ग्राम समाचार : Gram Samachar |
- Pathargama News: डॉo अंबेडकर का 131 वां जन्मदिन मनाया गया
- Godda News: गोड्डा अनुमंडल में दो चरणों में होगा पंचायत चुनाव/निषेधाज्ञा लागू
- Godda News: महागामा अनुमंडल में 3 चरण में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव / निषेधाज्ञा लागू
- Bounsi News: व्यवसाई का हाईवा चोरी थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी
- Bounsi News: डोर टू डोर टीवी मरीजों की खोज के लिए लगाए गए 162 आशा कार्यकर्ता
- Bounsi News: 33 केवीए में मेंटेनेंस को लेकर विद्युत आपूर्ति रही बाधित,लोगों को हुई परेशानी
- Bounsi News: मंदार की तराई में अवस्थित ऐतिहासिक पापहरणी सरोवर की साफ सफाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कवायत शुरू
- Chandan News: जिलाधिकारी सुहर्ष भगत का कटोरिया अस्पताल का औचक निरीक्षण
- Chandan News: गलत ढंग से दाखिल खारिज के आरोप में चांदन थाना में दिया आवेदन, कार्रवाई करने का दिया भरोसा
- Panjwara News: यातायात पुलिस ने ₹9000 का जुर्माना पंजवारा में वसूला
- Panjwara News: चंडीडीह में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति जख्मी
| Pathargama News: डॉo अंबेडकर का 131 वां जन्मदिन मनाया गया Posted: 14 Apr 2022 12:58 AM PDT ग्राम समाचार, पथरगामा ब्यूरो रिपोर्ट:- गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप पंडित उर्फ गोलू पंडित के नेतृत्व में पथरगामा मुख्य चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर डॉo भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता पिछड़े दलितों के नेता डॉo भीमराव अंबेडकर की 131 वां जन्मदिन मनाया| मौके को संबोधित करते हुए गोलू पंडित ने अंबेडकर के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि उनके संविधान के जरिए हमें बहुत कुछ मिला है और उन्हीं के बनाए गए संविधान पर पूरा देश चल रहा है| कार्यक्रम में प्रखंड उपाध्यक्ष सोनू भगत, प्रखंड महामंत्री संजय झा, प्रखंड महामंत्री मुनीलाल भगत, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नरसिंह भगत, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुबोध साह, प्रखंड उपाध्यक्ष सुशील भगत, प्रखंड मंत्री गोपाल भगत, सुबोध भगत, दीप नारायण भगत, रोहित कुमार सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे| अमन राज:- |
| Godda News: गोड्डा अनुमंडल में दो चरणों में होगा पंचायत चुनाव/निषेधाज्ञा लागू Posted: 14 Apr 2022 12:29 AM PDT ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- आज दिनांक 13.04.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायती राज विभाग झारखण्ड रांची के अधिसूचना सं0-01 स्थाo (नि०) - 06 / 2021729 / पं०, रांची दिनांक 09.04.2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 की घोषण कर दी गई है। पंचायत चुनाव चार चरण दिनांक- 14.05.2022, 19.05.2022 24.05.2022 एवं 27.05.2022 को सम्पन्न होगी गोड्डा अनुमण्डल के निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत चुनाव दो चरणों में सम्पन्न होगी। जिसके तहत् प्रथम चरण हेतु दिनांक 14.05.2022 एवं 19.05.2022 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। इस बात की प्रबल आशंका है कि आसन्न चुनाव को लेकर एक उम्मीदवार के समर्थक अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों से आपस में झगड़ सकते हैं तथा कमजोर वर्ग के मतदाताओं में भय उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही अपने शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इस अवसर पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा धनबल के सहारे असामाजिक तत्वों तथा कुख्यात अपराध कर्मी का सहयोग प्राप्त कर मतदाताओं को धमका कर उन्हें मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा कटुतावश झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं।यह भी प्रतीत होता है कि यदि तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई। तो भय मुक्त वातावरण में निःष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा एवं निर्वाचन के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। जिसके चलते लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का बलवे या दंगे तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसका तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। ऐसी परिस्थिति में गोड्डा अनुमण्डल क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है। अतः मतदान प्रक्रिया समाप्ति होने तक के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया जाता है जिसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अनुपालन करना गोड्डा अनुमंडल के जनता के लिए अतिआवश्यक है। 1- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही नाजायज मजमा लगाएगें। 2- कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। 3- मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा लेना, दुहाई देना अथवा मस्जिदों, गिरजाघरों मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। 4- पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 5- किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। 6- प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों ना हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए छींटाकसी उम्मदीवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। 7- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला- गड़ासा तथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे। 8- चुनाव जुलूस या चुनाव सभाओं का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अवधि पूर्वाहन 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपयोग करेंगे। 9- चुनाव प्रचार एवं अन्य सभी प्रयोजनार्थ एक से अधिक वाहन का काफिला बिना अनुमति प्रतिबंधित होगा परन्तु ग्राम पंचायत के मुखिया अभ्यर्थियों के लिए / पंचायत समिति के सदस्य अभ्यर्थियों के लिए / जिला परिषद के सदस्य अभ्यर्थियों के लिए वाहनों को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सक्षम निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा प्राप्त अनुमति पत्र को प्रचार वाहन के शीशे (Wind Screen ) पर चिपकाना अनिवार्य होगा। 10- पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वार मतदान केन्द्रों के भीतर या मतदान केन्द्रों के परिसर एवं मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर नाजायज मजमा लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा। 11- कोई भी व्यक्ति किसी मतदान पदाधिकारी एवं मतदाता को मतदान केन्द्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। 12- मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 13. मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जायेगा और ना दिया जायेगा। 14- किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ध्यजदण्ड बनाने ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, लिखने, आदि के लिए किसी भी व्यक्ति को भूमि भवन अहाते दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देना प्रतिबंधित रहेगा। 15- सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी सम्पत्तियों यथा कार्यालय, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैण्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस एवं ऐसे अन्य कार्यालयों, बिजली के खभो, माईल स्टोन इत्यादि पर पोस्टर बैनर चिपकाना प्रतिबंधित रहेगा। 16- किसी भी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट हैड बिल, पलेक्स इत्यादि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का पहचान के साथ-साथ उसकी संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। 17- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP(C) No. 21455 of 2008 and TC No. 112 of 2011- S. Subramaniam Balaji Vs. Govt. of TN & Others में दिनांक- 05/07/2013 को दिए गए न्यायादेश जो कि आदेश आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंश है का अक्षरश:अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 18- भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-E.No.-56/Misc/2012 दिनांक 19 सितम्बर 2012 में किसी भी अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के दौरान पशुओं का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर The Previention of Cruelty Act.1960 Wild Life Protection Act. 1972 एवं The Prevention of Cruelty to Draughtamd Pack Animals Rules, 1965 के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी क्योंकि पशुओं का प्रयोग किया जाना भारत की संविधान की धारा 51 A(g) का उल्लंघन है। 19- कोविड-19 के गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे। 20- आदर्श आचार संहिता के सभी अवयवों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। यह निषेधाज्ञा निर्वाचन एवं मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांंत किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भावद०स० की धारा-188 आपदा प्रबंधन| अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 Epidemic Discases Act, 1897 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। |
