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Tuesday, January 11, 2022

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UP Shram Vibhag Yojana List 2022 (यूपी श्रमिक विभाग योजना लिस्ट) at upbocw.in | UP BOCW Board Welfare Schemes List by Labour Dept

Posted: 11 Jan 2022 07:40 AM PST

Uttar Pradesh government has released UP Shram Vibhag Yojana List 2022 at upbocw.in. All the building and other construction workers (BOCW) can avail benefits of any of the schemes mentioned in UP Labour Department Welfare Schemes List. These UP BOCW Board Schemes List are beneficial for registered workers who are currently working in unorganized sectors across the state. In this article, we will tell you about the complete UP Labour Dept Welfare Schemes List

The people employed in Building and other Construction Works includes workers from unorganized sectors which are associated with very poor and the oppressed class. In order to facilitate improvement in their working and with the aim to provide financial aid under such conditions, the government led to the formulation of board for providing financial aid to them for their benefit under various schemes. Now this UP BOCW Board has released UP Shram Vibhag Yojana List to provide assistance to labourers.

The aim is to improvise the standard of living of the workers employed in Building and Other Constructions Works by improving the quality of their work and providing financial help under various schemes for their benefit.


UP Shram Vibhag Yojana List 2022 - Labour Dept (BOCW) Schemes

Unorganised sector workers can now check the complete UP Shram Vibhag Yojana List launched by BOCW Board of Labour Department in Uttar Pradesh.

Matritava, Shishu Evam Balika Madad Yojna - मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

पात्रता

  • मातृत्व एवं शिशु योजना का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
  • मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।
  • बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय। निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय।

आवश्यक अभिलेख

  • अद्यतन पंजीयन
  • राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
  • आन-लाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र
  • वैधानिक गोदनामा
  • परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति

देय हितलाभ

  • मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0- 6,000/- एकमुश्त देय।
  • महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू. 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा।
  • महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 06 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबन्दी कराये जाने पर 02 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन।
  • शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 20,000 तथा पुत्री होने पर रू0 25,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा।
  • परिवार में पहली सन्तान बालिका होने अथवा दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रू0 25,000 की सावधि जमा। जन्म से दिव्याॅंग बालिका की दशा में रू0 50,000 की सावधि जमा। परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नहीं।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/CombineBalikaMatratvaShishuYojna.pdf

Medhavi Chhatra Puraskar Yojna - मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

पात्रता

सभी पंजीकृत कर्मकार पात्र होंगे जिनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 05 से 09 तक 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 10 से 12 तक 50 प्रतिशत या उससे अधिक, आई0टी0आई0 (व्यावसायिक प्रशिक्षण)/ बी0ए0/बी0काॅम/बी0एस0सी0, एम0ए0/ एम0काॅम/ एम0एस0सी, एल0एल0बी0 तक 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा पाॅलीटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग/मेडिकल डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लिया गया है।

आवश्यक अभिलेख

  • अद्यतन पंजीकृत श्रमिक
  • गत वर्ष उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित छायाप्रति व प्रधानाचार्य का प्रमाण।
  • वर्तमान में अगली कक्षा में प्रवेश लेने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाते की पठनीय छायाप्रति।
  • तकनीकी कोर्स में अध्ययनरत रहने की दशा में प्रवेश का साक्ष्य एवं फीस जमा करने का साक्ष्य

देय हितलाभ

  • अधिसूचना की तालिका के अनुसार निहित पुरस्कार की राशि। कक्षा-6 से प्रारभ।
  • वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की दशा में दूसरी किस्त की धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/medhavi%20chtra%20puruskar.pdf

Sant Ravidas Shiksha Sahayta Yojna - संत रविदास शिक्षा सहायता योजना

पात्रता

  • इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम दो बालक /बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति सहायता हेतु प्रदान किया जाना है।
  • केवल प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय है।

आवश्यक अभिलेख

  • अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण
  • उ0प्र0 का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण पत्र
  • बालक/बालिका के आयु/जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
  • बालक/बालिका के वर्तमान कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति सम्बन्धी शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र
  • पाॅलीटेक्निक/आई0टी0आई0/इंजीनियरिंग कालेजों/मेडिकल पाठ्यक्रमों/प्रबन्धन कालेजों में प्रवेश के प्रमाण सम्बन्धी प्रवेश कार्ड तथा जमा किये गये शुल्क की रसीद की छायाप्रति।
  • व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय/राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
  • पंजीकृत श्रमिक के आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति।

