Yogi Yojana |
| Posted: 29 Dec 2021 05:32 AM PST मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र / पात्रता / आवेदन की स्तिथि / जरूरी दस्तावेज़ / पेंशनर्स पासबुक: MP Vidhwa Pension Yojana online registration form, check eligibility, track application status at socialsecurity.mp.gov.in. MP state government has started 3 new pension schemes namely Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana and Samajik Suraksha Divorcee Women Pension Yojna. In this article, we will tell you about how to apply online for 3 new widow pension schemes in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Widow Pension Schemes by Social Justice DepartmentIn the Madhya Pradesh state, Social Justice Department is running several Widow Pension Schemes whose information is given below:-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme in MP)योजना कब प्रांरभ की गई1 अप्रैल 2009पात्रता के मापदंडगरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं।अर्हताएंमध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी। आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए । सहायताRs. 600 प्रतिमाहसहायता प्राप्त करने की प्रक्रियानिर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-स्वयं की तीन फोटो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बी.पी.एल. कार्ड आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवससमग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना (MP Divorcee Women Pension Scheme)योजना कब प्रांरभ की गईवर्ष 1981पात्रता के मापदंडगरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हो।अर्हताएंमध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो। समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो। सहायताRs. 600 प्रतिमाहसहायता प्राप्त करने की प्रक्रियानिर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-स्वयं की तीन फोटो बी.पी.एल. कार्ड आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र परित्यक्ता का प्रमाण पत्र 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद आवेदन निराकरण की समय सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवसमुख्य्मंत्री कल्याणी पेंशन योजना (MP Kalyani Pension Yojana)योजना कब प्रांरभ की गईवर्ष 2018पात्रता के मापदंडमहिला कल्याणी होअर्हताएंकल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी होआयु 18 वर्ष या अधिक हो आयकरदाता न हो शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।) कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो। सहायताRs. 600/-सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियानिर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-स्वयं की तीन फोटो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद आवेदन निराकरण की समय सीमालोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवसHow to Apply - MP Vidhwa Pension Yojana 2021 for Widow / Divorcee WomenThe primary objective of MP Vidhwa Pension Yojana 2021 is to raise the financial status of widow and divorcee women. The pension amount for Vidhwa is to provide economic stability in lives of women and to raise their living standard. All the abandoned, destitute, divorcee, widow women will get Rs. 600 per month as pension. MP Vidhwa Pension Yojana Online Registration Form
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