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Wednesday, February 16, 2022

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)

Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh)


CM RISE SCHOOL- सभी प्राचार्यो की नियुक्ति हाईकोर्ट के फैसले के अधीन- MP karmchari news

Posted: 16 Feb 2022 07:22 AM PST

जबलपुर
। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका रत्नेश कुमार शर्मा (प्राचार्य) विरुद्ध अन्य में माननीय न्यायधीश जस्टिस संजय द्विवेदी जी ने आवेदक के पक्ष में आदेश जारी किया है कि सभी प्राचार्यो की नियुक्ति हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगी। यानी कि यदि हाई कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो कई प्राचार्य की नियुक्तियां निरस्त हो जाएंगी।  

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा के स्तर में सुधार एवं बहुमुखी एवं उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य मध्यप्रदेश में 275 सीएम राइस स्कूल चयनित कर स्थापित किए गए थे।  जिसमें के KG 1 से लेकर कक्षा बारहवीं तक के छात्रों को सर्व सुविधा युक्त उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य था। इन स्कूलों में योग्य एवं प्रशिक्षित प्राचार्य एवं शिक्षकों का चयन करना था। 

दिनांक 26-10-2021 को इन स्कूलों के प्राचार्य पद के चयन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। जिसमें शर्त निर्धारित की गई थी कि प्राचार्य पद के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ही आवेदन कर सकते हैं। पूरे मध्यप्रदेश से 238 लोगों ने - ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया था। जिसमें शासन ने 131 लोगों को शॉट आउट किया एवं 69 लोगों का चयन कर प्राचार्य के प्रशिक्षण के लिए इंदौर भेज दिया गया। प्रशिक्षण के लिए भेजे गए 69 कर्मचारियों में से 9 प्राचार्य ऐसे भी थे जो कि 238 की  लिस्ट में शामिल नहीं थे, यानी कि इन्होंने आवेदन ही नहीं किया था फिर भी इनका चयन कर लिया गया। 

इसके पश्चात दिनांक 5/1/2022 को पुनः एक नया विज्ञापन निकाल दिया गया जिसमें   यह कंडिका जोड़ी गई:- 
1. पूर्व में आवेदन कर चुके प्राचार्य फिर से आवेदन नहीं कर सकते। सिर्फ नवीन प्राचार्य ही आवेदन कर सकते हैं। 
2. उप प्राचार्य के पद पर जिन प्रतियोगियों ने 60% अंक प्राप्त किए हैं वो प्राचार्य पद के लिए पात्र हैं।  

एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने दावा किया कि प्राचार्य के पद पर जो दूसरा विज्ञापन निकाला गया वह नियम विरुद्ध एवं दूषित है। जब प्राचार्य के पद पर प्राचार्य ही आवेदित कर सकते हैं तो दूसरे चरण के प्राचार्य के पद पर चयन किए गए लोगों में 65 लोग ऐसे थे जो कि प्रथम चरण में शामिल हुए थे। जबकि कंडिका में यह लिखा है कि प्रथम चरण के आवेदकों को शामिल नहीं किया जाएगा।  

कंडिका की दूसरी शर्त में उप प्राचार्य के पद पर 60% अंक वालों के लोगों को सेलेक्ट किया गया जबकि उप प्राचार्य एवं हेड मास्टर की जो परीक्षाएं हुई थी उनका आज दिनांक तक रिजल्ट डिक्लेअर नहीं हुआ तो आप उनको उप प्राचार्य कैसे मान सकते हैं अतः सिलेक्शन कि यह कंडिका प्रक्रिया भी दूषित है। 

प्रथम चरण में 64 लोगों का चयन किया गया एवं द्वितीय चरण में 58 लोगों का चयन किया गया जो कि लापरवाही अनियमितता एवं विधि विरुद्ध तरीके से किया गया है। जब एक बार विज्ञापन निकल गया तो पूरी प्रक्रिया के पूर्ण होने के पहले उसमें संशोधन करना कानून के तत्वों का उल्लंघन है। 

प्राचार्य के पद पर शासन ने नियम विरुद्ध तरीके से उच्च माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता  एवं अन्य लोगों की का चयन प्राचार्य के पद पर किया जाना न्याय संगत नहीं है। 

माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एवं प्राचार्य पद के चयन में घोर लापरवाही मानते हुए प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय भोपाल डायरेक्टर लोक शिक्षण संचनालय भोपाल एवं अन्य को नोटिस जारी करते हुए आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुए प्राचार्य पदों के चयन की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी यह आदेश पारित किया गया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

मध्य प्रदेश- स्वरोजगार बैंक लोन में भी आरक्षण की घोषणा - MP NEWS

Posted: 16 Feb 2022 07:05 AM PST

भोपाल।
मध्यप्रदेश में आरक्षण की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समानता का संदेश देने वाले संत रविदास की जयंती के अवसर पर एक नई स्वरोजगार योजना की घोषणा कर दी है। इसके तहत केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। स्वाभाविक है कि यह सभी के लिए उपलब्ध स्वरोजगार योजना के बजट में से समायोजित किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की कि जल्द ही संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना आरंभ की जाएगी। 
डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूँजी के लिए एक लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार के लिए दो करोड़ रूपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 
संत रविदास स्व-रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफेक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए एक लाख से 50 लाख रूपए तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आरक्षण का फार्मूला

उपरोक्त तीनों में से डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना का कांसेप्ट लॉजिकल है लेकिन संत रविदास स्व-रोजगार योजना की फीचर्स ना केवल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जैसे हैं बल्कि लोन की लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। सरल शब्दों में कहें तो बड़ी ही चतुराई के साथ सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आरक्षण लागू कर दिया है, क्योंकि दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग सोर्स एक ही रहेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लक्ष्य कम करके संत रविदास स्व-रोजगार योजना को समायोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.