| Godda News: महागामा अनुमंडल में 3 चरण में होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव / निषेधाज्ञा लागू Posted: 14 Apr 2022 12:08 AM PDT ग्राम समाचार गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची अधिसूचना सं0-01 स्था0 (नि०) - 06/2021....729/ पं०, राँची, दिनांक 09.04.2022 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2022 की घोषणा कर दी गई है। पंचायत चुनाव चार चरणों यथा दिनांक 14.05.2022, 19.05.2022 24.05.2022 एवं 27.05.2022 को सम्पन्न होंगें। महागामा अनुमंडल के निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत चुनाव दो चरणों में सम्पन्न होगें। जिसके तहत् दिनांक- 19. 05.2022 एवं 27.05.2022 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। इस बात की प्रबल आशंका है कि आसन्न चुनाव को लेकर एक उम्मीदवार के समर्थक अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों से आपस में झगड़ सकते है तथा कमजोर वर्ग के मतदाताओं में भय उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही अपने शक्ति का खुलेआम प्रदर्शन कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते है। इस अवसर पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा धनबल के सहारे असामाजिक तत्वों तथा कुख्यात अपराध कर्मी का सहयोग प्राप्त कर मतदाताओं को धमका कर उन्हें मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा कटुतावश झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते है। यह भी प्रतीत होता है कि यदि तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो भय मुक्त वातावरण में निस्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा एवं निर्वाचन के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है जिसके चलते लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का बलवे या दंगे तथा विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसका तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। ऐसी परिस्थिति में महागामा अनुमंडल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है। अतः मै जीतेन्द्र कुमार देव, अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा स्थिति से पूर्ण|संतुष्ट होकर सम्पूर्ण महागामा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत (महागामा नगर पंचायत क्षेत्र को छोड़कर) मतदान प्रक्रिया समाप्ति होने तक के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू करता हूँ:- 1- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही नाजायज मजमा लगाएगें । 2- कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेंस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो 3. मत प्राप्त करने लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा लेना, दुहाई देना अथवा मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। 4- पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूदारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 5- किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसका एवं उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। 6- प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों ना हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए छींटाकशी, उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों को सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई भी नहीं किया जाना चाहिए। 7- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला- गड़ासा तथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे। 8. चुनाव जुलूस या चुनाव सभाओं का आयोजन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अवधि पूर्वाहन 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उपयोग करेंगे। 