Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) - 🌐

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 17, 2021

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)


BHOPAL NEWS- 250 करोड़ का मछली घोटाला, दूसरा आरोपी गिरफ्तार

Posted: 17 Dec 2021 06:16 AM PST

भोपाल
। मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2500 से ज्यादा किसानों के साथ 250 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली कंपनी के दूसरे आरोपी को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कंपनी का मालिक एवं संचालक पहले से ही भोपाल जेल में बंद है।

फिश फार्च्यून प्रोड्यूस कंपनी के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर किसानों के साथ ठगी का कारोबार करने के आरोप में बिजेंद्र कुमार कश्यप भोपाल जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि अपने बॉस की जमानत कराने के लिए विनय शर्मा भोपाल आया था। पुलिस के पास उसकी पिंप्वाइंट इंफॉर्मेशन थी। ठगी के मामले में विनय शर्मा दूसरा आरोपी है और उस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। जैसे ही विनय शर्मा हरियाणा से आकर भोपाल के नादरा बस स्टैंड पर उतरा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 

किसानों के साथ ठगी की कहानी 

कंपनी ने भोपाल के हलालपुरा में ऑफिस खोला। प्रहलाद शर्मा मैनेजर और राजेंद्र सिंह राजपूत असिस्टेंट मैनेजर था। इन लोगों ने किसानों से संपर्क किया। बताया गया कि 2.75 लाख से लेकर 11 लाख रुपए तक का निवेश करने पर कम से कम ₹75000 मासिक की कमाई शुरू हो जाती है। किसान के खेत में छोटा सा गड्ढा बनाकर उस में मछली पालन करना होता है। सारे काम कंपनी करती है। किसान को सिर्फ मुनाफा मिलता है। कर्ज से परेशान किसान बड़ी ही आसानी से लालच भरे प्लान में फंस जाते थे। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें.

IGNOU NEWS- पीएचडी प्रवेश परीक्षा का शुद्धि पत्र जारी

Posted: 17 Dec 2021 05:32 AM PST

NTA (National testing agency, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने (IGNOU) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में Ph.D. Entrance Exam 2021, के लिए शुद्धि पत्र जारी किया है। यह शुद्धि पत्र डॉ साधना पाराशर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जाम की ओर से जारी किया गया है। 

गौरतलब है कि इग्नू पीएचडी -2021, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पब्लिक नोटिस 5 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। जो कि एकेडमिक सेशन 2021- 22 में विभिन्न  Courses के लिए है परंतु IGNOU Ph.D. 2021, उर्दू डिसिप्लिन के लिए सिलेबस को रिवाइस किया गया है। यह सिलेबस ANNEXURE-1 में अटैच है। 

इच्छुक अभ्यर्थी इस रिवाइज्ड सिलेबस की जानकारी प्राप्त करके दिनांक 22.12.2021 तक इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.nta.ac.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। Online fee पेमेंट के लिए बैंक और पेमेंट गेटवे की जानकारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है। 

इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की क्वेरी या कैलशिफिकेशन के लिए एनटीए की हेल्प डेस्क 011 4075 9000 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल आईडी ignou@nta.ac.in पर मेल  भी भेज सकते हैं। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.

MP NEWS- असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में अवमानना नोटिस जारी

Posted: 17 Dec 2021 05:08 AM PST

जबलपुर
। हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके तहत प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा सचिव लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। जिसकी अगली सुनवाई 22 दिसंबर को है। 

मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमथ तथा न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष दो अवमानना याचिका conc 2470/2021 तथा conc 2574/2021की सुनवाई हुई।अवमानना याचिका conc 2470/2021 में एडवोकेट डी.के. द्विवेदी तथा conc 2574/2021 में एडवोकेट राहुल त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा 2017-2018 में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। जिसमें दिव्यांग कोटे की सीटें कम कर दी। जिसके बाद दिव्यांग उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल तथा न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने दिव्यांग उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला दिया था। जिसमें दिव्यांग उम्मीदवारों को कैडर स्टैन्थ पर 6% आरक्षण देते हुए एक माह में संशोधित चयन सूची जारी करने को कहा था। जबकि एक अन्य अवमानना याचिका conc 538/2021 में हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में उच्च शिक्षा विभाग ने माना है कि विभाग में दिव्यांग कोटे के 384 पद रिक्त हैं परन्तु फिर भी उच्च शिक्षा विभाग ने केवल 243 पद पर ही दिव्यांग उम्मीदवारों को नियुक्ति दी है यह 29-04-2020 के हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.