अनुकंपा नियुक्ति- डायरेक्टर से लेकर CEO जनपद तक सब को हाईकोर्ट का नोटिस - MP NEWS

Posted: 16 Feb 2022 06:28 AM PST

जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में अवमानना की याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के डायरेक्टर से लेकर जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक सब को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट का अनुकंपा नियुक्ति आदेश 3 साल तक पेंडिंग क्यों रखा 

पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के डायरेक्टर, सीईओ जिला पंचायत कटनी जगदीश चंद गोमे और सीईओ जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा विनोद पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सवाल किया है कि 3 साल पहले अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे। ऐसा क्या हुआ कि 3 साल तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया और इस दौरान न्यायालय को सूचित भी नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अवमानना याचिकाकर्ता हनुमानश्री दीक्षित की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा व रामजी चौबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता के पिता उमेश दीक्षित ग्राम पंचायत बाड़ बरेली में सचिव पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2018 में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने पंचायत विभाग के सभी अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। जब कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। 

हाई कोर्ट ने 26 जुलाई, 2019 में विभाग के डायरेक्टर को तीन माह ने आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। तीन साल तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.

माध्यमिक शिक्षक पर हाईकोर्ट ने 25000 का जुर्माना लगाया- MP HC NEWS

Posted: 16 Feb 2022 06:19 AM PST

जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक अखिलेश चौरसिया पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है। अखिलेश चौरसिया अपना ट्रांसफर निरस्त करवाने के लिए आए थे, लेकिन सरकारी वकील ने बताया कि शिक्षक ने अपनी याचिका में न्यायालय के सामने गलत जानकारियां प्रस्तुत की है। प्रमाणित होने पर उच्च न्यायालय ने जुर्माना ठोक दिया। 

अखिलेश चौरसिया का ट्रांसफर शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय खुरई जिला सागर से शासकीय माध्यमिक विद्यालय सागर में किया गया था। ट्रांसफर आदेश 30 अगस्त 2021 को जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता शिक्षक अखिलेश चौरसिया अपना ट्रांसफर आर्डर निरस्त कराना चाहते थे एवं मामले का निर्णय होने तक आदेश को स्थगित करवाना चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक तक वह खुरई स्कूल में काम कर रहे थे। अतः अगस्त 2021 में जारी हुआ ट्रांसफर आर्डर, फरवरी 2022 में स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं है। 

राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने साफ किया कि यह जानकारी असत्य हैै। ऐसा इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता को 31 अगस्त, 2021 को ही रिलीव कर दिया गया था। एजुकेशन पोर्टल में भी रिलीव किए जाने का स्टेटस नजर आ रहा है। यही नहीं रिलीविंग पोस्ट पर ज्वाइन न करने का तथ्य भी रेखांकित हो रहा है। स्कूल के प्राचार्य का पत्र भी उल्लेखनीय है, जिसमें साफ किया गया है कि याचिकाकर्ता तीन सितंबर, 2021 तक ही कार्य करता रहा। अटेंडेंस रजिस्टर पर याचिकाकर्ता शिक्षक के हस्ताक्षर नहीं है। हाई कोर्ट के सामने गलत जानकारी प्रमाणित हो जाने के बाद न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा ने याचिकाकर्ता शिक्षक पर ₹25000 का जुर्माना लगाया और उनकी याचिका को निरस्त कर दिया। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

BU BHOPAL NEWS- बीई का टाइम टेबल, PHD की मेरिट लिस्ट जारी

Posted: 16 Feb 2022 06:04 AM PST

भोपाल
। Barkatullah Vishwavidyalaya,Bhopal द्वारा Bachelor Of Engineering डिग्री कोर्स के लिए सेमेस्टर 3 न्यू, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 7 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके अलावा पीएचडी की मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। 

BU BHOPAL BE TIME TABLE

बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर न्यू एग्जामिनेशन 25 फरवरी से शुरू होंगे एवं 14 मार्च 2022 तक चलेंगे। 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी एवं 12 मार्च 2022 तक चलेंगे। इसी प्रकार 7th सेमेस्टर के पेपर दिनांक 28 फरवरी से प्रारंभ होंगे एवं 15 मार्च 2022 तक चलेंगे। पूरा टाइम टेबल बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी की ऑफिशल वेबसाइट पर देख सकते हैं एवं डाउनलोड कर सकते हैं। यहां क्लिक करके डायरेक्टर टाइम टेबल पेज पर विजिट कर सकते हैं। 

BU BHOPAL NEWS- पीएचडी की मेरिट लिस्ट

BU- Barkatullah University (बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल) की ओर से सत्र 2020-21 की पीएचडी परीक्षाओं (Ph.D.) की प्राविण्य सूची (मेरिट लिस्ट) विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध की करा दी गई है। जिन छात्र-छात्राओं को प्राविण्य सूची सूची में आपत्ति दर्ज करानी है वे सहायक कुलसचिव गोपनीय के पास अपनी आपत्ति दिनांक 25 फरवरी 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति प्राप्त होने ना होने की दशा में प्रकाशित प्राविण्य सूची अंतिम मान्य होगी। मेरिट लिस्ट बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी की ऑफिशल वेबसाइट पर देख सकते हैं एवं डाउनलोड कर सकते हैं। यहां क्लिक करके डायरेक्टर मेरिट लिस्ट वाले पेज पर विजिट कर सकते हैं। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें. 