देय हितलाभ

  • केवल दो बच्चों तक ही हितलाभ देय।
  • कक्षा 1 से 5 तक रू0 150/- प्रतिमाह, 6 से 10 तक रू0 200/- प्रतिमाह, कक्षा 11 व 12 रू0 250/- प्रतिमाह देय।
  • आई0 टी0आई0 अथवा समकक्ष प्रशिक्षण हेतु सरकारी शुल्क के समतुल्य। स्नातक हेतु रू0 1000 तथा परास्तानक हेतु रू0 2000 इंजीनियरिंग/मेडिकल परास्नातक हेतु रू0 8000/- प्रतिमाह। अनुसंधान हेतु रू0 12,000 देय।
  • कक्षा-10 एवं 12 उत्तीर्ण बालिकाओं को साईकिल देय।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/shiksha%20sahyata%20yojna.pdf

Nirman Kamgar Awas Sahayta Yojna - आवास सहायता योजना

पात्रता

  • अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
  • श्रमिक अथवा उसके परिवार के पास पक्का रिहायशी मकान न हो तथा उसके पास मकान बनाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग/ योजना के अन्तर्गत किसी आवासीय योजना का हितलाभ प्राप्त न हुआ हो।
  • आवेदक का पंजीयन 05 वर्ष पुराना हो तथा उसकी अधिकतम आयु 55 वर्ष हो।
  • सम्पूर्ण जीवन में एकबार लाभ देय।

आवश्यक अभिलेख

  • आवेदन पत्र 03 प्रतियों में।
  • अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक के पास भूमि उपलब्ध होने का साक्ष्य
  • किसी भी अन्य योजना में आवासीय सुविधा का लाभ न प्राप्त होने तथा परिवार के पास पक्का मकान न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र
  • आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रतिलिपि

देय हितलाभ

  • इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मानको के पूर्ण करने पर नया आवास बनाने अथवा क्रय करने हेतु रू0-1,00,000/- की धनराशि देय होगी।
  • रू0-15,000/- की धनराशि पूर्व में उपलब्ध आवास की मरम्मत करने हेतु अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।
  • एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ देय नहीं।
  • योजना प्रधानमन्त्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/Home-Scheme.pdf

Chikitsa Suvidha Yojna - चिकित्सा सुविधा योजना

पात्रता

निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अद्यतन अंशदान जमा हो।

आवश्यक अभिलेख

  • पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
  • अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
  • आधार कार्ड।
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति

देय हितलाभ

  • योजना के अन्तर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष रू0- 3000/- तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को रू0 2000/- की धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी।
  • पति अथवा पत्नी में से एक को ही हितलाभ देय होगा।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/MedicineBenefit-Scheme.pdf

Residential School Scheme - आवासीय विद्यालय योजना

पात्रता

  • इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।
  • पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।

आवश्यक अभिलेख

  • पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
  • अद्यतन अंशदान जमा होने का साक्ष्य

देय हितलाभ

  • पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, हेतु निःशुुल्क आवासीय शिक्षा।
  • निःशुल्क आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध।
  • प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित।
  • अटल आवायीय विद्यालयों के प्रारम्भ होने के उपरान्त उनमें विलय।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/awasiye%20vidyalay.pdf

Kanya Vivah Sahayta Yojna - कन्या विवाह अनुदान योजना

पात्रता

  • पंजीकृत श्रमिक जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो।
  • पंजीयन की न्यूनतम समयावधि 100 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
  • कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।
  • महिला पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के विवाह के प्रकरण में भी उपर्युक्त।

आवश्यक अभिलेख

  • पंजीयन प्रमाण-पत्र
  • अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
  • विवाह का प्रमाणित निमन्त्रण पत्र
  • कन्या एवं वर का आयु प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख
  • घोषणा-पत्र
  • परिवार रजिस्टर की प्रति

देय हितलाभ

  • पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री/पंजीकृत महिना श्रमिक के स्वयं के विवाह के सन्दर्भ में स्वजातीय विवाह में रू0-55,000/- प्रति पुत्री तथा अन्र्तजातीय विवाह की स्थिति में रू0 61,000 की अनुदान धनराशि।
  • कम से कम 11 जोडे़ के सामूहिक विवाह की दशा में अनुदान राशि रू0 65,000 तथा प्रति जोड़े रू0 7,000 का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही वर-वधू प्रत्येक की पोशाक हेतु रू0 5000 प्रत्येक की दर से अग्रिम भुगतान।
  • विधवा विवाह एवं वैधानिक विवाह- विच्छेद के प्रकरणों में सामूहिक विवाह के समतुल्य देय धनराशि।

 इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/putri%20vivah%20anudhan%20yojna.pdf

Kaushal Vikas Takniki Unnayan Evam Pramadan Yojna - कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

पात्रता

  • आवेदक स्वयं अथवा उसका पति/पत्नी/ पिता पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो तथा उसका अंशदान अद्यतन जमा हो।
  • यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी आयु 18-35 के मध्य हो।
  • आश्रितों के सन्दर्भ में उसकी पत्नी की कोई आयु सीमा नियत नहीं है। अविवाहित पुत्री की कोई अधिकतम आयु सीमा नियत नहीं है। आश्रित पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष है।

आवश्यक अभिलेख

  • पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
  • अद्यतन अंशदान जमा होने का साक्ष्य
  • जिस विधा में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित आवेदन पत्र।
  • वर्तमान समय में उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

देय हितलाभ

  • उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
  • पंजीकृत श्रमिक द्वारा स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करने की दशा में अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
  • प्रशिक्षण के उपरान्त मूल्याॅंकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/kaushal%20vikas%20yojna.pdf

Saur Urja Sahayta Yojna - सौर उर्जा सहायता योजना

पात्रता

  • आवेदक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक हो तथा उसका अंशदान अद्यतन जमा हो।
  • आवेदक के परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही मात्र एक बार ही दी जायेगी।
  • जिन आवेदकों के बच्चे कक्षा 9-12 के मध्य अध्धयनरत हों, उन्हें वरीयता दी जायेगी।

आवश्यक अभिलेख

  • पंजीयन प्रमाण-पत्र
  • अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
  • विद्युत संयोजन न होने का घोषणा पत्र
  • रू0 250 श्रमिक का अतिरिक्त अंशदान आन-लाइन जमा होगा
  • वांछित वरीयता के अभिलेख।
  • सीमित आपूर्ति के कारण वरिष्ठता के आधार पर स्थापित की जायेगी।

देय हितलाभ

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्थायी आवास पर स्थापित की जायेगी।
  • योजना के अन्तर्गत 02 एल0ई0डी0 बल्ब, 01 डी0सी0 टेबल फैन, 01 सोजर पैनल, चार्जिंग कन्ट्रोलर, 01 मोबाइल चार्जर स्थापित किया जाना है।
  • आपूर्ति किये गये संयंत्र पर 05 वर्ष की गारण्टी होगी।
  • संयत्र का चयन/ निविदा प्रक्रिया बोर्ड स्तर पर लम्बित

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/saur%20urjaa.pdf

Mahatma Gandhi Pension Sahayta Yojna - महात्मा गाँधी पेन्शन योजना

पात्रता

  • उ0प्र0 में स्थायी रूप से निवास कर रहे 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
  • पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष हो।
  • लाभार्थी को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संचालित किसी भी पेन्शन योजना (राज्य कर्मचारी बीमा निगम तथा म्च्थ्व् को छोड़कर) का लाभ प्राप्त न हो रहा हो।
  • पेंशन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा सीधे बोर्ड द्वारा भुगतान होगा।

आवश्यक अभिलेख

  • 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अद्यतन अंशदान जमा किये जाने का साक्ष्य।
  • आधार कार्ड, बैंक पास बुक व निवास प्रमाण-पत्र की पठनीय छायाप्रति।
  • केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेन्शन प्राप्त न किये जाने के सन्दर्भ में शपथ-पत्र
  • प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जीवित प्रमाण पत्र देय होगा।
  • पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में उसके परिवारीजनों को 01 माह के अन्दर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा।

देय हितलाभ

  • प्रत्येक पात्र श्रमिक को प्रतिमाह की दर से 1,000/- की धनराशि देय है।
  • लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में पेन्शन की धनराशि उसकी पत्नी/ पति, जैसी भी स्थिति हो, को देय होगी।
  • पेन्शन राशि में प्रत्येक 02 वर्ष बाद रू0-50 की वृद्धि, जो अधिकतम रू0-1250 तक होगी।
  • प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों के अंशदान का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/pension%20yojna.pdf

Kamgar Gambhir Bimari Sahayta Yojna - गम्भीर बीमारी सहायता योजना

पात्रता

  • अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
  • ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
  • योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं।

आवश्यक अभिलेख

  • अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य
  • बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख
  • नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र
  • दवाईयों के क्रय पर मूल बिल
  • अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।