GWALIOR NEWS- खटारा एंबुलेंस, बीच रास्ते में जल गई, गंभीर मरीज की जान खतरे में

Posted: 17 Dec 2021 04:57 AM PST

ग्वालियर
। लगता है जब तक कोई जनहित याचिका दाखिल नहीं होगी परिवहन आयुक्त खटारा एंबुलेंस के मामले में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। शहर के बीचो बीच गंभीर रूप से बीमार मरीज को ले जा रही है एंबुलेंस में आग लग गई। ऑक्सीजन पर जिंदा मरीज को एंबुलेंस से उतारकर सड़क पर लिटा दिया गया। दूसरी एंबुलेंस का इंतजाम किया गया। मरीज की जान खतरे में थी।

घटना शुक्रवार 17 दिसंबर 2021 दोपहर के समय की है। न्यू जनक हॉस्पिटल से गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को ऑक्सीजन के साथ जयारोग्य हॉस्पिटल और शिखर डायग्नोसिस्ट भेजा गया था। अचलेश्वर मंदिर चौराहा के पास अचानक एंबुलेंस में आग भड़क गई। ड्राइवर ने तत्काल एंबुलेंस को रोका और जनता से मदद मांगी। शुक्र है इलाका भीड़ भरा था। लोग तत्काल मदद के लिए आ गए। मरीज को एंबुलेंस से बाहर निकाल कर सड़क पर लिटा दिया गया। दमकल बुलाई। एंबुलेंस की आग बुझाई। दूसरी एंबुलेंस बुलाई फिर मरीज को भेजा गया। मरीज पहले से ही गंभीर हालत में था। 

खटारा एंबुलेंस सड़क पर चलती कैसे हैं, परिवहन विभाग की रिश्वतखोरी जानलेवा 

कहने की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी परिवहन विभाग में होती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रिश्वतखोरी जानलेवा है। खटारा बस और एंबुलेंस लोगों की मौत का कारण बन जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि खटारा एंबुलेंस सड़क पर खुलेआम कैसे दौड़ती हैं। हाल ही में ऑटो रिक्शा मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई की गई है। क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंबुलेंस के मामले में भी किसी जनहित याचिका का इंतजार कर रहे हैं। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें. 

MP NEWS- देवास में टीका नहीं लगवाने वालों को बिजली-पानी सप्लाई बंद

Posted: 17 Dec 2021 04:32 AM PST

भोपाल
। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों पर कोरोनावायरस वैक्सीनेशन अभियान का प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है। यह प्रेशर आम जनता के बीच नजर आने लगा है। ग्वालियर में कलेक्टर ने टारगेट पूरा न करने वाले पंचायत सचिवों को फांसी पर चढ़ाने की धमकी दी थी। देवास में नगर निगम के नोडल अधिकारी ने ऐलान किया कि यदि ठीक है नहीं लगवाए तो बिजली-पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। 

देवास शहर के वार्ड क्रमांक 35 में नगर निगम के नोडल अधिकारी डॉ पवन माहेश्वरी उस समय तनाव में आकर अपने पद के दुरुपयोग पर उतर आए जब एक परिवार के 5 लोगों ने एक साथ वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। इस तरह के कंफ्यूज लोगों को कन्वेंस करने के लिए एक्सपीरियंस और हैवी पेशंस वाले अधिकारियों की जरूरत होती है, परंतु शायद देवास कलेक्टर की जानकारी में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है। 

डॉ पवन माहेश्वरी ने भ्रम का शिकार हुए परिवार को तकनीकी रूप से समझाने के बजाय धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने मौजूद टीम को निर्देशित किया कि यदि यह परिवार टीके नहीं लग जाता है तो इनका बिजली पानी सप्लाई तत्काल बंद कर दिया जाए। डॉ माहेश्वरी इतने तनाव में थे कि उन्होंने मौजूद कर्मचारी को भी चेतावनी दी, यदि तुमने अभी इनका नल कनेक्शन नहीं काटा तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। 

सनद रहे कि पद का दुरुपयोग करने और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। वैक्सीनेशन से इनकार करने वाले लोगों को रास्ते पर लाने के कई कानूनी तरीके हैं लेकिन यदि मैदानी अधिकारियों की धमकियों को नजरअंदाज किया गया तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं, निर्दोष नागरिकों को प्रताड़ित किया जा सकता है। शिवपुरी का ताजा उदाहरण सामने है जहां एक अधिकारी ने पद का दुरुपयोग किया तो जनता ने कानून हाथ में ले लिया था। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.