बिजली कंपनी के अधिकारी को कुएं में फेंका, साथी कर्मचारी खेतों में भाग गए- SEHORE MP NEWS

Posted: 16 Feb 2022 05:36 AM PST

सीहोर।
बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर चंद्रशेखर सिंह ने पुलिस से शिकायत की है कि ग्राम ढाबला माता, तहसील इछावर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश में ग्रामीणों ने उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। उसके साथ आए कर्मचारियों को पीटा। वह जान बचाकर खेतों में भाग गए। हमलावरों ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। 

सीहोर जिले के इछावर पुलिस थाने में बिजली वितरण केंद्र के JE चंद्रशेखर सिंह, लाइनमैन और हेल्पर के साथ मंगलवार की शाम ढाबला माता गांव पहुंचे थे। जेई चंद्रशेखर सिंह में बताया कि टीम ने सज्जन सिंह पिता नंद सिंह, भोजराज पिता रमेश परमार और कैलाश पिता देवीसिंह के चोरी से चल रहे पंप के कनेक्शन को काटा और पंप को जब्त कर लिया।

जूनियर इंजीनियर ने बताया कि इसी दौरान आरोपी, ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और विवाद करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने उसे (जूनियर इंजीनियर चंद्रशेखर सिंह को) कुएं में फेंक दिया। इंजीनियर का कहना है कि हमलवारों ने उसे कुएं में फेंक दिया था। मैं कुएं में पत्थर पकड़े हुए था और वो लोग पत्थर फेंक रहे थे। 

मेरे साथियों को भी डंडा लेकर मारने दौड़े। उनके जाने के बाद बमुश्किल बाहर निकल पाया। बदमाशों ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। जब्त सामान भी ले गए हैं। इछावर थाना प्रभारी उषा मरावी का कहना है कि इंजीनियर की रिपोर्ट पर 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.

JP HOSPITAL BHOPAL- गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं

Posted: 16 Feb 2022 05:15 AM PST

भोपाल।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला चिकित्सालय, जेपी हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं शुरू की जा रही है। MD NHM प्रियंका दास ने ऐलान किया है कि ओपीडी के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं का पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक के सारे काम अस्पताल में तैनात कर्मचारी करेंगे। गर्भवती महिला को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में रोजाना करीब 300 से 400 गर्भवती महिलाएं ओपीडी में डॉक्टर से परामर्श के लिए आती हैं। इनमें 90 फीसदी गर्भवती प्रसव पूर्व जांच (ANC) कराने आतीं हैं लेकिन भीड़भाड़ में इन्हें डॉक्टर तक पहुंचने में करीब दो से चार घंटे का समय लग जाता है। अस्पताल के शुरूआत में ही बने गायनी ओपीड़ी में अक्सर गर्भवती महिलाओं की भीड़ नजर आती है। कहीं जमीन पर तो कहीं सीढ़ियों पर बैठीं गर्भवतियों को कई बडे़ अफसर भी देखकर जाते हैं। 

एनएचएम की एमडी प्रियंका दास ने दावा किया है कि बुधवार दिनांक 16 फरवरी 2022 से जेपी हॉस्पिटल में ANC  जांच के लिए आईं गर्भवती महिलाओं को हेल्पिंग हेंड़ (सहयोगी) उपलब्ध कराए जाएंगे। अस्पताल के कर्मचारी गर्भवती महिलाओं का पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक में गर्भवतियों की मदद करेंगे। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं के पहुंचने से पहले ही उनके पर्चे बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्रों को आनलाइन माध्यमों से संबंधित महिलाओं की जानकारी भेजनी होगी। 

गर्भवती महिलाओं को सुविधाएं कहां पर मिलेंगी

हेल्प डेस्क के कर्मचारी गर्भवती महिलाओं को रिसीव करेंगे। उन्हें डाक्टर तक लेकर जाएंगे। इस दौरान दूसरे कर्मचारी पर्चा बनाने में मदद करेंगे। भर्ती कराएंगे, जांच कराने में पूरी मदद की जाएगी। जांच रिपोर्ट तुरंत डाक्टर तक पहुंचाई जाएगी। गंभीर गर्भवती महिलाओं को इलाज में पूरी तरह मदद की जाएगी। बता दें कि यह डेस्क पूर्व से अस्पताल में काम कर रही है लेकिन अभी तक यह हाई रिस्क मरीजों की ही मदद करती थी। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें।

MPPSC और MP TET- निर्धन उम्मीदवारों के लिए फ्री कोचिंग - MP NEWS

Posted: 16 Feb 2022 05:04 AM PST

UGC रेमेडियल कोचिंग के अंतर्गत सभी निर्धन उम्मीदवार एवं आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु फ्री कोचिंग का आयोजन किया जा रहा है। डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

सागर में UGC रेमेडियल कोचिंग 

डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में यूजीसी रेमेडियल कोचिंग के अंतर्गत फ्री कोचिंग शुरू की जा रही है। नोटिस जारी किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स फ्री कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा ले। दिनांक 21 फरवरी से गणित एवं तर्कशक्ति, दिनांक 2 मार्च से एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 और दिनांक 21 फरवरी से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए कोचिंग शुरू की जाएंगी। 

यूनिवर्सिटी की सबसे बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रहा है उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिनांक 15 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। यूनिवर्सिटी के नोटिस में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट घोषित नहीं की गई है। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें. 

