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होमस्टे योजना की जानकारी एवं पंजीयन हेतु म.प्र. टूरिज्म द्वारा कार्यशाला संपन्न Posted: 28 Oct 2020 05:24 AM PDT सलामुद्दीन उमरिया। पर्यटन विभाग, म.प्र. शासन, म.प्र. टूरिज्म बोई, भोपाल दवारा प्रदेश में होमस्टे संस्कृति के प्रचार-प्रसार, पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, परिवेश का अनुभव प्रदान करवाने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर को सृजित करने के उद्देश्य से होमस्टे संबंधी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। बांधवगढ़ में होमस्टे योजना की जानकारी एवं नवीन पंजीयन हेतु आज 28 अक्टूबर .2020 को व्हाईट टाइगर फॉरेस्ट लॉज के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 34 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें नवीन पंजीयन हेतु इच्छुक निजी सम्पतिधारक, टूर एंड ट्रेवल्स एसोसिएयन के प्रतिनिधि स्थानीय फॉरेस्ट गाईड राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी ने हिस्सा लिया । कार्यशाला का आयोजन म.प्र. टूरिज्म बोर्ड भोपाल, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम बांधवगढ जिला पुरात्व एवं पर्यटन परिषद उमरिया के सहयोग से किया गया। योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे वित्तीय प्रावधान एवं तकनीकी सहायता की विस्तृत जानकारी दी। छिरोल्या द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोविड- 19 की विपरीत परिस्थितियों के कारण होमस्टे की प्रासंगिकता अधिक होने के कारण योजना से जुड़कर अधिक लाभ ले सकते है। अनुविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ पटेल ने मानपुर ब्लॉक के प्रत्येक गांव में कम से कम एक होमस्टे को पंजीकृत कर होमस्टे की श्रृंधला में माध्यम से अपनी संस्कृति एवं खानपान का प्रचार-प्रसार कर स्थानीय स्तर पर आय एवं आजीविका में वृद्धि करने की बात कहीं। राजेश मीणा, प्रबंधक द्वारा होमस्टे के संचालन में महिलाओं को अधिक भूमिका प्रदान करने, उन्हें प्रोत्साहित करके अहम जिम्मेदारी देने एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को आगे आकर अवसर प्रदान की बात की। कार्यशाला में सिद्धार्थ पटेल अनुविभागीय अधिकारी मानपुर , प्रशांत छिरोल्या. सलाहकार (कौशल), म.प्र. टूरिज्म बोर्ड भोपाल, बृन्देश पाण्डे नायब तहसीलदार मानपुर, राजेश मीणा, प्रबंधक, व्हाईट टाइगर फॉरेस्ट लॉज, बांधवगढ़ मुख्य अतिथि एवं वाक्ता के रूप में उपस्थित थे । |
अनुविभागीय दण्डाधिकारी मानपुर ने अमरपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील Posted: 28 Oct 2020 05:20 AM PDT सलामुद्दीन उमरिया। अनुविभागीय दण्डाधिकारी मानपुर सिद्धार्थ पटेल ने 26 अक्टूबर 2020 को ग्राम अमरपुर पुलिस चौकी अमरपुर में दुर्गा विसर्जन के उपरांत आपसी वाद विवाद की घटना के बाद दो पक्षों के मध्य तनाव एवं आम जन जीवन में भय का वातावरण व्याप्त पाए जाने पर ग्राम अमरपुर चौकी अमरपुर थाना इंदवार में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं । जो 27 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से प्रभावशील हो गये है तथा 31 अक्टूबर 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगे। इस दौरान ग्राम अमरपुर में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी प्रकार के चल समारोह , सभा, रैली की अनुमति नही होगी। बाजार एवं दुकाने के खुलने की अवधि प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक होगी। मेडिकल स्टोर एवं अस्पताल इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। साप्ताहिक हाट बाजार पर प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। |
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