देय हितलाभ

  • सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।
  • चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।
  • कोई अधिकतम राशि नियत नहीं।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/gambhir%20bimari.pdf

Nirman Kamgar Antyesti Sahayta Yojna - अन्त्येष्टि सहायता योजना

पात्रता

जिस श्रमिक के सन्दर्भ में हित लाभ का दावा किया जा रहा, वह बोर्ड में पंजीकृत हो तथा उसका अंशदान मृत्यु की तिथि पर प्रभावी हो।

आवश्यक अभिलेख

  • पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
  • अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति।

देय हितलाभ

योजना के अन्तर्गत रू0- 25,000 की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाती है।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/mrityu%20aur%20antyethi%20sahayta%20yojna.pdf

Nirman Kamgar Mrityu, Viklangta Sahayta Evam Akshamta Pension Yojna - मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना

पात्रता

  • अद्यतन पंजीकृत श्रमिक
  • पेन्शन हेतु श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पेंशन प्राप्त करने हेतु अपात्र हो।
  • पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

आवश्यक अभिलेख

  • अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य।
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र, दुर्घटना से मृत्यु के सन्दर्भ में प्रथम सूचना रिर्पोट, पोस्टमार्टम रिर्पोट की छायाप्रति
  • विकलाॅंगता के प्रकरणों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत विकलाॅंगता/ अक्षमता प्रमाण-पत्र की प्रति, प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रति।

देय हितलाभ

  • कार्यस्थल पर या अन्यत्र दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर रू0- 5,00,000/- की धन राशि। इसमें से 01 लाख खाते में भुगतान तथा शेष 04 लाख फ्क्सि डिपाजिट से देय।
  • कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलाँगता की दशा में रू0 03 लाख, स्थायी आॅशिक अपंगता में रू0 02 लाख देय।
  • कार्यस्थल से भिन्न पूर्णस्थायी विकलांगता अथवा सामान्य मृत्यु की दशा में रू0 02 लाख की धनराशि देय। अस्थायी आंशिक विकलाँगता की दशा में रू0 01 लाख देय।
  • अपंजीकृत श्रमिक के कार्यस्थल पर घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0- 50,000 की आर्थिक सहायता राशि।
  • दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पूर्ण अक्षम होने पर जीवनकाल तक रू0 1500-1250-1000 की पेन्शन

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/NewDeathDisabilityScheme.pdf

Nirman Kamgar Rashtreey Svasthy Beema Yojana

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/Health-Scheme.jpg

Shauchalay Sahayta Yojna - शौचालय सहायता योजना

पात्रता

  • अद्यतन पंजीकृत श्रमिक
  • ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनके अपने आवास हैं कितु उनमें शौचालय की सुविधा नहीं है और उसे किसी अन्य सरकारी योजना में इस प्रकार का लाभ प्राप्त न हुआ हो।
  • परिवार ''एक ईकाई'' के रूप में लिया जायेगा।
  • लाभार्थी के पास आधार पंजीयन एव राश्ट्रीकृत बैंक में सी0बी0एस0 ब्रान्च में एकाउन्ट होना अनिवार्य है।

आवश्यक अभिलेख

  • अद्यतन पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र
  • किसी भी अन्य योजना में शौचालय निर्माण सुविधा का लाभ न प्राप्त होने तथा परिवार के पास पक्का मकान न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र
  • आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रतिलिपि योजना का कार्यान्वयन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से।

देय हितलाभ

  • आवेदन करने पर रू0 12,000 की राशि 02 समान किस्तों में देय। प्रथम किस्त रू0 6,000 प्रोत्साहन अग्रिम के रूप में देय तथा दूसरी किस्त निर्माण पूर्ण होने तथा शौचालय का प्रयोग प्रारम्भ करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से देय।
  • श्रमिकों का चयन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की सूची में से बेसलाइन सर्वें से मिलान करने के उपरान्त।
  • भुगतान लाभार्थी के बैंक खातों में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा हस्तान्रित किया जायेगा।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/Shauchalay%20Sahayata%20Yojana.pdf

Pandit Deen Dayal Upadhyay Chetna Yojna - प0 दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना

