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Wednesday, January 5, 2022

सुल्तानपुर टाइम्स

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यूपी में गैंगेस्‍टरों की जब्‍त होगी प्रापर्टी,लागू हुई गैंगस्टर नियमावली 2021

Posted: 04 Jan 2022 11:25 PM PST


लखनऊ अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होने पर अब सीधे उनकी संपत्ति जब्त होगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था। उत्‍तर प्रदेश में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली 2021 को लेकर जिलाधिकारी ने स्थानीय स्तर पर आदेश जारी कर दिया है। नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार की रात पुलिस के अधिकारियों और थानाध्यक्षों की बैठक में नई नियमावली के बारे में जानकारी दी गई। संपत्ति जब्ती की रिपोर्ट आने पर जिलाधिकारी स्वयं या किसी विधि अधिकारी से संपत्ति की जांच करा सकते हैं।अपराधियों में डर पैदा करने के लिए गैंगस्टर नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। धारा 376 डी यानी गैंगरेप, 302, 395, 396 और धारा 397 के अंतर्गत आने वाले अपराधों में तुरंत गैंगस्टर लगाया जा सकेगा। पुरानी व्यवस्था में कितनी भी गंभीर धारा हो, गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए एक से अधिक केस का होना जरूरी होता था। जिलाधिकारी की अनुमति से इन अपराधों में शामिल नाबालिग पर भी कार्रवाई हो सकेगी। नियमावली के अनुसार यदि गैंग चार्ट में नाम नहीं है और विवेचना के दौरान यह बात सामने आती है कि किसी की अपराध में संलिप्तता रही है या अपराधी का किसी रूप में सहयोग किया है तो जिलाधिकारी की अनुमति से उसका नाम गैंगस्टर में जोड़कर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। यदि किसी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई गलती से कर दी गई है तो विवेचना के दौरान जिलाधिकारी उसे वापस ले सकेंगे। यदि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तो राज्य सरकार से संस्तुति की जाएगी।गैंगस्टर की नई नियमावली लागू हो चुकी है। इससे अपराधियों में भय होगा और गंभीर अपराध करने से घबराएंगे।

हाड़ कपाऊ सर्दी में दो दिन की बच्ची झाड़ियों में मिली

Posted: 04 Jan 2022 10:29 PM PST


लखनऊ महोबा जिले में आज बुधवार सुबह दो दिन की एक नवजात बच्ची झाड़ियों में लावारिस मिली। कड़ाके की ठंड से उसका नाजुक शरीर अकड़ चुका था। उसके कराहने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रही महिला ने झाड़ियों में जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। महिला ने उसे एक मां की तरह तुरंत ही अपने सीने लगा लिया और कपड़ों से ढंका। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। नवजात बच्ची को पुलिस की मौजूदगी में महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका इलाज हो रहा है।यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एसपी आवास स्थित कांशीराम कॉलोनी का है। बताया जाता है कि कांशीराम कॉलोनी में रहने वाली शकुंतला सुबह-सुबह घरेलू काम से जा रही थी, तभी उसे झाड़ियों के पास रोने की आवाज सुनाई दी। वह जैसे ही झाड़ियों के पास पहुंची तो मासूम बच्ची नंगे बदन झाड़ियों में पड़ी रो रही थी।इस हाड़ कपाऊ सर्दी में मासूम को तड़पता देख शकुंतला का दिल पसीज गया और उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और तत्काल ठंड से बचाव के लिए उसकी हीटर से सिकाई की और शहर कोतवाली पुलिस को भी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची डायल 112 पीआवी पुलिस ने मासूम बच्ची के बारे में आसपास पूछताछ की।नवजात की गंभीर हालत को देखकर उसे महिला जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया है। झाड़ियों में नवजात बच्ची के मिलने की सूचना से आसपास के लोगों की भीड़ इकट्‌ठा हो गई। जिस महिला शकुंतला को बच्ची पड़ी मिली, वह उसे अब गोद लेने की बात कह रही है। बहरहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

बिन ब्याही मां थानों का काट रही चक्कर,पुलिस सीमा विवाद में उलझी

Posted: 04 Jan 2022 09:18 PM PST

 


लखनऊ और उन्नाव पुलिस के सीमा विवाद में एक दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। 16 वर्षीय पीड़िता को उन्नाव निवासी युवक ने प्रेम-जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद शादी का झांसा देकर कई महीने तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने गर्भवती होने पर शादी का दबाव बनाया तो जान से मारने की धमकी देने लगा। परिजन अपनी बिन ब्याही मां बनने वाली बेटी को न्याय दिलाने के लिए लखनऊ के बंथरा थाने व उन्नाव के हसनगंज थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद के चलते मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बंथरा निवासी पीड़िता ने परिजनों के साथ वन स्टाप सेंटर (आशा ज्योति केंद्र) के माध्यम से बाल कल्याण समिति से इस मामले की शिकायत की। आदेश पर बंथरा पुलिस ने जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की बात कही है।आशा ज्योति केंद्र की अधीक्षिका अर्चना सिंह ने बताया कि किशोरी के मुताबिक उन्नाव खानपुर सुरौली कायमपुर निवासी सूरज पड़ोसी का रिश्तेदार था। वहां आने-जाने के दौरान उसकी सूरज से दोस्ती हो गई।सूरज ने शादी का झांसा देकर अपनी चाची के घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके कुछ ही दिन बाद वह लुधियाना में एक रिश्तेदार के घर नौकरी के लिए चली गई। जहां एक धागा फैक्ट्री में नौकरी करती थी। सूरज उसी फैक्ट्री में आकर नौकरी करने लगा। साथ ही शादी का झांसा देकर महीनों शारीरिक शोषण करता रहा।इस बीच गर्भवती होने पर सूरज पर शादी का दबाव बनाया तो उसे मारपीट करने लगा। बच्चे होने के दिन करीब आने पर घर से निकाल दिया। लखनऊ के बंथरा पहुंची किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद से वह सूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिजनों के साथ बंथरा थाने पहुंची तो पुलिस ने मामला उन्नाव का बताया। उन्नाव हसनगंज थाने जाने पर उन लोगों ने लखनऊ या लुधियाना जाकर मामला दर्ज कराने को कहा। इसके बाद किशोरी ने आशा ज्योति केंद्र के माध्यम से बाल कल्याण समिति से न्याय की गुहार की। बाल कल्याण समिति ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए।अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है।

यूपी में कोरोना के चलते स्कूल,जिम और शादी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी

Posted: 04 Jan 2022 09:17 PM PST


लखनऊ यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ  सरकार ने नई पाबंदियां  लागू कर दी हैं।इसके तहत अब कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों  को मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान स्कूली छात्रों का टीकाकरण जारी रहेगा। सीएम योगी ने मंगलवार शाम टीम-9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 तक लागू करने का भी फैसला लिया गया।सीएम योगी ने कोरोना के हालात के मद्देनजर निर्देश दिया कि जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले एक हजार से ज्यादा हो जाए। वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। इसके साथ ही शादी समारोह का आयोजन बंद जगहों पर हो और एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता ना हो।वहीं खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता भी आवश्यक है.राज्य के सभी सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा जरूरत के अनुसार केयर सेंटर भी स्थापित होंगे। बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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