9- चुनाव प्रचार एवं अन्य सभी प्रयोजनार्थ एक से अधिक वाहन का काफिला बिना अनुमति प्रतिबंधित होगा। परन्तु ग्राम पंचायत के मुखिया अभ्यर्थियों के लिए / पंचायत समिति के सदस्य अभ्यर्थियों के लिए / जिला परिषद के सदस्य अभ्यर्थियों के लिए वाहनों को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सक्षम निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राप्त अनुमति पत्र को प्रचार वाहन के शीशे (Wind Screen) पर चिपकाना अनिवार्य होगा। 10. पांच या उससे अधिक व्यक्यिों द्वारा मतदान केन्द्रों के भीतर या मतदान केन्द्रों के परिसर एवं मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर नाजायज मजमा लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना, उत्तेजक नारे लगाना वर्जित होगा। 11- कोई भी व्यक्ति किसी मतदान पदाधिकारी एवं मतदान को मतदान केन्द्र पर जाने, मतदान करने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। 12- मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 13- मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जायेगा और ना दिया जायेगा। 14- किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ध्वजदण्ड बनाने ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने लिखने, आदि के लिए किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को देना प्रतिबंधित रहेगा। 15- सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी सम्पतियों यथा कार्यालय, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैण्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस एवं ऐसे अन्य कार्यालयों, बिजली के खंभो, माईल स्टोन इत्यादि पर पोस्टर बैनर चिपकाना प्रतिबंधित रहेगा। 16. किसी भी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, हैंड बिल, फ्लेक्स इत्यादि पर प्रकाशक एवं मुद्रक का पहचान के साथ-साथ उसकी संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। 17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP © No. 21455 of 2008 and TC No. 112 of 2011 S. Subramaniam Balaji Vs Govt. of TN & Other में दिनांक 05.07. 2013 को दिये गये न्यायादेश जो कि आदर्श आचार संहिता का महत्वपूर्ण अंश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 18- भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक- F.No. 56 /Misc / 2012 दिनांक-19 सितम्बर 2012 में किसी भी अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन के प्रचार-प्रचार के दौरान पशुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर The Previention of Cruelty Act, 1960 Wild Life Protection Act, 1972 एवं The Previention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rules, 1965 के तहत् कठोर कार्रवाई की जायेगी, क्योंकि पशुओं का प्रयोग किया जाना भारत की संविधान की धारा - 51A (g) का उल्लंघन है। 19- कोविड-19 के गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे। 20- आदर्श आचार संहिता के सभी अवयवों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। यह निषेधाज्ञा निर्वाचन एवं मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों / पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र / छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। |
| Bounsi News: व्यवसाई का हाईवा चोरी थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी Posted: 13 Apr 2022 10:36 AM PDT ग्राम समाचार,बौंसी,बांका। बौंसी प्रखंड के व्यवसाई दिलीप कुमार केडिया का एक हाईवा थाना क्षेत्र के सूजापुर समीप से 3 अप्रैल को चोरी होने का मामला सामने आया थाै। जिस मामले में बुधवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी देते हुए वाहन मालिक ने बताया कि उनका वाहन सूजापुर निवासी पवन मंडल चलाता था और गाड़ी को अपने घर के पास ही लगाया था। चालक के द्वारा सूचना दी गई कि गाड़ी चोरी हो गई। आवेदक ने बताया कि, उस वक्त वह अपने भाई का इलाज करवाने कोलकाता में था। उसके बाद इलाज कराने के लिए बड़े भाई को चेन्नई ले गया था। इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब हुआ है। पुलिस ने मामले में एफ आई आर दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया है। बताया गया है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी। |