पात्रता

  • बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निर्माण श्रमिकों एवं जनमानस को प्रदान करने के साथ श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्रमिकों को जागरूक करने हेतु भारत सरकार की माडल वेलफेयर स्कीम के अन्तर्गत बनायी गयी योजना।
  • निर्माण श्रमिकों के जागरूकता हेतु ऐसा आयोजन जो विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों पर केन्द्रित होना चाहिए, जिसमें श्रम विभाग की पूर्ण सहभागिता हो तथा जिसमें जनपदस्तर पर श्रमिकों के पंजीयन एवं लाभ वितरण का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिये, में सचिव, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त हुये व्यय की प्रतिपूर्ति का प्राविधान। आयोजनों में होने वाले व्यय की 25 प्रतिशत राशि अग्रिम भी दी जा सकती है।
  • प्रचार प्रसार हेतु एस0एम0एस0, वीडियो क्लिपिंग, वाल-राईटिंग, होर्डिंग्स, पम्फलेट, जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन कराया जा सकता है।
  • जागरूकता अभियानों में किसी भी सरकारी अधिकारी/जन प्रतिनिधि के नाम एवं तस्वीर का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

नोट:- सभी योजनाओं में आवेदन करने की समय-सीमा 01 वर्ष नियत है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/Pt.%20Dindayal%20Upadhyay%20Chetna%20Yojana.pdf

Aapda Rahat Sahayta Yojna - आपदा राहत सहायता योजना

पात्रता

  • अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक।
  • कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये बनायी गयी योजना।

आवश्यक अभिलेख

  • पूर्णतया पेपर-लेस स्कीम।
  • कोई आवेदन पत्र वांछित नहीं।
  • डाटाबेस में आधार संख्या तथा बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना

देय हितलाभ

अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/- की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में देय होगी।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें - http://upbocw.in/pdf/adhisuchna/COVID_4893-4902_0001.pdf

References

UP Shram Vibhag Yojana List in Hindi - http://upbocw.in/StaticPages/schemes.aspx

UP Shram Vibhag Yojana List in English - http://upbocw.in/english/staticpages/schemes.aspx

Official Website of Labour Department of UP - http://uplabour.gov.in/index-hi.aspx

UP BOCW Board Official Website - http://upbocw.in/

Vidya Lakshmi Portal Registration 2022 / Login - Apply Online for Education Loan at vidyalakshmi.co.in

Posted: 11 Jan 2022 07:38 AM PST

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  • Here applicants can fill in all the details accurately to proceed to login page.

Important Instructions

Please ensure that the registration details filled in are correct. Please enter password in required format.

Guidelines for Registering on Vidya Lakshmi Portal

Name - Please enter student name as per 10th class marksheet or as per the marksheet attached with your loan application
Mobile Number - Enter a valid mobile number. Student can provide mobile number of parent/guardian
Email ID - Enter a valid email ID. Email ID will not be allowed to change. All necessary communications will be sent on this email ID.

Vidyalaxmi Portal Login

All the interested students who wishes to apply online for education loan can now make Vidyalaxmi Portal login at the homepage of official Vidya Lakshmi Portal. The direct link to make Vidya Laxmi Portal login is given here - https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/index 

The section where login has to take place will be displayed on the home screen similar to the one in the image below:-
Here applicants can enter e-mail ID and password and click at "Login" button to proceed to fill Vidyalakshmi Education loan application form.

List of Registered Banks for Education Loan at Vidyalakshmi Portal 

There are a total of 38 banks registered banks at Vidya Lakshmi Portal. Out of these banks, the major banks which are registered at Vidyalakshmi portal are as follows:-
  • Canara Bank
  • Bank of India
  • Corporation Bank
  • Punjab National Bank
  • UCO Bank 
  • Indian Overseas Bank
  • Axis Bank
  • Federal Bank
  • RBL Bank
  • Allahabad Bank
  • Andhra Bank
  • Bank of Baroda
  • Dena Bank
  • Central Bank of India
  • IDBI Bank
  • HDFC Bank
  • State Bank of India
  • Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
  • GP Parsik Bank
  • New India Bank
  • Union Bank of India
  • Karur Vysya Bank
  • Syndicate Bank
  • Vijaya Bank

Need for Vidya Lakshmi Yojana

India is one of the youngest nations in the world with more than 54% of the total population below 25 years of age. Our young people have to be both, educated and employable for the jobs of the 21st century. The Prime Minister has explained how Skill India needs to be closely coordinated with Make in India. Yet, today less than 5% of our potential workforce gets formal skill training to be employable and stay employable. 

With a view to enable all poor and middle class students to pursue higher education of their choice without any constraint of funds, PM proposed to set up a fully IT based Student Financial Aid Authority to administer and monitor Scholarship as well Educational Loan Schemes, through the Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram. The central govt. wants to ensure that no student misses out on higher education for lack of funds. The IT based mechanism under the Pradhan Mantri Vidya Lakshmi Karyakram is expected to provide to students a single window electronic platform for Scholarships and Educational Loans.

