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Sunday, May 1, 2022

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शिक्षकों के GPF भुगतान में 4.92 करोड़ की हेराफेरी, अलीगढ़ जिले में तैनात रहे तत्कालीन चार BSA से स्पष्टीकरण तलब

Posted: 30 Apr 2022 06:31 PM PDT

शिक्षकों के GPF भुगतान में 4.92 करोड़ की हेराफेरी, अलीगढ़ जिले में तैनात रहे तत्कालीन चार BSA से स्पष्टीकरण तलब



बेसिक शिक्षा में भविष्य निधि (पीएफ) के भुगतान में 4.92 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शासन ने धन की रिकवरी भू-राजस्व की तरह कराने की संस्तुति की है। हेराफेरी में अलीगढ़ जिले में तैनात रहे तत्कालीन चार बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आरोपित किया गया है। सभी से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण तलब किया गया है, इसके बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी है।



प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सभी खंड विकास व नगर क्षेत्रों की सामान्य भविष्य निधि के अग्रिम व अंतिम भुगतान की जांच के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 25 अगस्त 2021 को संस्तुति की थी। शासन ने 18 अक्टूबर 2021 को जांच के लिए डायट प्राचार्य अलीगढ़ की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच समिति गठित की। 


जांच समिति ने सात जनवरी 2022 को शासन को रिपोर्ट सौंपी है इसमें कहा गया कि बेसिक शिक्षा के जीपीएफ भुगतान में लेखाधिकारी कार्यालय के सहायकों से मिलकर योजनाबद्ध तरीके से सरकारी धन की अनियमितता की गई है। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विस्तृत जांच में यह भी सामने आया है कि भविष्य निधि के भुगतान में पद के दायित्वों का सही से निर्वहन होता तो इतनी धनराशि का गबन नहीं होता।


 2007 से 2010 तक के अभिलेख गायब जांच समिति ने पाया कि अभिलेख जानबूझकर गायब किए गए। बीच में पृष्ठ फाड़े जाने से 2007 से 2010 तक के अभिलेख गायब हैं। और इससे सही धनराशि का आकलन नहीं हो सका। जिले के विकासखंडों में चार करोड़ 92 लाख 39 हजार 749 रुपये की अनियमितता सामने आई है और इस धन की रिकवरी भू-राजस्व की तरह करने की संस्तुति की गई है।


तत्कालीन चार बीएसए से स्पष्टीकरण तलब

शासन ने अलीगढ़ के तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे एसपी यादव (10 दिसंबर 2012 से 21 सितंबर 2015 तक), संजय शुक्ला ( 21 सितंबर 2015 से 19 मई 2016 तक), धीरेंद्र कुमार यादव ( 19 मई 2016 से 15 मई 2018 तक) और डा. लक्ष्मीकांत पांडेय (15 मई 2018 से 16 जुलाई 2021 तक ) से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। अनियमितता में प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने पर जवाब तलब हुआ है।

नियुक्ति की मांग को लेकर 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा प्रदेश कार्यालय पर धरना

Posted: 30 Apr 2022 05:39 PM PDT

नियुक्ति की मांग को लेकर 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का भाजपा प्रदेश कार्यालय पर धरना


नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय के भीतर धरना दिया।


अभ्यर्थी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कराए जाने को लेकर कार्यालय के भीतर करीब आधा घंटे तक बैठे रहे। प्रदर्शनकारी महिला अभ्यर्थियों को कार्यालय से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने जबरदस्ती की। महिलाओं को घसीटा गया। इस दौरान एक अभ्यर्थी पुलिस कर्मी के पैरो से लिपट गई। इस धक्का-मुक्की के बीच अभ्यर्थी पूजा, माधुरी व शान को हल्की चोटे भी आईं। 


पुलिस ने सभी को जबरन बस में बैठा कर ईको गार्डेन छोड़ दिया। अभ्यर्थियों ने 6800 पदों की जारी हुई नई सूची के आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थी ईको गार्डेन में बीते करीब एक माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2018 में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था। अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। आयोग के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली।



अभ्यर्थियों ने जून 2021 से आंदोलन शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। इस वर्ष पांच जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी हुई। इसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिली। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी केवल नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे थे।

दूसरे प्रदेशों का शैक्षणिक अनुभव भी उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय की सेवा में जोड़ने का हाईकोर्ट का निर्देश

Posted: 30 Apr 2022 05:35 PM PDT

दूसरे प्रदेशों का शैक्षणिक अनुभव भी उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय की सेवा में जोड़ने का हाईकोर्ट का निर्देश



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर राज्यों के महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शैक्षणिक अनुभव को उत्तर प्रदेश के महाविद्यालय की सेवा में जोड़ने का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉ. अनूप कुमार पांडेय की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के दो सरकारी महाविद्यालयों में प्राप्त शैक्षणिक अनुभव को याची की सेवा में जोड़कर उसे प्रोन्नति व वेतन वृद्धि आदि सभी लाभ देने का निर्देश दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची की नियुक्ति साकेत महाविद्यालय अयोध्या में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई है।


इससे पूर्व वह छत्तीसगढ़ के दो सरकारी महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के पद पर अपनी सेवाएं दे चुका है। इस आधार पर याची कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन व सीनियर स्केल पाने का अधिकारी है लेकिन निदेशक उच्च शिक्षा ने याची को यह लाभ देने से इनकार कर दिया है। उसका शैक्षणिक अनुभव नहीं जोड़ा जा रहा है।

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