावर प्लांट लगाकर आय के साधन विकसित हो रहे हैं।
  • प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और आरपीओ की पूर्ति सुनिश्चित करना।
  • योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के साथ साथ उक्त भूमि पर मौन पालन और फल, सब्जी और जड़ी बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन विकसित किए गए चलते हैं।
प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहां के निवासियों और कृषकों को रोजगार / व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध ना होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है। ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों और राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने और ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर विद्युत परिषद को यूपीसीएल को विक्रय करने से आय के साधन विकसित करने के लिए विकसित करना है। 

मुख्यमंत्री सौरभोज योजना

इस योजना का नाम "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" होगा। यह योजना पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना के तहत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट सेन्येड जाएंगे। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि या लीज पर भूमि के बारे में सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत 10000 परियोजनाएं पात्र पात्र को आवंटित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण MSME और वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जाएगा। 

इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं.-580/VII-3/01(03)-एम.एस.एम.ई/2020 दि-09 मई, 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जाएगा तथा योजना के अंतर्गत आवंटित सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (मसमस) विभाग द्वारा लागू "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान / मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत MSME Online Portal के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। इस योजना का क्रियान्वन उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जाएगा तथा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लि. (यू.पी.सी.एल) एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता

केवल वे ही आवेदक जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता को पूरा करेंगे वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:-  
1) यह योजना केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होगी।
2) इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोज़गार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकते हैं।
3) इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी।
4) इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा।

परियोजना हेतु तकनीकी मानक

  1. इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवॉट क्षमता के संयंत्र आवंटित किये जाएंगे।
  2. 25 किलोवॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता होगी।
  3. 25 किलोवॉट क्षमता के संयंत्र की स्थापना पर लगभग 40 हजार प्रति किलोवॉट की दर से कुल 10 लाख का व्यय संभावित है।
  4. उत्तराखंड राज्य में औसतन धुप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवॉट क्षमता के संयंत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि.वॉ. की दर से कुल 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन हो सकता है।
  5. इस स्कीम के अंतर्गत यू.पी.सी.एल द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक श्रमता के स्थापित ट्रांसफार्मर्स से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) एवं मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर हवाई दूरी तक सोलर पवार प्लांट (संयंत्र) आंवटित किये जाएँगे। यदि ट्रांसफार्मर के आस-पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते है, तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनत्तम आय के आधार पर परियोजना आवंटन की जाएगी।
  6. प्रदेश में यू.पी.सी.एल द्वारा 63 KVAएवं उससे अधिक श्रमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मर्स के स्थलों की सूचना Online Portal पर उपलब्ध करायी जाएगी जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
  7. इस योजना के अंतर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत् को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू.पी.सी.एल) द्वारा मा. उत्तराखंड विधुत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षो तक क्रय किया जायेगा।
  8. यू.पी.सी.एल द्वारा विद्युत् क्रय करने हेतु सम्बंधित लाभार्थी के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना हेतु ऋण एवं अनुमन्य लाभ

  • इस स्कीम में उत्तराखंड राज्य / जिला सहकारी बैंको द्वारा चयनित लाभार्थियों को अनुमन्यता के आधार पर 8.00 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  • इस योजना में संयंत्र की कुल लागत का 70% तक अंश लाभार्थी को ऋण के रूप में राज्य / सहकारी बैंको के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा तथा शेष राशि सम्बंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को MSME विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना मैं प्राविधानित मार्जिन मनी / अनुदान एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के अंतर्गत 15 साल की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा।
  • यदि कोई लाभार्थी स्वयं के व्यय पर अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / अन्य बैंक से ऋण प्राप्त कर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते है, तो उस लाभार्थी को भी एम.एस.एम.ई विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान / मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को अपनी भूमि के भू-परिवर्तन उपरान्त Mortgage करने के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को संयंत्र स्थापित किये जाने वाले भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय एवं स्कन्ध पादपों के बीज निशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे सम्बंधित लाभार्थी अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा से विद्युत् उत्पादन के साथ-साथ मधुमक्खी पालन करने एवं स्थानीय उत्पाद जैसे (अदरक, हल्दी एवं अन्य जड़ी -बूटियाँ) की पैदावार करने से आय के अतिरिक्त स्त्रोत विकसित कर सकेंगे।