Search for Loan Schemes at Vidya Lakshmi Portal

Students would be able to perform search for loan schemes at Vidyalakshmi.co.in portal after making successful login. There are 127 loan schemes to select from which are available at the Vidyalaxmi Portal.

Helpline Number

Tel - 020-2567 8300, e-mail ID: vidyalakshmi@nsdl.co.in

Head Office

Head Office Working Hours- Monday to Friday - 9:30 am to 6 pm
Mumbai Address - Times Tower, 1st Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Fax - (022) 2491 5217

Branches

Branches Working Hours- Monday to Friday - 9:30 am to 6 pm
Kolkata Address: 5th Floor, The Millenium, Flat No. 5W, 235/2A, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Kolkata - 700 020.
Chennai Address: 6A, 6th Floor, Kences Towers, #1 Ramkrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017.
New Delhi Address: 409/410, Ashoka Estate Building, 4th floor, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110 001.
Ahmedabad Address: Unit No. 407, 4th floor, 3rd Eye One Commercial Complex Co-op. Soc. Ltd., Above Vijay Sales Stores C. G. Road, Near Panchvati Circle, Ahmedabad - 380006.

प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2022 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म | PM Balika Anudan Yojana (PMBAY) Online Registration / Application Form [Apply]

Posted: 11 Jan 2022 07:36 AM PST

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना (PMBAY) के बारे में बताएंगे। पीएम बालिका अनुदान योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए मदद राशि उपलब्ध कराई जाएगी। PMBAY योजना की शुरुआत देश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL श्रेणी के परिवारों की बेटियों को लाभ पहुंचने के लिए किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को पीएम बालिका अनुदान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सामान्य श्रेणी के BPL परिवारों की विधवा महिलाओ की दो बेटियों के लिए 50,000 रूपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। आइए आज हम आपको इस योजना से जुडी पूरी जानकारी जैसे कि क्या-क्या लाभ, पंजीकरण / आवेदन पत्र, पात्रता आदि के बारे में बताते है।
  
जैसे की हम जानते है कि  गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2022 की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए BPL परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा वित्तीय मदद प्रदान करना है। 
इस योजना के मुताबिक महिला संरक्षण को बढ़ावा देना है। देश के जो लोग अपनी बेटियों को बोझ समझते है,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अपनी बेटियों को पढ़ाते ही नहीं है। उनकी यही सोच को बदलने के लिए ही यह योजना शुरू की है जिससे वह अपनी बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाना है।

प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2022 (Pradhan Mantri Balika Anudan Yojana - PMBAY)

प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि बालिका के 18 साल के पूरा होने के बाद विवाह के समय में दी जाएगी। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2022 का लाभ बालिकाओं को तभी मिलेगा जब उन्होंने ओर किसी योजना का लाभ नहीं लिया हो। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 50,000 हजार रूपये की धनराशि सीधा बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए बालिका का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है, बैंक खाता किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए। साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिया जाने वाला लाभ बेटियों की शादी के समय में उपयोग किया जाएगा। 

पीएम बालिका अनुदान योजना 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म  

देश के आर्थिक रूप से कमजोर BPL परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें अभी इंतजार करना होगा। क्योकि अभी पीएम बालिका अनुदान योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रकिया को शुरू नहीं  किया गया है। 

जैसे ही ऑनलाइन आवदेन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए अधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च कर  दिया जाएगा, हम आपको आपने इस आर्टिकल  के माध्यम से बता देंगे। उसके  बाद आप इस योजना के तहत आवदेन करके लाभ उठा सकेंगे।
  

बालिका अनुदान योजना के पंजीकरण / आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची

प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने के लिए जरुरी दस्तावेजों की पूरी सूची (लिस्ट) इस प्रकार है:-  
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता 
  • राशन कार्ड 
  • BPL कार्ड  
  • शादी का प्रमाण पत्र 
  • बेटी की आयु का प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
 पीएम बालिका अनुदान योजना के भरे हुए रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इन कागजात को संलग्न करना आवश्यक है। ये प्रमाण पत्र ही सत्यापित करेंगे की कौन से लोग इस योजना के लाभार्थी होंगे।
  