INDORE NEWS- लव मैरिज करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत

Posted: 17 Dec 2021 05:43 AM PST

इंदौर
। लव मैरिज के मात्र 5 महीने बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ शिंदे की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि उसके शरीर में जहरीला पदार्थ पाया गया है। पिता का आरोप है कि बहू ने जहर खिला दिया जबकि पत्नी जया का कहना है कि सौरभ ने आत्महत्या कर ली। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ शिंदे इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहते थे। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि गुरुवार को दोपहर के समय जिला चिकित्सालय से उन्हें सौरभ शिंदे के मामले में सूचना मिली। डॉक्टर ने बताया कि जहरीले पदार्थ के कारण सौरभ शिंदे की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने सौरभ के घर जाकर उसके कमरे को सील कर दिया एवं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सौरव शिंदे ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है।

सौरव शिंदे के पिता सुभाष शिंदे ने पुलिस को बताया कि 5 महीने पहले सौरभ ने जया से लव मैरिज की थी। शादी के बाद से ही दोनों परिवार से अलग रह रहे थे। शादी से पहले तक सौरभ शिंदे गुजरात की एक कंपनी में जॉब किया करता था परंतु जया से रिश्ते के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। 

पिता ने बताया कि मृत्यु से पहले सौरभ का फोन आया था। वह बता रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। जब उसके मकान मालिक से बात की तो पता चला कि उसे अस्पताल ले जाया गया है। पिता सुभाष शिंदे ने कहा कि जया ने उनके बेटे पर कई तरह की बंदिशें लगा दी थी। घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मारपीट भी करती थी और खाना नहीं देती थी। पिता ने दावा किया कि सौरभ अक्सर अपने वैवाहिक जीवन की परेशानियों को बताया करता था। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.

MP Panchayat Chunav news- सुप्रीम कोर्ट ने नई अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए

Posted: 17 Dec 2021 03:18 AM PST

भोपाल
। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में उपस्थित आरक्षण विवाद पर राज्य निर्वाचन आयोग को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। आदेशित किया है कि नई अधिसूचना जारी करें अन्यथा वर्तमान चुनाव अधिसूचना निरस्त कर दी जाएगी। 27% ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया गया है।

MP Panchayat election news- 27% ओबीसी आरक्षण रद्द 

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ओबीसी के लिए निर्धारित किए गए 27% आरक्षण को रद्द करें एवं सभी सीटों को सामान्य सीट में परिवर्तित करके नई अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को आदेशित करते हुए कहा कि 27 जनवरी से पहले नवीन अधिसूचना जारी करके सूचित करें। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2021 को की जाएगी। 

मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव अधिसूचना रद्द होगी या नहीं

याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (C) और (D) का उल्लंघन किया गया है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के डिटेल ऑर्डर और गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। प्राप्त होने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया को रोकने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। 

महाराष्ट्र में चुनाव अधिसूचना निरस्त की जा चुकी है

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा तर्क दे चुके हैं कि महाराष्ट्र में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना निरस्त करते हुए फिर से अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। इसी तरह मध्यप्रदेश में भी किया जा सकता है। मध्यप्रदेश में भी आरक्षण और रोटेशन का पालन नहीं किया गया जो असंवैधानिक है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा भी साफ कर चुके हैं कि यह संविधान की धारा 243 C और D का साफ उल्लंघन है। मध्य प्रदेश में चुनाव संबंधी समाचार एवं अपडेट के लिए कृपया mp election news पर क्लिक करें.

INDORE NEWS- जनेऊ से गला घोटकर की थी महिला की हत्या, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर गिरफ्तार

Posted: 17 Dec 2021 03:32 AM PST

इंदौर
। बड़वानी की रहने वाली महिला भगवती बाई की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर दिनेश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दिनेश मिश्रा ने जनेऊ से महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या की है। पुलिस ने बताया कि दिन में दोनों के बीच अवैध संबंध बना था और शाम को महिला शादी की जिद पकड़ गई थी। इसलिए दिनेश ने उसकी हत्या कर दी। 

DCP जॉन-1 श्री आशुतोष बागरी ने बताया कि महिला भगवती बाई मूल रूप से बड़वानी जिले की रहने वाली है। उसके पति का नाम आसाराम मेवाड़े है। पति ने उसे छोड़ दिया था। दो बेटे हैं परंतु दोनों उसके साथ रहना नहीं चाहते थे। इसी के चलते करीब डेढ़ महीने पहले महिला इंदौर आ गई। सबसे पहले संतोष कुमावत के घर में किराए पर रही फिर लक्ष्मी ढाबा पर काम करने लगी। इसी दौरान बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर दिनेश मिश्रा से उसकी मुलाकात हो गई। दिनेश ने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकता हूं और किराया भी नहीं लगेगा। 

महिला दिनेश मिश्रा के साथ आ गई। दिनेश ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उसके रहने का इंतजाम कर दिया। इसी समय दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने। रात के समय जब दिनेश मिश्रा वापस आया तो महिला उसके साथ शादी की जिद करने लगी। महिला ने दिनेश को धमकाना शुरू कर दिया। इसी लड़ाई के दौरान दिनेश मिश्रा ने जनेऊ से गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी। उस की डेड बॉडी को कार से ले जाकर सुनसान जगह पर फेंक दिया और पत्थर से कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश की। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.

Post Bottom Ad

Pages