DHSGSU NEWS - फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा की नई तारीख घोषित

Posted: 16 Feb 2022 04:57 AM PST

Dr. Harisingh Gour University, Sagar University (डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश) के डिप्टी रजिस्ट्रार श्री सतीश कुमार ने एक ऑफिस ऑर्डर जारी करते हुए बताया है कि यूजी-पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं अब 2 मार्च से 7 मार्च 2022 के बीच आयोजित होंगी। 

गौरतलब है कि यह परीक्षाएं पहले 17 फरवरी से 23 फरवरी 2022 के बीच आयोजित होनी थीं। यह ऑफिस ऑर्डर 4 फरवरी 2022 के ऑफिस ऑर्डर के कंटिन्यूएशन में ही जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं को रीशेड्यूल किया गया है।

EWS सहित सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए फ्री कोचिंग 

डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में यूजीसी रेमेडियल कोचिंग के अंतर्गत फ्री कोचिंग शुरू की जा रही है। नोटिस जारी किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स फ्री कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करा ले। दिनांक 21 फरवरी से गणित एवं तर्कशक्ति, दिनांक 2 मार्च से एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 और दिनांक 21 फरवरी से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए कोचिंग शुरू की जाएंगी। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें. 

SVNU SAGAR की फर्जी डिग्री मिली, हैदराबाद पुलिस द्वारा एजेंट गिरफ्तार - MP NEWS

Posted: 16 Feb 2022 04:51 AM PST

भोपाल।
Swami Vivekanand University, Sagar का नाम फर्जी डिग्री के मामले में आया है। हैदराबाद पुलिस द्वारा प्रकाश सैनी नाम की एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर का दावा है कि प्रकाश सैनी ने उनके क्षेत्र में 44 विद्यार्थियों को फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट बेचे। इनमें से 22 जप्त कर लिए गए हैं। 

हैदराबाद पुलिस सिटी कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि आसिफ नगर पुलिस थाना हैदराबाद के मेहदीपटनम में छापा मारकर रैकेट के सदस्यों को पकड़ा था। उनकी निशानदेही पर भोपाल से प्रोफेसर चेतन सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से मदुरै कामराज विवि की 178, मद्रास विवि की 23, आरकेडीएफ की 29, स्वामी विवेकानंद विवि की 44 सर्टिफिकेट बरामद किए हैं। 

हैदराबाद पुलिस के मुताबिक गुंटी महेश्वर राव और अंचा श्रीकांत रेड्‌डी मेहदीपटनम, हैदराबाद में प्राइड एजुकेशन एकेडमी के नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोल रखा था। इसका जुड़ाव भोपाल की सर्वपल्‍ली राधाकृष्‍णन यूनिवर्सिटी (RKDF), सागर की स्‍वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से था। आरोपी इन्‍हीं यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट बनवाकर छात्रों को देते हैं। गुंटी महेशवर राव और अंचा श्रीकांत रेड्डी ने आरकेडीएफ के असिस्‍टेंट प्रोफेसर केतन सिंह के साथ मिलकर सभी शैक्षणिक संस्‍थानों के साथ लिंक बनाए। इसके बाद रैकेट फर्जी सर्टिफिकेट बेचने लगे। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.

RKDF UNIVERSITY का असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार, फर्जी डिग्री का आरोप - BHOPAL NEWS

Posted: 16 Feb 2022 07:24 AM PST

भोपाल
। RKDF UNIVERSITY BHOPAL एक बार फिर सुर्खियों में है। हैदराबाद पुलिस ने चेतन सिंह नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने बताया है कि वह आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। पुलिस ने उसे फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार किया है। 

हैदराबाद पुलिस सिटी कमिश्नर सीवी आनंद ने प्रेस को बताया कि फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिटी कमिश्नर का दावा है कि चेतन सिंह ने उन्हें बताया है कि आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के टॉप पोजीशन वाले लोग इस खेल को संचालित करते हैं। चेतन सिंह का कहना है कि उसे तो केवल 10% कमीशन मिलता है। सारा पैसा ऊपर वाले रख लेते हैं। हैदराबाद पुलिस ने दावा किया कि 29 फर्जी डिग्रियों के मामले में चेतन सिंह का नाम सामने आया है। 

हैदराबाद पुलिस सिटी कमिश्नर ने बताया कि यह कार्रवाई हैदराबाद पुलिस कमिश्‍नर की टास्‍क फोर्स, नॉर्थ जोन टीम ने भोपाल पुलिस के साथ मिलकर की है। पुलिस टीम ने आसिफ नगर पुलिस थाना हैदराबाद के मेहदीपटनम में छापा मारकर रैकेट के सदस्यों को पकड़ा था। उनकी निशानदेही पर भोपाल से प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। 

हैदराबाद पुलिस के मुताबिक गुंटी महेश्वर राव और अंचा श्रीकांत रेड्‌डी मेहदीपटनम, हैदराबाद में प्राइड एजुकेशन एकेडमी के नाम से कंसल्टेंसी फर्म खोल रखा था। इसका जुड़ाव भोपाल की सर्वपल्‍ली राधाकृष्‍णन यूनिवर्सिटी (RKDF), सागर की स्‍वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से था। आरोपी इन्‍हीं यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट बनवाकर छात्रों को देते हैं। गुंटी महेशवर राव और अंचा श्रीकांत रेड्डी ने आरकेडीएफ के असिस्‍टेंट प्रोफेसर केतन सिंह के साथ मिलकर सभी शैक्षणिक संस्‍थानों के साथ लिंक बनाए। इसके बाद रैकेट फर्जी सर्टिफिकेट बेचने लगे। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें. 