परियोजना की आर्थिकी

उदाहरण के रूप में 25 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पावर प्लांट पर 40 हजार प्रति कि.वॉ. की दर से कुल लगभग 10 लाख का व्यय सम्भावित है। परियोजना लागत पर सहकारी बैंक से 70% तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जायेगी। 25 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पावर प्लांट से वर्षभर में अनुमानित 38,000 यूनिट विद्युत् उत्पादन हो सकेगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आवेदन / चयन प्रक्रिया 

1) इस योजना हेतु उरेडा द्वारा MSME Online Portal पर आवेदन आमंत्रित /प्राप्त किये जायेंगे। 
2) आवेदन के साथ हर लाभार्थी को रु 500/- (जी0एस0टी0 सहित) आवेदन शुल्क के रूप में निर्देशक,उरेडा,देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाना होगा अथवा उरेडा के खाता सं0- 4422000101072887,IFSC Code:PUNB0442200, ब्रांच :विधानसभा,देहरादून में जमा कराया जाना होगा। 
3) प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु हर जनपद में निम्नानुसार "तकनीकी समिति" गठित की जायेगी :-
महाप्रबंधक,जिला उद्योग केंद्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि। 
यू0पी0सी0एल0 के सम्बंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता। 
उरेडा के जनपदीय अधिकारी, (समन्वयक)
4)  तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गये किसानों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा: -
जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी- अध्यक्ष। 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र-रियासत। 
अधिशासी अभयता, यू ० पी ० सी ० एल ० -सतस। 
सम्बंधित जनपद के सचिव / महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक-सभाओं। 
दर्शकों 0 परिधि 0 अधिग्रहित 0 / परिधि 0 अधिग्रहित 0, उरेडा-सभा सचिव। 

विविध  - परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थी द्वारा उत्तराखंड पावर कोर्प लि 0 (यू 0 पी 0 सी 0 एल 0 एल 0) के साथ विधुत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा।

[Apply] UIDAI Baal Aadhaar Card Online Registration Form 2021 | Blue Colour Aadhar Card for Children

Posted: 31 Aug 2021 05:46 AM PDT

Unique Identification Authority of India (UIDAI) invites Baal Aadhaar Card online registration form 2021. People can now fill online application form for blue coloured aadhar card for children below 5 years of age at nearby located aadhaar seva kendras. Check supporting documents list, book a slot and apply online for central govt. Baal Aadhar Card at uidai.gov.in.  
Baal Aadhaar Cards could be made for new born babies as well as school going children less than 5 year age. Once the child attains age of 5 years, these Baal Aadhar card needs to be updated and reactivated. The reason for updation is that bio-metrics (fingerprints) and iris (retina scan) of child are not developed. 

Now fill Baal Aadhaar Card online application form 2021 and book a slot for your children to get this card.

Baal Aadhaar Card Online Registration Form 2021

Here is the complete process to fill Baal Aadhaar Card online registration form:-
  • Visit the official UIDAI website at https://www.uidai.gov.in/
  • On homepage, click at Book Appointment link under Get Aadhaar section or directly click link below.
  • https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
  • Book an appointment facility is to book appointment at Aadhaar Seva Kendra for Aadhar services like fresh enrollment, update of name, address, mobile no, email ID, date of birth, gender and biometric (photo + fingerprint + iris).
  • Here candidates can book an appointment at UIDAI run Aadhaar Seva Kendra for which city / location needs to be entered. Select the location and click at Proceed to Book Appointment button.
  • Enter your mobile number and click at Generate OTP button to get OTP on your mobile. Afterwards, enter the OTP and click at Verify OTP button to open the Baal Aadhar Card online application form for slot booking.