प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना के पात्रता मानदंड

सरकार के द्वारा बालिकाओं की शादी के लिए चलाई गई किसी और योजना के तहत लाभार्थी ने पहले से लाभ नहीं लिया हुआ हो। बालिकाओं की शादी के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है जैसे कि शादी शगुन योजना, अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। प्रधान मंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत परिवार की एक बालिका को ही लाभ दिया जाता है लेकिन परिवार की दूसरी बालिका को भी तब पात्र माना जाएगा जब परिवार में दोनों संतान लड़कियां ही हो। इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर BPL श्रेणी के परिवारों की बेटियों को ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत क़ानूनी रूप से अगर कोई बालिका गोद ली हुई भी है तो उसे पात्र लाभार्थी माना गया है।
 

पीएम बालिका अनुदान योजना 2022 के मुख्य तथ्य

पीएम बालिका अनुदान योजना 2022 के अंतर्गत सामान्य BPL श्रेणी की विधवा महिलाओं की बेटियों के शादी के लिए सरकार 50,000 रूपये की धनराशि आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के BPL श्रेणी के परिवारों की अधिकतम बेटियों की शादी के लिए 50,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। 

गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPLपरिवार की वार्षिक आय 15,000 रूपये से कम होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना 2022 के अंतर्गत शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल की पूरी होनी चाहिए। क़ानूनी तोर पर गोद ली गई बालिका को प्रथम बालिका मानते हुए इस योजना के तहत लाभ सामान्य है।

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र | Haryana Aapki Beti Humari Beti Yojana Online Registration /Application Form

Posted: 11 Jan 2022 07:35 AM PST

** मेरे प्यारे साथियों ** आज हम आपको हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म के बारे में बतायेंगे। यह स्कीम कि शुरुआत सन 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की थी। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा कि सभी अनुसूचित जाति और बीपीएल श्रेणी की  बेटियों  को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक मदद उन्हें 18 साल की उम्र पूरी होने पर प्रदान की जाएगी। यदि परिवार में इसके अलावा कोई दूसरी बेटी भी जन्म लेती है तो उसे 5 साल तक 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से जुडी विस्तृत जानकारी जैसे कि हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना क्या है, उद्देश्य, पात्रता, लाभ, सुविधाएँ, ऑनलाइन / ऑफ़लाइन फ़ॉर्मेट प्रक्रिया, दस्तावेज़ के बारे में हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। 


हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को हरियाणा की बेटियों के लिए शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की पढ़ाई को लेकर समय-समय पर बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। आजकल के दौर में भी लड़कियों को लेकर हमारी भारतवासियों में नकारात्मक सोच है। आज भी भ्रूण हत्या जैसे अपराधिक मामले सामने आते है। जिसके कारण लड़की और लड़को का अनुपात में बहुत अंतर है। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा कि उन सभी लड़कियां को जो 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद पैदा हुए उन्हें 21,000 रुपये कि आर्थिक मदद की जाएगी। यदि परिवार में कोई दूसरी बेटी भी जन्म लेती है तो उसे 5 साल तक 5,000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।

  

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म

हरियाणा के माता -पिता अपनी बेटियों के अर्जवल भविष्य के लिए शुरू की गई इस योजना में घर पर बैठे-पढ़े ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।) जिसकी पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से है: -

  • सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://wcdhry.gov.in/  पर जाएं। 
  • होम पेज पर मुख्य मेनू में उपलब्ध " योजनाएं " सूची पर जाएं " बच्चों के लिए योजनाएं " सूची पर क्लिक करना होगा।  
  • नए खुले पेज पर हरियाणा सरकार की बच्चों के लिए योजनाएं खुल जाएंगी जिसमें से आपको एबीएचबी के नीचे दिए गए आगे के लिए के लिए यहां क्लिक करे शामिल होने पर क्लिक करना होगा। 
  •  इसके बाद एबीएचबी स्कीम की जानकारी का पेज खुल जाएगा, जिसके बाद आपको बेटी बेटी हमरी बेटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म नंबर पर करना होगा। 
  • इसके बाद आपकी बेटी हमारी बेटी योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगी जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। 

  • आपको इस एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना होगा। 
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी। 

इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा। अब आपको आवेदन फॉर्म के लिए आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में जमा करना होगा।

 

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी पोर्टल में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए माता-पिता को ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस योजना का ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है:-

  • बेटी के जन्म होने पर माता-पिता को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा। 
  • अब आपको वहां से आवेदन फॉर्म लेना होगा। 
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। 
  • अब आपको सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा। 
  • इसके बाद आपको यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। 
  • ध्यान रहे आपको आवेदन प्रक्रिया जन्म के 1 महीने के अंदर ही पूरी तरह से होगी। 