GWALIOR NEWS- सुरेश नगर में प्राइवेट स्कूल टीचर की हत्या, पुलिस कंफ्यूज

Posted: 15 Feb 2022 10:22 PM PST

ग्वालियर।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के सुरेश नगर में स्थित एक फ्लैट में सेंट जोसेफ स्कूल में फिजिक्स के टीचर हैरी एलेग्जेंडर उम्र 34 वर्ष की डेड बॉडी मिली है। लोगों का कहना है कि स्कूल टीचर की हत्या की गई है। पुलिस कंफ्यूज है और कंक्लुजन पर पहुंचने के लिए एविडेंस कलेक्ट कर रही है। 

हजीरा चौराहे पर रहने वाले जोसेफ एलेग्जेंडर के बेटे हैरी एलेग्जेंडर सोमवार दिनांक 14 फरवरी 2022, वैलेंटाइन डे को घर से स्कूल के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं आए। 24 घंटे बाद मंगलवार की सुबह पुरानी छावनी थाना पुलिस ने स्कूल टीचर की गुमशुदगी दर्ज की। परिवार के लोग प्राइवेट स्कूल टीचर को सोमवार से ही ढूंढ रहे थे। इसी क्रम में वह सुरेश नगर पहुंचे जहां पीतांबरा विला में हैरी एलेग्जेंडर का अपना फ्लैट है। 

दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा तो हैरी एलेग्जेंडर की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई थी। पुलिस एवं फॉरेंसिक एक्सपर्ट को क्राइम सीन पर बुलाया गया। दरअसल हैरी एलेग्जेंडर का पूरा चेहरा एक पॉलिथीन बैग के अंदर था और गर्दन पर पॉलिथीन को टेप से बांध दिया गया था। जिसके कारण हैरी एलेग्जेंडर को ऑक्सीजन नहीं मिली और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। 

इस तरह की हत्याएं बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई जाती है। पहली नजर में यह हत्या का मामला है परंतु पुलिस इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। क्रिमिनल मामलों के एडवोकेट अजय गौतम का कहना है कि इस प्रकार से आत्महत्या नहीं की जा सकती क्योंकि दम घुटने की स्थिति में यदि हाथ खुले हुए हैं तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति पॉलिथीन को फाड़ देगा। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.

BHOPAL NEWS- दूसरी पत्नी ने रेल कर्मचारी पति पर रेप, सौतन पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई

Posted: 15 Feb 2022 10:01 PM PST

भोपाल।
रेल कर्मचारी दशरथ सताले के खिलाफ बलात्कार और उनकी पहली पत्नी विनीता सताले के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। दोनों मामले रेल कर्मचारी की गर्लफ्रेंड एवं दूसरी पत्नी ने दर्ज कराएं हैं। इस कहानी में रेल कर्मचारी एवं उसकी पत्नी द्वारा कानून की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई परंतु सफलता नहीं मिल पाई। 

शिकायतकर्ता युवती उम्र 25 साल ने बताया कि वह प्राइवेट जॉब करती है। जनवरी 2018 में रेल कर्मचारी दशरथ सताले ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और फायदा उठाया। कई बार फिजिकल होने के बाद पता चला कि दशरथ तो पहले से ही शादीशुदा है। प्यार में धोखे का खुलासा होते ही युवती, दशरथ के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जा रही थी कि तभी दशरथ की पत्नी विनीता ने उसे रोक लिया। 

विनीता ने उसे समझाया कि वह अपने पति की शादी उससे करवा देगी। उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पति के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। युवती मान गई और एक मंदिर में जाकर दूसरी शादी की रस्में निभा ली गई। शादी के बाद दशरथ और विनीता ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। विनीता उसे हमेशा जलील किया करती थी। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। 

कानून की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई 

दरअसल भारतीय दंड विधान के अनुसार एक पत्नी अपने पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं करा सकती। इस मामले में पीड़ित लड़की को पत्नी का दर्जा दे दिया गया ताकि वह मामला दर्ज ना करा पाए, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो न्यायालय ने दूसरी शादी को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया और दशरथ एवं विनीता के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें।

MP PEB NEWS- ग्रुप 5 के उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट चांस

Posted: 16 Feb 2022 05:34 AM PST

जबलपुर।
सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (NSCBMC JABALPUR) द्वारा Final call For document Verification Peb Group-5 जारी किया गया है। घोषित लास्ट डेट के बाद चयनित होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों के नाम ऑफिशल वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। सुविधा के लिए उसकी डायरेक्ट लिंक इस न्यूज़ में सबसे नीचे हमने उपलब्ध करा दी है।

कार्यालय अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी सूचना क्रमांक 1502 दिनांक 15 फरवरी 2022 के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित समूह 5 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट एवं अन्य समकक्ष पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 का रिजल्ट दिनांक 12 मई 2021 को जारी किया जा चुका है। 

रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के बाद जो पद रिक्त बचे हैं उन पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। एक रिक्त पद के बदले 5 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनल लास्ट डेट दिनांक 21 फरवरी 2022 घोषित की गई है। सूचना में कहा गया है कि इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यहां क्लिक करके बुलाए गए उम्मीदवारों के नाम पढ़ सकते हैं एवं PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें

MP government jobs - जबलपुर मेडिकल में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी

Posted: 15 Feb 2022 09:11 PM PST

Netaji Subhash Chandra Bose Medical college Jabalpur (MP) द्वारा विभिन्न विशेषज्ञ पदों पर सीनियर एवं जूनियर रेजिडेंट भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता के कार्यालय की ओर से बताया गया है कि सभी नियुक्तियां निर्धारित समय अवधि 3 वर्ष के लिए होंगी। 