  • After submitting all the details, click at the Next button to complete the apply online process for slot booking.
 Moreover, people can even book appointment at Registrar run Aadhaar Seva Kendra. After completion of online booking slot, take your child to the Aadhaar Seva Kendra to make their Baal aadhar card.

Baal Aadhar Card List of Documents Required

All the applicants can make Baal Aadhaar Card for infants by showing the Discharge Slip of Hospitals. In case discharge slip is not present, then apply for Baal Aadhar Card through Birth Certificate in addition to aadhar card of one of the parents. In addition to this, school identity card of children can also be used to apply for Baal Aadhar Card online.

A child below 5 years gets a blue coloured BaalAadhaar, which is valid till the child becomes 5 yr old. A mandatory biometric update is required to reactivate the children Aadhaar. For this, take the child to any nearby Aadhaar Kendra. For any further assistance, call on the UIDAI Aadhaar Toll Free Number at 1947. Baal Aadhar Card is also needed to be updated one more time after the age of children becomes 15.

PM Shram Yogi Mandhan Yojana Registration 2021 | PMSYM Scheme Online Apply @ maandhan.in

Posted: 31 Aug 2021 05:45 AM PDT

पीएम श्रम योगी मानधन योजना ऑनलाइन आवेदन | PMSYM एप्लीकेशन फॉर्म 2021. Central govt. invites online applications for Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana 2021. Now people can make PM Shram Yogi Mandhan Yojana Registration at maandhan.in. The PMSYM Scheme online apply process is still ongoing at the official website. Under this scheme, the Indian govt. will provide Rs. 3,000 per month as pension to all unorganized workers (UW).
People can even make PMSYM registrations at the Common Service Centers (CSC) located near them. This scheme is a voluntary contribution scheme and will benefit people on attaining the age of 60 years. All such people who apply online and make enrollment for PMSYm scheme will be able to avail its benefits. All the interested candidates can check the PMSYM online application status, pension chart and download PMSYM card in PDF format.
 

PMSYM Online Registration Form 2021

Below is the complete process to make PMSYM online registration:-

  • Firstly visit the official website at https://maandhan.in/
  • At the homepage, click at the "Click Here to Apply Now" tab to open the page as shown below:-


PMSYM Online Apply Form 2021 (Self Enrollment) using Mobile No. & OTP

After the above mentioned steps, click at the Self Enrollment tab using mobile number and OTP link. Afterwards, enter your mobile number and click at "Proceed" button. Then enter captcha and click at the Generate OTP button to make login using mobile number and OTP as shown below:-
Afterwards, you will receive an OTP from Digital Seva Portal. Enter the OTP and click at "Proceed" button to go to your dashboard.
Click at the scheme name under "Enrollment" tab in the main menu to open the PMSYM online application form as shown below:-

Here candidates can fill in all the details accurately and click at the "Submit" button to complete the PMSYM apply online process.

PMSYM Online Apply at Common Service Centers (CSC VLE) 

In case the applicant does not want to perform self enrollment, then CSC VLE can perform PMSYM online apply process. He / She will perform the similar process on behalf of the unorganized sector workers at the common service center. They will have to just click the CSC VLE section to enable CSC connect or Digital Seva Connect section:-

The remaining process will be completed by the CSC VLE himself. So, just locate your nearest CSC and enroll yourself in PMSYM Scheme. 

In the PMSYM application form, people needs to enter aadhaar number, name, mobile number, email ID, D.O.B, gender, state, district, pincode, category, occupation and other details. All this information needs to be entered by the CSC VLE.


LIC PMSYM Apply Offline at CSCs

People can even apply offline for LIC PMSYM Scheme through CSCs as shown in the process below:-

Eligibility to Fill PMSYM Scheme 2021 Online Application Form 

PMSYM scheme ensures old age protection and social security of unorganized sector workers. The eligibility criteria must be checked before filling the PMSYM Scheme 2021 online application form:-

-- This scheme is only for unorganized sector workers.
-- The entry age for PM Shram Yogi Mandhan Yojana is b/w 18 to 40 years.
-- Moreover, the monthly income of the labourer must be upto Rs. 15,000 per month.