| Bounsi News: डोर टू डोर टीवी मरीजों की खोज के लिए लगाए गए 162 आशा कार्यकर्ता Posted: 13 Apr 2022 10:35 AM PDT ग्राम समाचार,बौंसी,बांका। बौंसी प्रखंड क्षेत्र में टीवी मरीजों की खोज के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा टीम बनाकर प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में मरीजों की खोजबीन की जा रही है। वही भुरभुरी के समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी देवराज चौधरी मनियारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी दीपक सिंह सहित अन्य के द्वारा वैसे संदिग्ध मरीजों की घर जाकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी देते हुए बीसीएम उद्धव कुमार ने बताया कि डोर टू डोर टीवी मरीजों की खोज के लिए 162 आशा कार्यकर्ता को लगाया गया है। उनके साथ साथ 39 एएनएम, दो सी एच ओ के अलावा जीएनएम को भी लगाया गया है। बताया गया कि 2032 तक प्रखंड क्षेत्र को टीवी मरीजों से मुक्त करना है। कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी। |
| Bounsi News: 33 केवीए में मेंटेनेंस को लेकर विद्युत आपूर्ति रही बाधित,लोगों को हुई परेशानी Posted: 13 Apr 2022 10:34 AM PDT ग्राम समाचार,बौंसी,बांका। बौंसी प्रखंड क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बुधवार को बिजली की परेशानियों से जूझना पड़ा। सुबह के 7:00 बजे से दोपहर के 1:00 बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रखंड क्षेत्र में बाधित रही। जानकारी देते हुए विभाग के जूनियर इंजीनियर निरंजन कुमार ने बताया कि, वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार 35 केवीए में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। जिसकी वजह से 13 अप्रैल और 15 अप्रैल को विद्युत आपूर्ति सुबह के 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक बंद रहेगी। मौसम खराब रहने पर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी। यह परेशानी 15 अप्रैल को भी लोगों को होगी। कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी। |
| Posted: 13 Apr 2022 10:32 AM PDT ग्राम समाचार,बौंसी,बांका। ऐतिहासिक मंदार पर्वत की तराई में अवस्थित पापहरणी सरोवर के दिन अब बदलने वाले हैं। सरोवर की साफ सफाई के लिए जिलाधिकारी सुहर्ष भगत के पहल से इसे निर्मल बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि, ऐतिहासिक पापहरणी सरोवर को स्वच्छ बनाने के लिए काफी दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज उठाई जा रही थी। इसको देखते हुए जिलाधिकारी के प्रयास से पापहरणी सरोवर का कायाकल्प होने वाला है। मौजूदा समय में सरोवर का इनलेट और आउटलेट की स्थिति सही नहीं होने के कारण सरोवर का पानी काफी प्रदूषित हो गया है एवं श्रद्धालुओं की आस्था पर भी ठेस पहुंच रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि, अब तालाब में स्नान करने से भी लोग कतरा रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा तालाब को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। सरोवर के स्वच्छ एवं निर्मल होने पर श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। सरोवर के स्वच्छ एवं निर्मल हो जाने पर पर्यटकों की संख्या में भी काफी इजाफा होगा। मौजूदा समय में आस्था का आकर्षण का केंद्र ऐतिहासिक पापहरणी सरोवर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि, जल्द ही पापहरणी सरोवर के जल को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि, जिलाधिकारी की पहल से बायोडायवर्सिटी पार्क के बाद अब पापहरणी सरोवर की साफ-सफाई कराकर इसे निर्मल एवं स्वच्छ बनाया जाएगा। जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कवायत तेज कर दी है। कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी। |
| Chandan News: जिलाधिकारी सुहर्ष भगत का कटोरिया अस्पताल का औचक निरीक्षण Posted: 13 Apr 2022 10:31 AM PDT ग्राम समाचार,चांदन,बांका। बुधवार 13 अप्रेल जिलाधिकारी सुहर्ष भगत व अन्य पदाधिकारी के संयुक्त में कटोरिया रेफरल अस्पताल का आवश्यक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के सभी वार्डों में पहुंच कर विधि व्यवस्था की जायजा लिया एवं अस्पताल के साफ सफाई से अवगत हुआ साथ ही साथ प्रसव कक्ष आउटडोर स्टोर रूम चैन होल्डर रूम ऑपरेशन थिएटर दवा वितरण केंद्र आदि का जायजा लिया। इस मौके कटोरिया रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉ विनोद कुमार स्वास्थ्य प्रबंधक भारत भूषण चौधरी चिकित्सक कृपा मूर्ति आदि चिकित्सक मौजूद थे। तदोपरांत कटोरिया के बड़का बांध का निरीक्षण किया जिसे सुंदरीकरण कराने का निर्देश दिय। उमाकान्त साह,ग्राम समाचार संवाददाता,चांदन। |