NSCBMC JABALPUR vacancy details

रिक्त पदों की संख्या सीनियर रेजिडेंट- 11 श्रेणियों में 41 रिक्त पद। 
रिक्त पदों की संख्या जूनियर रेजिडेंट- 8 श्रेणियों में 9 पद। 
इंटरव्यू दिनांक 24 फरवरी 2022 
आवेदन की लास्ट डेट- घोषित नहीं की गई। 
आवेदन कहां करना है- विज्ञापन में नहीं बताया गया। 
यहां क्लिक करके विज्ञापन पढ़ सकते हैं एवं PDF FILE DOWNLOAD कर सकते हैं। 

नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की ऑफिशल वेबसाइट- nscbmc.ac.in 
उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लाने होंगे। 
आरक्षण नियम 19 अगस्त 2019 के संशोधन के अनुसार लागू होंगे। 
आरक्षित पद पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिला तो निर्धारित विकल्प के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें

बप्पी लहरी की वह खास बातें जो ज्यादातर लोग नहीं जानते - bappi lahiri Knowledge

Posted: 15 Feb 2022 08:40 PM PST

यह तो सभी जानते हैं कि बप्पी लहरी बॉलीवुड के एक फेमस म्यूजिशियन एवं सिंगर थे थे एवं उन्हें स्वर्ण आभूषण पहनना पसंद था। उन्होंने बॉलीवुड में डिस्को की शुरुआत की लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बप्पी लहरी के कुछ गाने बहुत ही सादगी और गंभीरता से परिपूर्ण हैं। 

- बप्पी लहरी का सही नाम बप्पी लाहिड़ी है। (जन्म; 27 नवम्बर 1952, मृत्यु 16 फरवरी)। 
- बप्पी लहरी का असली नाम असली नाम अलोकेश लाहिड़ी है। 
- बप्पी लहरी ने मात्र 3 साल की उम्र में तबला वादन शुरू कर दिया था।
- बप्पी लहरी मात्र 14 साल की उम्र में संगीतकार बन गए थे। उन्होंने अपना पहला संगीत दिया था। 
- बॉलीवुड के महान एक्टर एवं सिंगर किशोर कुमार, बप्पी लहरी के मामा थे।

- बप्पी लहरी का जन्म पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था, इसीलिए उन्हें बप्पी दा भी कहते थे। 
- बप्पी लहरी बंगाली ब्राह्मण थे। 
- बप्पी लहरी के पिता बंसुरी लाहिड़ी और माता अपरेश लाहिड़ी, दोनों शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। 
- बप्पी लहरी 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनेता बन गए थे। 
- 2014 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर सीट से लड़ा। 

बप्पी लहरी की मृत्यु का कारण - bappi lahiri death reason, death cause

सन 2021 में वह कोरोनावायरस से पीड़ित हो गए थे। मुंबई स्थित क्रिटीकेयर अस्पताल के निदेशक डॉ. दीपक नमजोशी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'लाहरी करीब एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दी गयी थी, लेकिन उनकी सेहत मंगलवार को बिगड़ गई और उनके परिवार ने एक डॉक्टर को घर बुलाया। उन्हें अस्पताल लाया गया। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें थी। उनकी देर रात ओएसए (ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया) के कारण मौत हो गई।

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया सिंड्रोम क्या होता है

WHO- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया एक क्लीनिकल डिसऑर्डर है, जिसमें आमतौर पर जोर से खर्राटों के साथ नींद के दौरान बार-बार सांस रुकने की परेशानी आती है। इस तरह सांस का रुकना शरीर में कुछ पलों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है और कार्बन डाई ऑक्साइड के बाहर निकलने को रोक देता है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति थोड़े समय के लिए जागता है, उसके सांस लेने की प्रक्रिया दोबारा शुरू होती है। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया india national news पर क्लिक करें.

पेट्रोल का रंग पीला, डीजल का हरा क्यों होता है, जबकि दोनों क्रूड ऑयल से बनते हैं- GK in Hindi

Posted: 15 Feb 2022 08:37 PM PST

अपन सभी जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल और रसोई गैस सभी क्रूड ऑयल से बनते हैं। क्रूड ऑयल का कलर ब्लैक होता है और रिफाइनरी में प्रोसेस करने के बाद वह पानी की तरह पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है। सवाल यह है कि जब सभी प्रोडक्ट क्रूड ऑयल से बनते हैं तो फिर उनके कलर्स अलग-अलग क्यों होते हैं। आइए पता लगाते हैं:- 

क्रूड ऑयल को जब रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद सारा कचरा अलग हो जाता है और एक ऐसा तरल पदार्थ प्राप्त होता है जो बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी दिखाई देता है, लेकिन जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल खरीदा जाता है तो उसमें कलर्स होते हैं। पेट्रोल सुनहरा पीले रंग का होता है और डीजल हल्का हरे रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार केरोसिन तेल नीले रंग का दिखाई देता है।

दरअसल, यह सब कुछ आम नागरिकों की सुविधा के लिए किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल में कलर मिलाए जाते हैं। ताकि कोई भी आम नागरिक आसानी से तीनों पेट्रोलियम उत्पादों को पहचान सके और कोई गड़बड़ी ना हो। जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया में पेट्रोल सुनहरे पीले रंग का होता हो। कई देशों में यह हल्का लाल रंग का भी होता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article 
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शिक्षा विभाग के अधिकारी FMIS प्रोफाइल अपडेट नहीं कर रहे: कर्मचारी संघ - JABALPUR NEWS