The enrolled candidates must be enrolled upto the age of 40 years because he / she will start receiving benefit at the age of 60 years. Therefore, it is inferred that minimum 20 years of contribution from an individual is required. The central govt. will contribute the matching amount in the workers account. Afterwards, Rs. 3,000 per month pension will be given to each enrolled worker.

The amount of PMSYM contribution can be checked in the PMSYM pension chart for workers. The chart shows that how much contribution is to made by an individual which depends on the entry age. Moreover, people can even check their PMSYM online application status online.

PMSYM Helpline Number (Toll Free Contact No.)

In case of any query, contact at Joint Secretary and Director General (Labour Welfare), Ministry of Labour and Employment, Government of India. People can contact the PMSYM Helpline Number at 1800 267 6888 or can send an e-mail at vyapari@gov.in or shramyogi@gov.in

For more details, visit the official PMSYM website at pmsym.csccloud.in or https://maandhan.in/shramyogi

Vidya Lakshmi Portal Registration / Login - Apply Online for Education Loan at vidyalakshmi.co.in

Posted: 31 Aug 2021 05:40 AM PDT

Vidya Lakshmi Portal Registration & Login to apply online for education loan. Central government has started inviting Education loan online application form at vidyalakshmi.co.in. Students can view, apply and track the education loan applications to banks anytime, anywhere by accessing the Vidya Laxmi Portal. Interested candidates can now make Vidyalaxmi Portal online registration & login as student to get loans for their studies.

The process to apply online for education loan at Vidya Laxmi Portal is very simple. It involves registration at Vidyalaxmi portal, filling up of common loan application form and then apply to multiple banks.

About Vidya Lakshmi Portal

Vidya Lakshmi is a first of its kind portal for students seeking Education Loan. This portal has been developed under the guidance of Department of Financial Services (Ministry of Finance), Department of Higher Education (Ministry of Education) and Indian Banks Association (IBA). The portal has been developed and being maintained by NSDL e-Governance Infrastructure Limited. 

Vidya Laxmi Portal Registration

Vidya Lakshmi Portal provides single window for Students to access information about various loan schemes provided by banks and make applications for Educational Loans. If you want to apply for education loan on Vidyalakshmi portal, you must register on portal. Please provide essential details as mentioned in registration form. Here is the complete process to make Vidya Laxmi Portal Registration:-
  • Here applicants can fill in all the details accurately to proceed to login page.

Important Instructions

Please ensure that the registration details filled in are correct. Please enter password in required format.

Guidelines for Registering on Vidya Lakshmi Portal

Name - Please enter student name as per 10th class marksheet or as per the marksheet attached with your loan application
Mobile Number - Enter a valid mobile number. Student can provide mobile number of parent/guardian
Email ID - Enter a valid email ID. Email ID will not be allowed to change. All necessary communications will be sent on this email ID.

Vidyalaxmi Portal Login

All the interested students who wishes to apply online for education loan can now make Vidyalaxmi Portal login at the homepage of official Vidya Lakshmi Portal. The direct link to make Vidya Laxmi Portal login is given here - https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/index 

The section where login has to take place will be displayed on the home screen similar to the one in the image below:-
Here applicants can enter e-mail ID and password and click at "Login" button to proceed to fill Vidyalakshmi Education loan application form.

