सुल्तानपुर टाइम्स |
- कानपुर हिंसा- पुलिस का एक्शन, 40 नामजद समेत 1000 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज
- लेखपाल भर्ती परीक्षा का नया अपडेट
- हाईकोर्ट से नाबालिग लड़की के पिता ने गर्भपात कराने की मांगी इजाजत
| कानपुर हिंसा- पुलिस का एक्शन, 40 नामजद समेत 1000 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज Posted: 03 Jun 2022 10:36 PM PDT
लखनऊ कानपुर में शुक्रवार को भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद पुलिस ने 40 नामजद समेत 1000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। हिंसा के दौरान 20 से अधिक वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं देर रात तक 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है।पुलिस ने अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर कानपुर में भड़की हिंसा का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी कि प्रदेश में कायम अमन-चैन के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए।शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यहां हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने बताया कि कानपुर के परेड, नई सड़क और यतीमखाना इलाके में हिंसा हुई थी। पुलिस कमिश्नर विजय मीणा का कहना है कि दुकानों में लगे CCTV के DVR मिलने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने इसके साथ ही कहा कि इस मामले में तीन FIR दर्ज की गई है जिसमें 2 पुलिस की तरफ से और एक पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस कमिश्नर का कहना है कि शहर में स्थितियां सामान्य है और आज सभी दुकानें विधिवत तरीके से खोली जाएंगी। वहीं राष्ट्रपति का कार्यक्रम घटनास्थल से महज 300 मीटर दूरी पर होना है वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। |
| लेखपाल भर्ती परीक्षा का नया अपडेट Posted: 03 Jun 2022 10:33 PM PDT
लखनऊ राजस्व लेखपाल के 8 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा से जुड़ी अहम खबर है। (UPSSSC) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल के 8 हजार 85 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। अब यह परीक्षा 24 जुलाई 2022 को होगी। इसके पहले चयन आयोग द्वारा जारी किए एकेडमिक कैलेंडर में 19 जून को लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रस्तावित थी।उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पहली जून को नोटिस जारी कर बताया है कि 19 जून को लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा नहीं होगी। यह परीक्षा अब 24 जुलाई 2022 को आयोजित होगी राजस्व लेखपाल के कुल 8 हजार 85 पदों पर भर्ती होनी है। लंबे समय से लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी के बीच आवेदन मांगे गए थे। PET यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के स्कोर पर हो रही इस भर्ती में अभ्यर्थियों को सेलेक्ट होने के लिए मुख्य परीक्षा में सफल होना होगा। भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा। केवल लिखित परीक्षा के जरिए फाइनल रिजल्ट जारी होगा।लेखपाल के 8085 पदों के लिए होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों से हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ्स, ग्राम समाज और विकास के विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से इन चार विषयों से कुल 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इस पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी लागू होगी। |
| हाईकोर्ट से नाबालिग लड़की के पिता ने गर्भपात कराने की मांगी इजाजत Posted: 03 Jun 2022 10:32 PM PDT पीड़िता नाबालिग लड़की के पिता ने एक रिश्तेदार के साथ संबंध में आने से गर्भवती हुई नाबालिग बेटी का इलाहाबाद हाईकोर्ट से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी है। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ के प्राचार्य को निर्देशित करते हुए चार डॉक्टर्स का बोर्ड गठित कर लड़की का परीक्षण करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफा में कोर्ट में प्रस्तुत किया जाय । मामले में मेरठ के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम को इस परीक्षण के कार्य में सम्बंधित अधिकारियों से तालमेल बनाकर काम करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसपी बागपत को भी पीड़िता व अन्य को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने नाबालिग लड़की के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को पीड़िता तथा उसके पिता का नाम कहीं भी किसी से खुलासा न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसे सार्वजनिक न किया जाए।कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से कहा है कि वह नाबालिग लड़की के परीक्षण के लिए स्त्रीरोग, मनोरोग, रेडियोलॉजी या सोनोलॉजी और बाल रोग विभाग के एक-एक चिकित्सकों के चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन करे और छह जून 2022 की सुबह 11 बजे नाबालिग लड़की का मेडिकल परीक्षण करे। कोर्ट ने याची को भी मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मेरठ को प्रस्तुत करेगा, जो इसे तुरंत हाईकोर्ट को प्रेषित करेगा। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को कुल चार चीजों पर परीक्षण करने का निर्देश दिया है। कहा है कि बोर्ड अपनी रिपोर्ट सात जून तक हाईकोर्ट के समक्ष प्रेषित कर दे। कोर्ट ने आदेश की कॉपी 24 घंटे के भीतर मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को मुहैया कराने को कहा है। जिससे कि आदेश का विधिवत पालन हो सके। रिपोर्ट आ जाने के बाद हाई कोर्ट 8 जून को इस केस की सुनवाई करेगी।मामले में नाबालिग लड़की का अपने एक रिश्तेदार से संबंध हो गया। लड़की ने अपने बयान में यह कहा है कि उसने रिश्तेदार से शादी कर ली है। सोनाग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक उसे 16 सप्ताह और पांच दिन का गर्भ है। इसकी जानकारी होने पर नाबालिग लड़की के पिता ने रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच के दौरान रिश्तेदार पर रेप का आरोप दर्ज किया है। उस पर पाक्सो एक्ट भी लगा है। पिता का कहना है कि इस घटना से उसकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्य सदमें में है। नाबालिग होने के दौरान गर्भ होने से याची के जीवन के साथ-साथ उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी खतरा हो गया है। याची ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 की धारा तीन के तहत गर्भ समाप्त करने की अनुमति मांगी है। इस पर कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर पहले गर्भपात की स्थिति जाननी चाही है। |
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