Posted: 15 Feb 2022 10:52 PM PST

जबलपुर
। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया की जिले के समस्त विभागों के लोक सेवकों को अपना FMIS में प्रोफाइल अपडेशन, नामीनेशन, पारिवारिक जानकारी आदि करने के निर्देश हैं। संकुल प्राचार्यों एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों एवं अध्यापकों की FMIS में प्रोफाइल अपडेशन, नामीनेशन, पारिवारिक जानकारी पृविष्ठि न कराने के कारण मजबूर होकर शिक्षक व कर्मचारी बाजार में 300 से 500 देकर अपना कार्य कराने रहे हैं।

कर्मचारी संघ ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा यह कार्य संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्राचार्यो एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही के कारण शिक्षक अनावश्यक परेशान हो रहे हैं। यह कार्य इसलिए आवश्यक है कि अगर किसी शिक्षक के शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो परिवार को समस्त स्वत्वों का भुगतान एवं पेशन मिलने में आसानी होती है।

संघ के योगेन्द्र दुबे, मुकेश सिंह, योगेन्द्र मिश्रा, मनीष चौबे, आलोक अग्निहोत्री, दुर्गेश पाण्डे, नितिन अग्रवाल, गगन चौबे, श्यामनारायण तिवारी, मनीष लोहिया, आन्नद रैकवार, मनीष शुक्ला, राजकुमार सिंह, मुकेश रजक, महेश कोरी, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, धीरेन्द्र सोनी आदि ने कलेक्टर जबलपुर से मांग की है कि प्रोफाईल अपडेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जावे। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

MP College news- किस प्रोफेसर को इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया जाएगा, गाइडलाइन जारी

Posted: 16 Feb 2022 03:36 AM PST

भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी करके बताया गया है कि यदि किसी सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है अथवा प्रिंसिपल लंबी छुट्टी पर है तो किस प्रोफ़ेसर को प्रिंसिपल के पद का चार्ज दिया जाएगा। 

उच्च शिक्षा विभाग ने क्रमांक 268/327/2022/38/1 द्वारा जारी गाइडलाइन में परिवर्तन करते हुए आदेश क्रमांक 269/327/2022/38/1 दिनांक 15 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। नवीन गाइडलाइन के अनुसार कॉलेजों में प्रिंसिपल का पद रिक्त होने पर अथवा प्राचार्य के लंबे अवकाश पर चले जाने पर उसी कॉलेज के सबसे सीनियर प्रोफेसर/ असिस्टेंट प्रोफेसर को प्राचार्य पद का प्रभार क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा दिया जाएगा। 

आदेश में बताया गया है कि यदि किसी कॉलेज में प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं तो जिले के अंदर नजदीक वाले कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर/ असिस्टेंट प्रोफेसर को इंचार्ज प्रिंसिपल नियुक्त किया जाएगा। 

यदि उपरोक्त दोनों निर्देशों का पालन करना संभव ना हो तो अतिरिक्त संचालक द्वारा प्रस्ताव बनाकर आयुक्त उच्च शिक्षा को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि कमिश्नर हायर एजुकेशन के अप्रूवल के बाद ही किसी को इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया जा सकता है। इसके अलावा मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसी भी समय और किसी भी कॉलेज में प्राचार्य की पदस्थापना की जा सकती है अथवा प्राचार्य पद का प्रभार दिया जा सकता है।  मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.

Arpit Verma IAS का दावा- बिना पैसे की विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती

Posted: 15 Feb 2022 12:35 PM PST

भोपाल
। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निशुल्क अच्छी शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अर्पित वर्मा ने दावा किया है कि बिना पैसे के विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। 

Arpit Verma IAS सन 2015 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में ADM के पद पर पदस्थ हैं। श्री वर्मा  IIT Roorkee के स्टूडेंट रहे हैं। श्री वर्मा ने ट्विटर पर लिखा है कि 'विद्या चाहे जितनी उत्तम वस्तु हो और पैसा केवल हाथ का मैल है, परंतु विद्या पैसे के बिना अप्राय्य रहती हैं।' 

अप्राय्य माने क्या होता है 

अप्राय्य को इंग्लिश में unattainable कहते हैं। सरल हिंदी में इसका अर्थ 'पहुंच से बाहर' होता है। इस हिसाब से श्री अर्पित वर्मा के बयान का अर्थ हुआ कि यदि आपके पास धन नहीं है तो विद्या आप की पहुंच से बाहर रहती है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.

KFC JABALPUR के खिलाफ FIR दर्ज, घटिया ऑयल यूज़ करने का आरोप

Posted: 15 Feb 2022 12:18 PM PST

जबलपुर
। अमानक पॉम ऑयल का खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करने के मामले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा ग्वारीघाट रोड स्थित केएफसी रेस्टोरेण्ट के विरूद्ध ग्वारीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी के अनुसार साउथ एवेन्यु मॉल ग्वारीघाट स्थित केएफसी रेस्टोरेण्ट की विगत 28 सितम्बर 2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव द्वारा आकस्मिक जांच की गई थी तथा रिफाइण्ड पॉम ऑयल का नमूना परीक्षण हेतु लिया गया था। इस नमूने को जांच के लिए मध्यप्रदेश शासन की राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि राज्य खाद्य प्रयोगशाला में हुये परीक्षण में रिफाइण्ड पॉम ऑयल के इस नमूने को अमानक पाये जाने पर केएफसी रेस्टोरेण्ट के शिफ्ट इंचार्ज धीरज झारिया एवं फर्म नामिनी रूपम मेंहदीरत्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 269, 272 एवं 273 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत ग्वारीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया JABALPUR NEWS पर क्लिक करें.