List of Registered Banks for Education Loan at Vidyalakshmi Portal 

There are a total of 38 banks registered banks at Vidya Lakshmi Portal. Out of these banks, the major banks which are registered at Vidyalakshmi portal are as follows:-
  • Canara Bank
  • Bank of India
  • Corporation Bank
  • Punjab National Bank
  • UCO Bank 
  • Indian Overseas Bank
  • Axis Bank
  • Federal Bank
  • RBL Bank
  • Allahabad Bank
  • Andhra Bank
  • Bank of Baroda
  • Dena Bank
  • Central Bank of India
  • IDBI Bank
  • HDFC Bank
  • State Bank of India
  • Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
  • GP Parsik Bank
  • New India Bank
  • Union Bank of India
  • Karur Vysya Bank
  • Syndicate Bank
  • Vijaya Bank

Need for Vidya Lakshmi Yojana

India is one of the youngest nations in the world with more than 54% of the total population below 25 years of age. Our young people have to be both, educated and employable for the jobs of the 21st century. The Prime Minister has explained how Skill India needs to be closely coordinated with Make in India. Yet, today less than 5% of our potential workforce gets formal skill training to be employable and stay employable. 

With a view to enable all poor and middle class students to pursue higher education of their choice without any constraint of funds, PM proposed to set up a fully IT based Student Financial Aid Authority to administer and monitor Scholarship as well Educational Loan Schemes, through the Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram. The central govt. wants to ensure that no student misses out on higher education for lack of funds. The IT based mechanism under the Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram is expected to provide to students a single window electronic platform for Scholarships and Educational Loans.

Search for Loan Schemes at Vidya Lakshmi Portal

Students would be able to perform search for loan schemes at Vidyalakshmi.co.in portal after making successful login. There are 127 loan schemes to select from which are available at the Vidyalaxmi Portal.

Helpline Number

Tel - 020-2567 8300, e-mail ID: vidyalakshmi@nsdl.co.in

Head Office

Head Office Working Hours- Monday to Friday - 9:30 am to 6 pm
Mumbai Address - Times Tower, 1st Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Fax - (022) 2491 5217

Branches

Branches Working Hours- Monday to Friday - 9:30 am to 6 pm
Kolkata Address: 5th Floor, The Millenium, Flat No. 5W, 235/2A, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Kolkata - 700 020.
Chennai Address: 6A, 6th Floor, Kences Towers, #1 Ramkrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017.
New Delhi Address: 409/410, Ashoka Estate Building, 4th floor, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110 001.
Ahmedabad Address: Unit No. 407, 4th floor, 3rd Eye One Commercial Complex Co-op. Soc. Ltd., Above Vijay Sales Stores C. G. Road, Near Panchvati Circle, Ahmedabad - 380006.

[Apply] Bihar Post Matric Scholarship Portal Registration 2021 at pmsonline.bih.nic.in | PMS Scheme Application Form

Posted: 30 Aug 2021 10:30 PM PDT

Bihar Post Matric Scholarship Portal Registration 2021 process starts at pmsonline.bih.nic.in. As you all know that students who want to apply online for Post Matric Scholarship Scheme in the state of Bihar have to face many difficulties. Such students either do not know the process of how to fill Bihar PMS Application or required documents list or eligibility. So we are writing this article to ensure that all eligible students who wants to fill Bihar Post Matric Scholarship form can do it so in an easy manner.
 

Bihar Post Matric Scholarship Portal Registration 2021

Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, has started process for Bihar Post Matric Scholarship Portal Registration 2021. School Education Dept. launches this new website pmsonline.bih.nic.in to facilitate students in filling up of their Bihar Post Matric Scholarship Application Form. At the newly launched portal, you can apply for academic year 2019-20, 2020-21, 2021-22 only.
 
The state government has launched PMS Online Bihar NIC In Portal to resume the post-matric scholarship scheme (PMSP) for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) students of the academic year 2019-20, 2020-21, and 2021-22. Earlier, the Bihar govt. had launched the National Scholarship Portal for executing the scheme. However, the portal faced technical issues and students from the last years could not apply for the scholarship, as a result.