आप इस आवेदन फॉर्म को स्वास्थ्य केंद्र में भी जमा कर सकते है।

 

आपकी बेटी हमारी बेटी का उद्देश्य 

आपकी बेटी हमारी बेटी का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में बेटियों को लेकर दूषित मानसिकता को खत्म करना है। राज्यों में लड़को के मुकाबले लड़कियों की संख्या को बराबर करना है। माता-पिता को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वह अपनी बेटियों को बोझ न समझे। सरकार द्वारा इस स्कीम के माध्यम से इस अनुपात को कम किया जाएगा। हरियाणा में हो रही भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। इस योजना में सभी बेटियों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है। वर्तमान स्थिति में लड़कियों की संख्या हरियाणा में लड़को से बहुत कम है। इस योजना के माध्यम से लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में भी बदलाव आएगा। जो लोग  लड़कियों को बोझ समझकर गर्भ में ही हत्या करते थे, उनकी यही दूषित सोच में बदलाव आएगा। सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय मदद को बेटियों की उच्च शिक्षा पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
 

किसको मिलेगा Aaapki Beti Humari Beti Scheme का लाभ 

हरियाणा Aapki Beti Humari Beti योजना का लाभ गरीब परिवार के लोग उठा सकते है और वह परिवार भी लाभ उठा सकते है जो अनुसूचित जनजाति से है। Aapki Beti Humari Beti Yojana का लाभ उठाने के लिए बेटी की माता को गर्भवती होने पर आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण करवाना होगा। सभी इच्छुक माता-पिता इस योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

आपकी बेटी हमारी बेटी योजनाके लाभ और विशेषताएं

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ और विशेषताएं निम्न प्रकार से है:-
  • इस पोर्टल का लाभ 22 जनवरी 2015 को या फिर उसके बाद जन्मी बेटियां ही उठा सकती है। 
  • इस योजना की धनराशि बेटी के 18 वर्ष होने तक भारतीय जीवन बीमा में जमा कर दी जाएगी। 
  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी पोर्टल के अंतर्गत परिवार की पहली बेटी को 18 साल पूरे होने पर 21,000 की धनराशि मुहैया करवाई जाएगी। 
  • परिवार की दूसरी बेटी को 5 वर्ष तक हर साल 5,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। 
  • इस पोर्टल का लाभ हरियाणा के नागरिक उठा पाएंगे। 
  • इस स्कीम का लाभ लेने के लिए माता-पिता को आवेदन करवाना होगा। 
  • वह सभी लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति से है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकते है। 
  • भ्रूण हत्या में भी बहुत कमी आएगी। 
  • इस योजना के माध्यम से लोगो की लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में बदलाव आएगा। 
  • लड़को के मुकाबले लड़कियों की संख्या में भी अधिक वृद्धि आएगी। 
हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत सभी बेटियों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए 21,000 रूपये की आर्थिक सहायता हरियाणा सरकार की ओर से की जाएगी। इस योजना से बेटी का सुचारु और पालन -पोषण हो सके।इस योजना से प्राप्त धनराशि से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके जिससे कि हमारी बेटी खुद अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके।  इस स्कीम के तहत हरियाणा में कम हो रही लड़कियों के लिंगनुपात को स्थिर और भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाएगी ताकि हमारी बेटियों को समाज में उनका पूरा स्थान और अधिकार मिल सके। 

आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम 2022 की पात्रता मानदंड

जो भी माता-पिता हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, वे ही केवल इस योजना के लिए पात्र होंगे:- 
  • इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए माता-पिता को गर्भवती होने पर अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण करवाना होगा। 
  • हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी पोर्टल 2022 का लाभ उठाने के लिए बेटी के माता-पिता को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। 
  • इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए माता-पिता की पहली बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद होना चाहिए। 
  • बेटी अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर बीपीएल श्रेणी की होनी चाहिए। 
पात्र व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर डाउनलोड करके सम्बंधित अधिकारी को जमा करवाना होगा।  

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम 2022 आवश्यक दस्तावेजों की सूची 

हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी पोर्टल आवेदन /पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त किया हो,सभी को निम्नलिखित दस्तावेज सलंग्न करने होंगे:-
  1. आय प्रमाण पत्र 
  2. आधार कार्ड 
  3. जाति प्रमाण पत्र 
  4. पासपोर्ट साइज फोटो 
  5. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र 
  6. बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी 
  7. मूल निवास प्रमाण पत्र

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