| Posted: 13 Apr 2022 10:30 AM PDT ग्राम समाचार,चांदन,बांका। इन दिनों बांका जिले चांदन प्रखंड सुर्खियों में छाई हुई। एक से एक विभागों में पर्दा उठने लगा है।जिसकी जांच होनी भी शुरू हो गई है। ताज्जुब इस बात की है जिले के चांदन अंचल कार्यालय में कार्यरत प्रधान लिपिक राज किशोर यादव सदा ही चर्चा में रहते है।कभी पैसा लेकर अनाप शनाप आदेश करने औऱ कराने के साथ अंचल आने वाले विभिन्न लाभुकों से गलत व्यवहार करने का मामला कई बार सामने आ चुका है। लेकिन इस तरह के रवैए से आज तक बाज़ नहीं आया और इसी बीच एक नया मामला चांदन थाना पहुंच गया है। जिसमें चांदन बाजार के एक आवेदक मिराज शेख के अपनी जमीन का दाखिल खारिज बिना उसको किसी प्रकार की जानकारी दिए दूसरे के नाम से कर दिया गया है। जिसमें चांदन राजस्व सहायक कर्मचारी मृत्युंजय सिंह,प्रधान लिपिक राजकिशोर यादव और सीओ प्रशांत शांडिल्य की मिलीभगत का आरोप है। आवेदक शेख मिराज का आरोप है कि मौजा रामपुर के खाता 3 खसरा 257 की भूमि का नामांतरण बांका के अपर समाहर्ता के आदेश के बाद अंचल कार्यालय द्वारा उनके नाम जमाबंदी 69 का निर्माण हुआ। जिसमें से कई कित्ता जमीन उसके द्वारा बेचा गया।जिसमें सभी का मोटेशन भी इसी अंचलाधिकारी द्वारा किया गया। लेकिन अचानक सभी की मिलीभगत से उसी जमाबंदी के शेष बचे जमीन को अपर समाहर्ता के आदेश को छिपा कर यथावत यथावत जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ कर मेरे जमाबंदी को रद्द करते हुए मोटी रकम वसूली कर मो इसुफ़ एंव उसके अन्य भाईयों के नाम से कर दिया गया। जिसमें बड़े पैमाने पर लेन देन का ही प्रभाव था कि उन्हें बिना नोटिश का उसकी जमीन का मोटेशन अन्य के नाम से कर दिया गया है।जिससे आवेदक के पूरे परिवार को मानसिक परेशानी हो रही है। इस संबंध में प्रधान लिपिक राजकिशोर यादव औऱ सीओ प्रशांत शांडिल्य ने बताया कि सारा काम कागज के आधार पर सही पाकर किया गया है। अगर गलत आदेश हुआ है तो भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में अपील किया जाता। वहीं इस मामले में थानाध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि मामला न्यायालय से संबन्धित है। इसलिए थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नही हो सकती है। फिर भी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उमाकान्त साह,ग्राम समाचार संवाददाता,चांदन। |
| Panjwara News: यातायात पुलिस ने ₹9000 का जुर्माना पंजवारा में वसूला Posted: 13 Apr 2022 10:29 AM PDT ग्राम समाचार,पंजवारा,बाराहाट,बांका। बांका से आई हुई यातायात पुलिस की टीम ने बुधवार को पंजवारा थाना क्षेत्र के पंजवारा-गोड्डा मुख्य मार्ग स्थित लीला बाबा स्थान, विक्रमपुर मोड़ सहित अन्य जगह मुख्य मार्गों पर वाहन जांच अभियान चलाया । इस दौरान पुलिस की टीम द्वारा आवागमन करने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी ली गई एवं वाहन और चालक से जुड़े कागजातों की जांच पड़ताल की गई । इस दौरान यातायात पुलिस की टीम ने नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले 9 चालकों से 9000 रुपये का जुर्माना वसूला। जांच टीम का नेतृत्व एसआई लालबहादुर यादव द्वारा किया जा रहा था। ब्रजेश राठौर,ग्राम समाचार संवाददाता,पंजवारा। |
| Panjwara News: चंडीडीह में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति जख्मी Posted: 13 Apr 2022 10:28 AM PDT ग्राम समाचार,पंजवारा,बाराहाट,बांका। पंजवारा थाना क्षेत्र के चंडीडीह गांव में बुधवार को एक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी कर दिए जाने की घटना सामने आई है। घटना को लेकर जख्मी व्यक्ति ने परिजनों के साथ थाना में पहुंचकर लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। घटना को लेकर चंडीडीह निवासी सोना राम ने पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया है कि बुधवार को वह अपने खेत से गेहूं का बोझा ढो रहे थे। तभी गांव का ही संतोष तांती उसके खेत में थ्रेशर लगाने आया। उसने संतोष को खेत से थोड़ा दूर हटाकर थ्रेसर लगाने को कहा तो उसने गाली गलौज की और उसे बुरी तरह पीट दिया। जिससे वह जख्मी हो गये। परिजनों द्वारा उससे पंजवारा लाया गया। जहां उसका उपचार हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर पंजवारा में कराया गया। इस पूरे मामले पर थानाध्यक्ष अनिल कुमार साव ने बताया कि पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में मामले की जांच की जा रही है। ब्रजेश राठौर,ग्राम समाचार संवाददाता,पंजवारा। |
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