Bihar Post Matric Scholarship Scheme Online Application Form

You can follow some simple steps to make Bihar Post Matric Scholarship Portal Registration 2021:-
  • First of all, you can visit official website at https://pmsonline.bih.nic.in/
  • On homepage, you will have to click photo displaying 'Apply for Academic Year 2019-20, 2020-21, 2021-22 only' link.
  • Then on new Bihar Post Matric Scholarship apply online page, scheduled caste / scheduled tribe students can click at "SC & ST Students click here to apply Post Matric scholarship" link while backward classes & extremely backward classes students click at "BC & EBC students click here to apply Post Matric Scholarship" link.
  • Upon clicking 'SC & ST Students click here to apply Post Matric scholarship' link, a new page will open. At this page, click at "New Students Registration" link.
  • Next page, read scheme guidelines, accept terms and conditions and click "Continue" button. This will open Bihar SC / ST Students Post Matric Scholarship Scheme online application form.
  • Upon clicking "BC & EBC students click here to apply Post Matric Scholarship" link, a new page will open. At this page, click at "New Students Registration" link. 
  • Next page, read scheme guidelines, accept terms and conditions and click "Continue" button. This will open Bihar BC / EBC Students Post Matric Scholarship Scheme online application form.
  • Enter aadhar verification, mobile verification, e-mail verification, other details, click at "Submit" button to complete Bihar PMS scheme registration form fillup process.

Launch of pmsonline.bih.nic.in Portal by Bihar Government

Here is the tweet regarding the launch of pmsonline.bih.nic.in portal by Bihar- 


How to Apply for Bihar Post Matric Scholarship Scheme

  • 1 : This Post Matric Scholarship portal is only open for BC, EBC SC and ST students resident of Bihar State.
    2 : This portal is currently open only for Academic year 2019-20, 2020-21, 2021-22.
    3 : Students eligible as per advertisement of Post Matric Scholarship of Education Department, Govt. of Bihar need to apply.
    4: A student will get scholarship only once for each academic year.
    5 : A student only need to apply only once for one academic year otherwise his/her application will be rejected.
    6 : Before apply check the name of your institution in registered list of institutions [View Institution List]
    7 : Institution need to register first on the portal before you can apply. The institution will be provisionally approved for enabling the student to apply. Only after physical verification by a duly constituted committee of Govt. of Bihar payment will be released.
    8 : Ensure that student bank account is active and is in the name of student only.
    9 : Student applications for Post Matric Scholarship will be verified both by institution authorities and duly constituted committee of Govt. of Bihar.
    10 : Students can register to the portal by providing details such as Name, Aadhaar Number, Date of Birth, Mobile Number and email etc.
    11 : USERID and Password after successful registration will be sent to registered mobile number.
    12 : Do not share USERID and PASSWORD with any other person.
    13 : After obtaining USERID and PASSWORD login to the portal and complete the form and finally submit the form.
    14. Following documents valid for 2019-20, 2020-21, 2021-22 are mandatory for applying for Post Matric Scholarship application :
    a.) Aadhaar Card
    b.) Residential Certificate of Bihar
    c.) Caste Certificate issued by competent authority of Govt. of Bihar
    d.) Income Certificate [2019-20, 2020-21, 2021-22]
    e.) Fee Receipt from Institution [View ]
    f.) Bonafide Certificate (As Applicable)[ View ]
    g.) Last Exam Passing Certificate [In case of First Year Last degree certificate and in case of consecutive years(2nd, 3rd, 4th years etc. Last Degree Passing certificate and Course exam passing Marksheet]
    15. After completion of the form finally submit the application form on portal and print a copy of the application form for future reference. No Change is permissible after final submission of the form.
    16. The student application will be duly verified by the concerned institution and it also be physically verified from institution records by a duly constituted committee of Govt. of Bihar. Only after due process laid down by Govt. of Bihar Post Matric Scholarship will be released to the Bank Account of Student through DBT [PFMS].
    17. Student Annual family Income from all sources should not exceed as per following
  • YearSCSTBCEBC
    2019-202.50 lakhs2.50 lakhs1.50 lakhs2.50 lakhs
    2020-212.50 lakhs2.50 lakhs2.50 lakhs2.50 lakhs
    2021-223.00 lakhs3.00 lakhs3.00 lakhs3.00 lakhs

 You can get more information of Bihar PMS Scheme at pmsonline.bih.nic.in

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