INDORE न्यायालय भर्ती- इंटरव्यू की नई डेट घोषित - MP government jobs

Posted: 15 Feb 2022 12:09 PM PST

इंदौर।
जिला न्यायालय में ड्राइवर, ऑफिस प्यून, सिक्योरिटी गार्ड, गार्डनर एवं स्वीपर की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोरोनावायरस की तीसरी लहर आ जाने के कारण, इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। स्थिति सामान्य होने पर कोर्ट ने साक्षात्कार की नई तारीख घोषित कर दी है। 

इंदौर प्रधान जिला न्यायालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार , जलवाहक माली एवं स्वीपर, कलेक्टर रेट , आकस्मकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी की सीधी भर्ती के लिए आयोजित साक्षात्कार को पूर्व में स्थगित कर गया था। 

साक्षात्कार के लिए नवीन तिथियां 27 फरवरी एवं 01 मार्च निर्धारित की गई है। आवेदको के साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की बेवसाइट पर शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें. 

INDORE NEWS- राशन वाले दुकानदार की बेईमानी मोबाइल बताएगा

Posted: 15 Feb 2022 12:01 PM PST

इंदौर
। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले निर्धन परिवारों के हिस्से का राशन, सहकारी उचित मूल्य की दुकान का संचालक किसी और को नहीं दे पाएगा। यदि वह कोई गड़बड़ी करेगा तो हितग्राही नागरिक को घर बैठे पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही राशन की दुकान वाला किसी के खाते में एंट्री करेगा, SMS हितग्राही के मोबाइल पर पहुंच जाएगा। 

जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने बताया कि हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार राशन प्रदाय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हितग्राहियों के डाटाबेस में परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही/वैध मोबाइल नंबर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं के माध्यम से दर्ज कराने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए है। डाटा बेस में दर्ज उक्त सही/वैध मोबाइल नंबर पर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं द्वारा हितग्राही को प्रदाय की गई राशन सामग्री की जानकारी SMS के माध्यम से प्रदाय की जाएगी।

हितग्राही उक्त SMS में अंकित राशन सामग्री की मात्रा एवं विक्रेता द्वारा दी गई राशन मात्रा का मिलान कर अपनी वास्तविक हकदारी अनुसार सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इंदौर जिले के समस्त पात्रताधारी परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने परिवार के समस्त सदस्यों का e-KYC निकटतम उचित मूल्य दुकान विक्रेता से करायें तथा परिवार के कम से कम एक सदस्य का सही मोबाइल नंबर डाटाबेस में दर्ज करायें। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.

ग्राम पंचायतों में तालाब, नहर आदि की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है, जानिए- MP Land Revenue Code,1959

Posted: 15 Feb 2022 11:46 AM PST

प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोक उपयोगी संबंधित व्यवस्था होती है। इन पर राज्य शासन का अधिकार होता है। जैसे गाँवो के तालाब, नहर, पोखर (डबरा, छोटे तल) एवं झीलें नाले या कोई सार्वजनिक उपयोगी स्थान आदि। सरकार इनका निर्माण लोगों के उपयोग के लिए ग्राम पंचायत में करती है। इनका मेन्टेन बनाए रखने का दायित्व किसका होता है जानिए।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 252 की परिभाषा:-

1. प्रत्येक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या पटेल का यह दायित्व होगा की वह ग्राम में लोक उपयोगी निर्माणों का मेन्टेन रखेगा अर्थात उन निर्माणों की मरम्मत करवाता रहेगा।
2. इसके लिए ग्राम पदाधिकारी अपने ग्राम के वयस्क मजदूरों से कार्य करवाएगा एवं उन्होंने ही रोजगार उपलब्ध करवाएगा।
'लेकिन ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ने किसी ऐसे व्यक्ति को काम दिया है जो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है तब वह व्यक्ति किसी और व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकता है अर्थात कार्य करते हुए कोई मजदूर बीमार हो जाए तब वह मजदूर अपने स्थान पर किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है।

नोट:- श्रमिकों का भुगतान तहसीलदार द्वारा अवधारित किया जाएगा एवं सभी श्रम मूल्य बराबर होगा।
इंटेलेक्चुअल फोरम, तिरुपति बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश:- उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार का यह दायित्व है कि वह ऐतिहासिक तालाबों को संरक्षण प्रदान करे। (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

BHOPAL NEWS- डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा 144 लगाई

Posted: 16 Feb 2022 03:36 AM PST

भोपाल
। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने विभिन्न परीक्षाओं के निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत भोपाल जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित

यह आदेश 17 फरवरी से 12 मार्च 2022 तक भोपाल जिले के समस्त 104 परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसकी 200 मीटर की परिधि में लागू होंगे। आदेश में कहा गया है कि वह व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा, जिसके पास परीक्षा में सम्मिलित होने का फोटो सहित रोल नम्बर हो, स्कूल स्टाफ, सुपरवाईजर, निरीक्षण दल, स्कूल एवं परीक्षा से संबंधित सामग्री लाने वाला व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जो उक्त परीक्षा से संबंध रखता हो। प्रतिबंधित क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी भी किस्म के ध्वनि विस्तारंक यंत्र के प्रयोग पर रोक रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में उक्त अवधि में किसी किस्म के हथियारों को लेकर चलने, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।

केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर से समय - समय पर कोविड -19 के नियत्रंण से संबंधित दिशा-निर्देशों (प्रोटोकाल) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है ।आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें।

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